आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 31/2017 [फा. सं.225/46/2016-आईटीए-II]

अधिसूचना तिथि

19/04/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/04/2017

अधिसूचना संख्या 31/2017 [फा. सं.225/46/2016-आईटीए-II]

[भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii)]

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नर्इ दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017

 

अधिसूचना

 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (क) के उप-वाक्यांश (ii) के अनुसार, केंद्र सरकार एतद्द्वारा कथित वाक्यांश के उद्देश्य के लिए पुलिस आयुक्त, अपराध, दिल्ली (अपराध शाखा व आर्थिक अपराध विंग कार्यालय, दिल्ली पुलिस)  निर्दिष्ट करती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आयकर प्राधिकारी, जैसा अधिसूचना सं. एसओ नं. 731(र्इ) दिनांक 28.07.2000, निम्न को निर्दिष्ट करेगा -

  (i) एक विकल्प देने के बाद केवल प्रासंगिक और मूल्यवान सूचना की प्रस्तुति ही करेगा कि ऐसी सूचना की प्रस्तुति आवश्यक है जिससे इसके द्वारा प्रशासित किए जा रहे कानून के अंतर्गत इसके कार्यों को निष्पादित करने के लिए उक्त अधिसूचित प्राधिकारी को सक्षम किया जा सके; और

 (ii) प्रस्तुत की जा रही सूचना के संबंध में निरपेक्ष गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इस अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट किए जा रहे प्राधिकारी को सूचित करना।

 

(रोहित गर्ग)

निदेशक-आर्इटीए II, सीबीडीटी

 

(एफ.नं 225/46/2016-आर्इटीए.II)

अधिसूचना सं. 31/2017

 

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी, नर्इ दिल्ली

 

निम्न को अग्रेषित प्रति

  1. पीएस से एफएम/पीएस से एमओएस (आर)/पीपीएस से आरएस

  2. अध्यक्ष, सीबीडीटी और सीबीडीटी के सभी सदस्य

  3.  पुलिस आयुक्त, दिल्ली

  4. सूचना के लिए समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक

  5. वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर चस्पा करने के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय

  6. आर्इटीसीसी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (4 प्रतियां)

  7. विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए अतिरिक्त आयकर आयुक्त, डाटा बेस प्रकोष्ठ

  8. गार्ड फाइल

 

(रोहित गर्ग)

निदेशक-आर्इटीए II, सीबीडीटी