अधिसूचना संख्या 43/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1966(अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 43/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1966(अ)
अधिसूचना तिथि
31/07/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/07/2014
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014
का. आ. 1966 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 121 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''भारतीय जैन संघटन, सेनापति बापत रोड, होटल सहारा के सामने, पुणे-411016'' द्वारा ''भारतीय जैन संघटन, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार परियोजना (बीजेएस-एडुकिप)'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 17.63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 35 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 27 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 859 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;
और जबकि दिनांक 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 482 (अ) द्वारा 12.01.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 121 (अ) को संशोधित करते हुए परियोजना लागत को 17.63 करोड रुपये से बढ़ाकर 29.77 करोड़ रुपये कर दिया गया था;
और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;
और जबकि परियोजना लागत के 29.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 59.77 करोड़ रुपये होने की संभावना है;
और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 29.77 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 59.77 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है;
इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, (i) ''भारतीय जैन संघटन, सेनापति बापत रोड, होटल सहारा के सामने, पुणे-411016'' द्वारा चलाई जा रही ''भारतीय जैन संघटन, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार परियोजना (बीजेएस-एडुकिप)'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और (ii) दिनांक 12 जनवरी, 2009 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 121 (अ) (दिनांक 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 482 (अ.) द्वारा यथा संशोधित को निम्नलिखित आशय से आगे संशोधित करती है, नामत:-
'उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 3 के सामने दिए कॉलम (4) जो धारा क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य की जाने वाली अधिकतम लागत राशि से संबंधित है, ''29.77 करोड़ रुपये'' से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्दों के स्थान पर ''59.77 करोड़ रुपये'' से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे'।
[सं. 43/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]
मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

