आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना सं. 67/2015 [फा.सं. 196/31/2014-आ.का.नि-I] /का.आ. 2206 (अ)

अधिसूचना तिथि

13/08/2015

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/08/2015

अधिसूचना सं. 67/2015 [फा.सं. 196/31/2014-आ.का.नि-I] /का.आ. 2206 (अ)

अधिसूचना

नर्इ दिल्ली, 13 अगस्त, 2015

(आयकर)

सं. 67/2015

का.आ. 2206(अ).- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) के तह्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजन के लिए ''केरल सरकार द्वारा गठित ''केरल आबकारी वर्कर कल्याण निधि बोर्ड'' को उक्त बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

() नियोक्ताओं और कर्मचारियों से अंशदान के रूप में प्राप्त राशि;

() बैंक जमा पर अर्जित ब्याज;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी, कि केरल आबकारी वर्कर कल्याण निधि बोर्ड:-

() किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;

() आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपखंड (च) के प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर करेगा; और

() इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लागू रहेगी।

[फा.सं. 196/31/2014-आ.का.नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक