अधिसूचना संख्या 7/2017 : स्थाई खाता संख्या (पैन) धारक द्वारा आयकर विभाग को आधार नंबर की सूचना देने की प्रक्रिया और आयकर अधिनियम की धारा 139कक के अनुपालन में पैन आवेदन में इसका उद्धृताकरण
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 7/2017
अधिसूचना तिथि
29/06/2017
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/06/2017
एफ.नं. डीजीआईटी(एस)/डीआईटी(एस)-1/आधार सीडिंग/0005/2015/भाग 6
भारत सरकार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
2017 की अधिसूचना 7
नई दिल्ली, 29 जून, 2017
विषय : स्थाई खाता संख्या (पैन) धारक द्वारा आयकर विभाग को आधार नंबर की सूचना देने की प्रक्रिया और आयकर अधिनियम की धारा 139कक के अनुपालन में पैन आवेदन में इसका उद्धृताकरण
जीएसआर नं. 642(ई) दिनांक 27.06.2017 के द्वारा अधिसूचित आयकर नियम, 1962 के नियम 114 के उप-नियम (5) और (6) निर्दिष्ट करता है कि -
"(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे 1 जुलाई, 2017 तक स्थाई खाता संख्या आवंटित किया गया है और जिसे धारा 139कक की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार है, अपना आधार नंबर सूचित करना आवश्यक है, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) या उक्त प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को अपना आधार नंबर सूचित करेगा।
(6) प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) उप-नियम (4) में आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्रक्रिया के साथ प्रारूप और मानकों को निर्दिष्ट करेगा या ऐसे प्रारूप और मानकों में डेटा के सुरक्षित अधिग्रहण और हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए उप-नियम (5) में आधार नंबर की सूचना देगा और साथ ही स्थाई खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन प्रपत्र और आधार नंबर की सूचना की प्रस्तुति से संबंधित उपयुक्त सुरक्षा, पुरालेख संबंधी और क्षतिपूर्ति नीतियों को बनाने और कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होगा।
2. उक्त अधिसूचना जीएसआर नं. 642(ई) दिनांक 27.06.2017 के द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए देने आधार नंबर की सूचना वाले प्राधिकारी, प्रक्रिया के साथ प्रारूप और मानकों की सूचना, आयकर नियम, 1962 के उप-नियम (4) में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सत्यापन या नियम 114 के उप-नियम (5) में आधार नंबर की सूचना देने के लिए, डेटा के सुरक्षित अधिग्रहण और हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रारूप और मानक, उपयुक्त सुरक्षा, पुरालेख संबंधी और स्थाई खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन प्रपत्र की प्रस्तुति के संबंध में क्षतिपूर्ति नीतियां और आधार नंबर की सूचना निम्नानुसार होगी :-
क. मौजूदा पैनधारकों द्वारा आधार नंबर की सूचना के लिए :
क्र.सं. |
प्राधिकारी जिसको आधार नंबर बताया जाना है |
विधि |
तरीका जिसके माध्यम से आधार नंबर सूचित किया जाना है |
यदि कोई शुल्क लगाया गया हो या नही |
(i)
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या तो पैन सेवा प्रदाता अर्थात् मैसर्स एनएसडीएल ई-गर्वेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (NSDL eGov) या मैसर्स यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर |
एसएमएस |
निर्दिष्ट शॉर्ट कोडश् के लिए निर्दिष्ट प्रारूप में एसएमएस भेजकर और निर्दिष्ट कीवर्ड का प्रयोग करते हुए जो है : • शॉर्ट कोड - 567678 या 56161 • कीवर्ड - UIDPAN • एसएमएस का प्रारूप कीवर्ड <स्पेस> 12 अंकों का आधार <स्पेस> 10 अंकों का पैन उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रारूप में 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजें UIDPAN <स्पेस> 12 अंकों का आधार Aadhar<स्पेस> 10 अंकों का आधार एसएमएस का उदाहरण UIDPAN 11122223333 AAAPA 99999Q |
निशुल्क सेवा। पैनधारक के मोबाइल ऑपरेटर द्वारा लगाया गया एसएमस शुल्क लागू होगा |
ऑनलाइन |
किसी भी पैन सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल ई-गर्वे के लिए www.tin-nsdl.com या यूटीआईआईटीएसएल के लिए www.utiitsl.com पर जाकर और आपेक्षित सूचना जैसे पैन, आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि/वर्ष आदि प्रस्तुत करके |
निशुल्क सेवा |
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नामित पैन सेवा केंद्र के माध्यम से |
पैन सेवा प्रदाता एनएसडीएल ई-गर्वेनेंस या यूटीआईआईटीएसएल के नामित पैन सेवा केंद्र जाकर, पैनधारक को निर्धारित प्रपत्र को दाखिल करना होगा जैसा अनुलग्नक-I में बताया गया है जिसे पैन कार्ड, आधार कार्ड की प्रति और निर्धारित लागू होने वाले शुल्क के साथ प्रस्तुत करना है। पैन धारक ऐसे पैन सेवा केंद्रों पर जाकर आधार बॉयोमैट्रिक को प्रमाणीकृत कर सकते हैं। बॉयोमैट्रिक प्रमाणीकरण उन मामलों में अनिवार्य तौर पर आवश्यक है जहां पैन और आधार डेटा में उपयुक्त तौर पर विसंगति हो। नामित पैन सेवा केंद्र का ब्यौरा उनकी संबंधित वेबसाइट यानी मैसर्स एनएसडीएल ई-गर्वे के लिए www.tin-nsdl.com या मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल के लिए www.utiitsl.com पर प्रकाशित होगा |
सशुल्क सेवा। पैन धारक पर पैन सेवा केंद्र द्वारा अनुमोदित निर्धारित शुल्क लगाया जाएगा जो आधार सीडिंग के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है। हालांकि, नया पैन आवेदन या परिवर्तन अनुरोध करते समय आधार सीडिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नही होगा |
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(ii) |
आयकर विभाग की ई-दाखिलीकरण पद्धति |
ऑनलाइन |
आयकर विभाग के ई-दाखिलीकरण पोर्टल यानी www.incometaxindia.gov.in पर मुहैया कराए गए एप्लीकेबल लिंक के माध्यम से आपेक्षित सूचना जैसे पैन, आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि/वर्ष आदि प्रस्तुत करके |
निशुल्क |
ख. नए पैन आवेदन प्रक्रिया में आधार को उद्धृत करने के लिए -
(i) प्रपत्र 49क के कॉलम 12 को प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश |
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कॉलम सं. |
कॉलम ब्यौरा |
प्रपत्र को भरने के लिए दिशानिर्देश |
प्रपत्र 49क का 12 |
एक व्यक्ति जिसे धारा 139कक के अनुसार आधार नंबर या आधार आवेदन प्रपत्र के नामांकन आईडी को उद्धृत करना आवश्यक है के मामले में |
आधार नंबर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139कक के प्रावधानों के अनुसार, आधार नंबर मुहैया किया जाना चाहिए। आधार प्रपत्र/कॉर्ड की प्रति को आधार के प्रमाण के तौर पर दिया जाएगा आधार के लिए आवेदन के नामांकन आईडी (ईआईडी) केवल तभी यदि आधार आवेदक के लिए स्वीकार्य न हो तो आधार के लिए ईआईडी (जिसमें नामांकन की तिथि व समय शामिल है) दी जाएगी। ईआईडी प्राप्ति की प्रति को नामांकन के प्रमाण के तौर पर दिया जाएगा। जैसाकि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं. 37/2017, एफ.नं. 370133/6/2017-टीपीएल-दिनांक 11 मई, 2017 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है (i) असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय में रहने वाले (ii) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी (iii) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति के लिए आधार साथ ही साथ आईईडी को निर्दिष्ट करना वैकल्पिक होगा आधार पत्र/कार्ड या आधार आवेदन प्रपत्र के लिए नामांकन आईडी के अनुसार नाम • यदि आधार आवेदक को दिया गया है तो आधार पत्र/कार्ड के अनुसार नाम दिया जाना चाहिए • यदि ईआईडी आवेदक द्वारा दी जाती है तो ईआईडी प्राप्ति रसीद पर दिखाई देने वाला नाम इस फील्ड में दिया जाना है आयकर नियम, 1962 के नियम 114(4) में निर्दिष्ट पहचान प्रमाण, पता और जन्म तिथि (आधार को छोड़कर) के समर्थित दस्तावेज उन मामलों में लागू होगा जहां पैन आवेदन और आधार डेटा में असंगति हो या पैन आवेदक ने आधार ईआईडी दी हो या जहां पैन आवेदक को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, अधिसूचना सं. 37/2017, एफ.नं. 370133/6/2017-टीपीएल दिनांक 11 मई, 2017 के अनुसार आधार को अनिवार्य तौर पर उद्धृत करने से छूट मिली हो |
ग. शीर्षक "नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन" वाले प्रपत्र में आधार को उद्धृत करने के लिए :
(i) शीर्षक "नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन" के कॉलम सं. 10 के स्थान पर निम्नलिखित कॉलम
10- आधार नंबर (यदि आवंटित)
आधार पत्र/कार्ड के अनुसार नाम
(ii) शीर्षक "नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन" वाले प्रपत्र के कॉलम नं. 10 को प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश :
कॉलम नं. |
कॉलम ब्यौरा |
प्रपत्र को भरने के लिए दिशानिर्देश |
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| कॉलम नं. | कॉलम विवरण | फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शीर्षक "नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन" वाले प्रपत्र के कॉलम नं. 10 |
आधार नं. (यदि आवंटित हुआ हो) |
आधार नंबर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139कक के प्रावधानों के अनुसार। आधार नंबर, यदि पैन के साथ आधार को लिंक करने के लिए दिया जाएगा। आधार प्रपत्र/कॉर्ड की प्रति को आधार के प्रमाण के तौर पर दिया जाएगा आधार पत्र/कार्ड के अनुसार नाम • यदि आधार आवेदक को दिया गया है तो आधार पत्र/कार्ड के अनुसार नाम दिया जाना चाहिए आयकर नियम, 1962 के नियम 114(4) में निर्दिष्ट पहचान प्रमाण, पता और जन्म तिथि (आधार को छोड़कर) के समर्थित दस्तावेज उन मामलों में लागू होगा जहां पैन आवेदन और आधार डेटा में असंगति हो या पैन आवेदक ने आधार ईआईडी दी हो या जहां पैन आवेदक को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, अधिसूचना सं. 37/2017, एफ.नं. 370133/6/2017-टीपीएल दिनांक 11 मई, 2017 के अनुसार आधार को अनिवार्य तौर पर उद्धृत करने से छूट मिली हो |
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2. उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी और प्रक्रिया की मदद से पैन धारक/आवेदक द्वारा आयकर विभाग को आधार नंबर सूचित किया जा सकता है।
3. आधार प्रमाणीकरण विधियों यानी जनसांख्यकीय, बॉयोमैट्रिक, ओटीपी, ई-केवाईसी या मूल्टी फैक्टर या जैसा यूआईडीएआई द्वारा निर्दिष्ट है, के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) (तत्पश्चात् यूआईडीएआई के तौर पर संदर्भित) से आधार के प्रमाणीकरण के बाद पैन से लिंक किया जाएगा। आधार डेटा का मिलान प्रमाणीकरण से पूर्व पैन/पैन आवेदन डेटा के साथ किया जाएगा। पैन आवेदन या पैन के साथ आधार को लिंक करने के लिए अनुरोध निरस्त किया जा सकता है यदि आधार या पैन डेटा के डेटा में कोई असंगति होती है।
4. पैन और ई-दाखिलीकरण सेवा प्रदाता सुनिश्चित करेगा कि आधार धारक की पहचान संबंधी जानकारी, जनसांख्यकीय साथ ही साथ बॉयोमैट्रिक को आधार प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए यूआईडीएआई के सेंट्रल आईडेंटिटी डेटा रेपोजेट्री को प्रस्तुत करने के लिए ही है। हालांकि, आधार की जनसांख्यकीय सूचना पैन को लिंक करने के लिए आयकर विभाग को भी भेजी जाएगी। किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी वाक्यांश या उनके संबंधित अनुबंध/समझौते के उसी वाक्यांश का अनुपालन न करने के तौर पर समझा जाएगा और फलस्वरूप उनके संबंधित समझौते/अनुबंध के अनुसार जुर्माना लागू हो सकता है।
हस्ता/-
(एस.के. चौधरी)
प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)
नई दिल्ली
1. अध्यक्ष का पीपीएस और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. जेएस (टीपीएल)-I व II/मीडिया समन्वयक और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी
4. डीआईटी(आईटी)/डीआईटी(ऑडिट)/डीआईटी(सर्तकता)/डीआईटी(पद्धति) 1,2,3,4,5/सीआईटी(सीपीसी)/सीआईटी सीपीसी, बैंगलौर, सीआईटी (सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद, सीआईटी (ओएसडी)(पद्धति), गाजियाबाद
5. एडीजी (पीआर, पीपी व ओएल) अधिसूचना के विज्ञापन कैंपेन के लिए अनुरोध के साथ
6. सीबीडीटी के टीपीएल और आईटीए प्रभाग
7. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
8. वेबमैनेजर, incometaxindia.gov.in वेबसाइट पर होस्टिंग के लिए
9. www.irsofficersonline.gov.in और डीजी सिस्टम कॉर्नर पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ
10. आईटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आईटीबीए प्रकाशक
(विवेक कुमार)
अपर महानिदेशक (पद्धति)-I
अनुलग्नक I
पैन डेटाबेस में आधार सीडिंग हेतु प्रपत्र
पैन |
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पैन कार्ड के अनुसार नाम |
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आधार नंबर |
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आधार नंबर के अनुसार नाम |
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घोषणा : मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि उक्त दिया गया आधार यूआईडीएआई द्वारा मुझे जारी किया गया है और किसी अन्य पैन के साथ सीडिंग के लिए पहले से प्रदान नहीं किया गया है। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उक्त प्रस्तुत की गई सूचना जहां तक मुझे पता है और विश्वास है सही है। मैं एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता हूं कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ खुद को प्रमाणित करने पर कोई आपत्ति नही है और पैन प्रक्रिया के अंतर्गत अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए मेरे आधार नंबर, जनसांख्यिकीय, बॉयोमैट्रिक और/या एक बार पिन (ओटीपी) डेटा को प्रयोग करने की अनुमति देता हूं। मैं समझता हूं कि प्रमाणीकरण के लिए जनसांख्यकीय, बॉयोमैट्रिक और/या ओटीपी जो मैंने प्रदान किया है उसका प्रयोग पैन के समक्ष आधार की सीडिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण पद्धति के माध्यम से मेरी पहचान के लिए ही प्रयोग किया जाएगा और नाकि किसी अन्य उद्देश्य के लिए मैं समझता हूं कि पूर्ण जांच और गोपनीयता आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए दी गई मेरी निजी पहचान संबंधी डेटा के लिए सुनिश्चित किया जाएगा |
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तिथि |
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हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान |
| आधिकारिक प्रयोग के लिए |
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