अधिसूचना सं. 91/2017 [(एफ.नं. 225/216/2017-आईटीए-II)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 91/2017 [(एफ.नं. 225/216/2017-आईटीए-II)
अधिसूचना तिथि
30/10/2017
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/10/2017
भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित किए जाने के लिए
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2017
अधिसूचना
आयकर नियम, 1962 के नियम 60घघघ के उप-नियम (4) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 43 के उप-धारा (5) के परंतुक के वाक्यांश (ड़) के स्पष्टीकरण में वाक्यांश (iii) द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी उक्त वाक्यांश के लिए "प्राधिकृत संघ" के तौर पर भारतीय उत्पाद विनिमय लिमिटेड (पैन AABC1479D) को अधिसूचित करती है।
2. केंद्र सरकार भारतीय उत्पाद विनिमय लिमिटेड को दी गई मान्यता को निरस्त करेगा यदि
(i) डेरेवेटिव में व्यापार के संबंध में वायदा अनुबंध (नियामक) अधिनियम, 1952 (1952 की 74) (अधिसूचना सं. एस.ओ. 2630(ई) दिनांक 24.09.2015 के द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ विघटित) के अंतर्गत बनाए गए वायदा बाजार आयोग की अनुमति न हो और इसके द्वारा निर्दिष्ट नियम और शर्तों के अनुसार कार्य करेगा या
(ii) यह सुनिश्चित करने में विफल रहा हो कि ग्राहक (विशिष्ट पहचान संख्या और पैन सहित) का ब्यौरा विधिवत तौर पर रिकॉर्ड किया गया हो और इसके डेटाबेस में सुरक्षित रखा गया हो; या
(iii) अपने सिस्टम पर सात वर्षों की अवधि के सभी लेनदेनों (डेरेवेटिव मार्किट के संदर्भ में) के पूर्ण अंकेक्षण का ब्यौरा सुरक्षित रखने में विफल रहा हो; या
(iv) यह सुनिश्चित करने में विफल रहा हो कि एक बार सिस्टम में लेनदेन (डेरेवेटिव मार्किट के संदर्भ में) पंजीकृत होने पर; या
(v) उसे केवल महत्वपूर्ण गलतियों (जैसा SEBI/HO/CDMRD/DMP/CIR/P/2016/73 में सेबी के परिपत्र दिनांक 19.08.2016 में निर्दिष्ट है) के मामले में ही संशोधित किया जा सकता है और सिस्टम में ऐसे पंजीकृत सभी प्रकार के लेनदेनों (डेरेवेटिव मार्किट के संदर्भ में) के संबंध में डेटा सुरक्षित रखने में विफल रहा हो जिसे संशोधित किया गया है और ऐसे हर महीने के अंतिम दिन से पंद्रह दिनों के अंदर आयकर महानिदेशक (अन्वेषण और आपराधिक जांच), नई दिल्ली को प्रपत्र सं. 38ग में मासिक ब्यौरा जमा करने में विफल रहा हो।
3. यह अधिसूचना प्रभावी रहेगी
क. जबतक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति निरस्त या समाप्त नही हो जाती; या
ख. यदि उक्त पैरा 2 में नियम किसी भी शर्त का उल्लंघन न होता हो; या
ग. आयकर नियम, 1962 के नियम 6घघघ के उप-नियम (5) के अंतर्गत केंद्र सरकार में निहित अधिकारों के अंतर्गत यह अधिसूचना बाद की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (5) के परंतुक के वाक्यांश (ड़) के अंतर्गत अनुमति के लिए आवेदक के पास नए आवेदन की स्वतंत्रता के साथ 31.10.2018 को रद्द रहेगी।
जो भी पहले हो
(अंकिता पांडे)
अवर सचिव (आईटीए-II), सीबीडीटी
व्याख्यात्मक ज्ञापन जैसा परिशिष्ट में संलग्न है
अधिसूचना सं. 91/2017
(एफ.नं. 225/216/2017-आईटीए-II)
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी, नई दिल्ली
निम्न को अग्रेषण
1. एफएम का पीपीएस/निदेशक (एफएमओ)/एमओएस (आर) का ओएसडी/आरएस का पीपीएस/अध्यक्ष, सीबीडीटी का पीपीएस और सभी सदस्य, सीबीडीटी
2. आवेदक, भारतीय उत्पाद विनिमय लिमिटेड, मुंबई
3. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक सूचना देने के लिए
4. आईटीसीसी, सीबीडीटी (4 प्रतियां)
5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, नई दिल्ली वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर प्रकाशित करने के लिए
6. विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए अपर आयकर आयुक्त, डेटाबेस प्रकोष्ठ
7. गार्ड फाइल
(अंकिता पांडे)
अवर सचिव (आईटीए-II), सीबीडीटी
अनुलग्नक
*अधिसूचना एस.ओ..............................................................................दिनांक............................ के संदर्भ में व्याख्यात्मक ज्ञापन
.............................से प्रभावी भारतीय उत्पाद विनिमय लिमिटेड (पैन नंबर AABCI9479D) पर किए गए डेरेवेटिव में व्यापार के संदर्भ में एक 'योग्य लेनदेन' काल्पनिक लेनदेन नही समझा जाएगा। शब्द 'योग्य लेनदेन' आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 की उप-धारा (5) के परंतुक के वाक्यांश (ड़) के स्पष्टीकरण के वाक्यांश (ii) में परिभाषित है।

