अधिसूचना संख्या 74/2017 [फा.सं.225/252/2017(आईटीए.II)]
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 74/2017 [फा.सं.225/252/2017(आईटीए.II)]
अधिसूचना तिथि
26/07/2017
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/07/2017
भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित होने के लिए
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नर्इ दिल्ली, 26 जुलार्इ, 2017
अधिसूचना
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (क) के उप-वाक्यांश (ii) के अनुसार, केंद्र सरकार एतद्द्वारा कथित वाक्यांश के लिए संयुक्त सचिव, कार्पोरेट मामला मंत्रालय, भारत सरकार को निर्दिष्ट करते हैं।
इस अधिसूचना को प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) को निर्दिष्ट करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी समान क्रमांक की फाइल में आयकर अधिनियम, 1961 दिनांक 26.07.2017 की धारा 138(1)(क) के साथ पढ़ा जाना है चूंकि 'नामित प्राधिकारी' को उक्त प्राधिकारी के कुछ अभिज्ञात मापदंडों पर 'इकट्ठी सूचना' को प्रस्तुत करने के लिए नामित किया गया है।
(रोहित गर्ग)
निदेशक-(आर्इटीए II), सीबीडीटी
(एफ.नं. 225/252/2017-आर्इटीए.II)
अधिसूचना सं. 74/2017
सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी, नर्इ दिल्ली
निम्न को अग्रेषण :-
1. एफएम का पीपीएस/एमओएस (आर) के लिए निदेशक (एफएमओ)/ओएसडी/ आरएस को पीपीएस/ अध्यक्ष को पीपीएस, सीबीडीटी और सभी सदस्य, सीबीडीटी
2. संयुक्त सचिव, कार्पोरेट मामला मंत्रालय, भारत सरकार
3. प्रधान डीजीआर्इटी (पद्धति), नर्इ दिल्ली
4. विनम्र सूचना के लिए सभी प्रधान सीसीआर्इटी/डीजीआर्इटी
5. आर्इटीसीसी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (4 प्रतियां)
6. वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर चस्पा करने के लिए प्रधान डीजीआर्इटी (पद्धति) कार्यालय, नर्इ दिल्ली
7. विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए अपर आयकर आयुक्त, डाटा बेस
8. गार्ड फाइल
(रोहित गर्ग)
निदेशक-(आर्इटीए II), सीबीडीटी

