अधिसूचना सं. 4/2021 : पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा म्युचुयल फंड लेनदेनों के लिए वित्तीय लेनदेनों के विवरण (एसएफटी) के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 4/2021
अधिसूचना तिथि
30/04/2021
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/04/2021
डीजीआईटी(एस)-2/एडीजी(एस)-2/रिपोर्टिंग पोर्टल/2021/180
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
2021 की अधिसूचना सं. 4
नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2021
पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा म्युचुयल फंड लेनदेनों के लिए वित्तीय लेनदेनों के विवरण (एसएफटी) के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक और नियम 114ड के द्वारा निर्दिष्ट सूचना देने वाले व्यक्तियों की ओर से वित्तीय लेनदेन का विवरण (एसएफटी) की प्रस्तुति की अपेक्षा की जाती है।
2. आयकर की विवरणी को पहले से दाखिल करने के लिए सीबीडीटी ने म्यूचुयल फंड की यूनिट के स्थानांतरण पर पूंजीगत लाभ से संबंधित सूचना की जानकारी को शामिल करने के लिए अधिसूचना सं. 16/2021 दिनांक 12.03.2021 को जारी की थी। नियम 114ड के नए उप नियम 5क निर्दिष्ट करता है कि सूचना ऐसे प्रारूप में, ऐसे अंतराल पर और ऐसे तरीके में प्रस्तुत की जाएगी जिसे बोर्ड की अनुमति के साथ आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
3. वित्तीय लेनदेन का विवरण (एसएफटी) को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए निर्देश क्रमश: परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख में संलग्न है। नामित निदेशक द्वारा जमा किए जाने वाले नियंत्रक ब्यौरे का प्रारूप परिशिष्ट ग में दिया गया है। आंकड़ों संबंधित संरचना और मान्यकरण संबंधी नियमों को क्रमश: परिशिष्ट घ और परिशिष्ट ड़ में संलग्न किया गया है। 2018 की अधिसूचना सं. 3 दिनांक 05.04.2018 को पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए संदर्भित किया जा सकता है।
4. सभी पंजीयकों और शेयर हस्तांतरण एजेंटों को अपनी आंतरिक प्रणाली से निर्धारित प्रारूप में डेटा फाइल को तैयार करना आवश्यक है। रिर्पोटिंग उद्यमों को लॉगिन का ब्यौरा (जिसे अलग से बताया जाएगा) का प्रयोग करते हुए एसएफटीपी सर्वर का प्रयोग करते हुए डेटा फाइल को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5. एक अलग कंट्रोल विवरण (अनुलग्नक ग को संदर्भित करें) को नामित निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत करना आवश्यक है।
6. वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित वित्तीय लेनदेन का ब्यौरा 31 मई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद, 30 जून, 31 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही से संबंधित वित्तीय लेनदेन का ब्यौरा क्रमश: 25 जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।
7. रिर्पोटिंग उद्यमों को उस खाता धारक को आयकर विभाग को दी गई म्युचुयल फंड लेनदेन संबंधी सूचना देना आवश्यक है जो करदाता की वार्षिक सूचना ब्यौरे (एआईएस) (प्रपत्र 26कध) में प्रदर्शित सूचना को प्राप्त करने में मदद करेगा।
8. यदि सूचना देने वाला व्यक्ति/उद्यम को पता चलता है या विवरण में दी गई सूचना में अंसगती या गलती सूचना देने वाले व्यक्ति/उद्यम को दी गई हो तो संशोधित/हटाने संबंधी विवरण की प्रस्तुति द्वारा गलती को हटाना आवश्यक है।
9. सूचना देने वाले व्यक्ति/उद्यम को प्रस्तुत सूचना या संबंधित सूचना/दस्तावेज की संवीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट तौर पर निर्दिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ आलेखित और उपयुक्त सूचना संवीक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करना आवश्यक है। सूचना देने वाले व्यक्ति/उद्यम को निर्दिष्ट भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ उपयुक्त अर्चीवल और क्षतिपूर्ति नीतियों और प्रक्रियाओं को भी आलेखित करना आवश्यक है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तुत सूचना और संबंधित सूचना/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारियों के पास तुरंत उपलब्ध हो।
10. इसे सीबीडीटी की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है। यह अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा।
(संजीव सिंह)
एडीजी (पद्धति)-2, सीबीडीटी
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पीपीएस
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक और समस्त प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. जेएस (टीपीएल)-1 व 2/मीडिया समन्वयक और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
4. डीआईटी (आईटी)/डीआईटी (अंकेक्षण)/डीआईटी (सतर्कता)/एडीजी(पद्धति)-1,2,3,4,5/सीआईटी(सीपीसी बैंग्लोर, सीआईटी टीडीएस) गाजियाबाद
एडीजी(आईटी)/एडीजी(ऑडिट)/एडीजी
5. एडीजी(पीआर,पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ
6. सीबीडीटी का टीपीएल और आईटीए प्रभाग
7. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
"8. वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर incometaxindia.gov.in"
9. www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ और डीजी पद्धति कॉर्नर
10. आईटीबीए वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए आईटीबीए प्रकाशक
(संजीव सिंह)
एडीजी (पद्धति)-2 सीबीडीटी
परिशिष्ट क
वित्तीय लेनदेन के ब्यौरे (एसएफटी) को तैयार करने के दिशानिर्देश
म्युचुयल फंड संबंधी लेनदेनों के लिए वित्तीय लेनदेन के ब्यौरे (एसएफटी) को तैयार करने के दिशानिर्देश निम्नानुसार है :
1. म्युचुयल फंड संबंधी लेनदेनों की समरी फाइल को म्युचुयल फंड से प्राप्ति/आय/हानि के पूर्व प्रस्तुति के लिए प्रयोग किया जाएगा।
2. म्युचुयल फंड लेनदेन समरी को रिर्पोटिंग अवधि के दौरान प्रयोगकर्ता द्वारा प्रारंभ की गई डेबिट लेनदेनों के लिए तैयार किया जाना आवश्यक है। हस्तांतरण के माध्यम से डेबिट के लिए, सूचना न दिए जाने की आवश्यकता है यदि हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरी एक ही व्यक्ति है।
3. एक नाबालिग के मामले में, कानूनी या साधारण अभिभावक (पैन, नाम आदि) का ब्यौरा दिया जा सकता है।
4. एक्सचेंज ट्रेडिड फंड और एक्सचेंज आधारित लेनदेनों के संबंध में डेटा नहीं दिया जा सकता।
5. डेबिट लेनदेन के लिए अनुमानित बिक्री राशि को आरटीए के साथ परिसंपत्ति की सबसे उपयुक्त उपलब्ध मूल्य पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि बिक्री/स्थानांतरण से संबंधित बिक्री संबंधी राशि उपलब्ध न हो तो बिक्री/स्थानांतरण की तिथि पर ऋणमुक्ति प्रस्ताव मूल्य पर विचार किया जा सकता है। करदाता विवरणी को प्रस्तुत करने से पहले बिक्री की राशि को संशोधित करने में सक्षम नही होगा।
6. प्रतिभूति को परिसंपत्ति के प्रकार (अल्प अवधि/दीर्घ अवधि) और लागू होने वाली दर को निर्धारित करते हुए निर्दिष्ट प्रतिभूति श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
7. धारण अवधि (किसी प्रतिभूति के धारण करने की तिथि और बिक्री की तिथि के बीच का अंतर) को अल्पावधि या दीर्घावधि के तौर पर परिसंपत्ति को वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले प्रवेश पहले निर्गम (एफआईएफओ) विधि को धारण की अवधि की गणना और उसके बाद के खरीद की पहचान के लिए प्रयेाग किया जाना चाहिए। धारण की न्यूनतम अवधि से अधिक की अवधि के लिए करदाता द्वारा रखी गई किसी प्रकार की पूंजीगत परिसंपत्ति को अल्पावधि परिसंपत्ति के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा। विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए धारण की अवधि की निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि निम्नानुसार है :
| प्रतिभूति श्रेणी कोड | प्रतिभूति श्रेणी ब्यौरा | न्यूनतम धारण अवधि | |
| ईएमएफ | ईक्विटी ओरिएंटिड म्युचुयल फंड की यूनिट | 12 महीने | |
| यूटीआई | यूटीआई की यूनिट | 12 महीने | |
| ओटीयू | अन्य यूनिट | 36 महीने |
8. हर डेबिट लेनदेन के लिए, इसके बाद के क्रेडिट लेनदेन पहले प्रवेश पहले निर्गम (एफआईएफओ) विधि का प्रयोग करते हुए पहचाना जाना चाहिए। क्रेडिट के लिए अधिग्रहण की अनुमानित लागत आरटीए के साथ उपलब्ध सर्वोत्तम संभव मूल्य पर निर्धारित होनी चाहिए। यदि क्रेडिट/स्थानांतरण से संबंधित अधिग्रहण की कीमत उपलब्ध न हो तो क्रेडिट की अंतिम तिथि के लिए एनएवी लिया जा सकता है। करदाता विवरणी को दाखिल करने से पहले अधिग्रहण की लागत को संशोधित करने में सक्षम होंगे।
9. दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति, 1 फरवरी, 2018 से पहले अर्जित इक्विटी-ओरिएंटिड फंड की यूनिट के तौर पर, के संबंध में अधिग्रहण की समायोजित लागत (i) ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत का अधिकतम और (ii) (क) 31 जनवरी, 2018 तक ऐसी परिसंपत्ति की उचित बाजार कीमत और (ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल की पूर्ण राशि का कम से कम होगा।
10. लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को अधिग्रहण की अनुमानित सूचकांक लागत को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, जहां भी लागू हो।
11. रिर्पोटिंग अवधि के लिए खाताधारकों का ब्यौरा और समरी वैल्यू एमएफ खाता समरी (MF_ACC_SUMM.TXT) में सूचित किया जाना चाहिए।
12. हस्तांतरण के माध्यम से प्रभावित और आरटीए सिस्टम में रिकॉर्ड किए गए ऑफ-मार्किट लेनदेन के साथ वर्ष के दौरान आरटीए द्वारा रिकॉर्ड किए गए लेनदेनों का ब्यौरा म्युचुयल फंड ऑफ-मार्किट लेनदेनों (MF_OFF_TRN.TXT) में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
अनुलग्नक ख
वित्तीय लेनदेन संबंधी विवरण (एसएफटी) प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश
1. रिर्पोटिंग उद्यमों को उनके आंतरिक प्रणाली से निर्धारित प्रारूप में डेटा फाइल को तैयार करना आवश्यक है। रिर्पोटिंग उद्यमों को लॉगिन संबंधी जानकारी (अलग से बताई जानी है) का प्रयोग करते हुए एसएफटीपी सर्वर का प्रयोग करते हुए डेटा फाइल को प्रस्तुत करना आवश्यक है। नामित निदेशक द्वारा एक अलग कंट्रोल स्टेटमेंट (अनुलग्नक ग को संदर्भित करें) पर हस्ताक्षर, सत्यापित और प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कोई फाइल जो मान्यकरण संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा न करती हो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।
3. यदि रिपोर्ट करने वाले उद्यम को अपलोड किए गए डेटा को संशोधित करने की आवश्यक हो तो संशोधित विवरण को प्रस्तुत करना आवश्यक है। संशोधित विवरण में, केवल उन रिपोर्टों को अपलोड किए जाने की आवश्यकता है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। यदि रिर्पोटिंग उद्यम अपलोड किए गए डेटा को हटाना चाहती हो तो हटाया गया अनुरोध प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
अनुलग्नक ग
म्युचुयल फंड लेनदेनों (आरटीए) के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट
| रिकॉर्ड वैल्यू की संख्या | ||
| ए.1 | रिर्पोटिंग उद्यम का नाम | |
| ए.2 | आईटीडीआरईआईएन | |
| ए.3 | पंजीकरण सं. | |
| ए.4 | स्टेटमेंट का प्रकार | |
| ए.5 | स्टेटमेंट नंबर | |
| ए.6 | मूल स्टेटमेंट आईडी | |
| ए.7 | संशोधन का कारण | |
| ए.8 | स्टेटमेंट तिथि | |
| ए.9 | रिर्पोटिंग अवधि आरंभ तिथि | |
| ए.10 | रिर्पोटिंग अवधि अंतिम तिथि | |
| रिकॉर्ड की संख्या | ||
| बी.1 | म्यूचुयल फंड बैच फाइल (MF_BATCH_TXT) | |
| बी.2 | म्यूचुयल फंड खाता सारांश (MF_ACC_SUMM.TXT) | |
| बी.3 | म्यूचुयल फंड लेनदेन सारांश (MF_TRN_SUMM.TXT) | |
| बी.4 | म्यूचुयल फंड ऑफ-मार्किट लेनदेन (MF_OFF_TRN.TXT) | |
| प्रमुख राशियों का जोड़ (म्यूचुयल फंड खाता सारांश को संदर्भित करें) | ||
| सी.1 | शुरूआती कीमत | |
| सी.2 | खरीद कीमत | |
| सी.3 | बिक्री कीमत | |
| सी.4 | अंतिम कीमत | |
मैं, की घोषणा करता हूं कि जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक मुझे लगता है डेटा फाइल में दी गई सूचना सही और पूरी हैं और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार है।
नाम ...............................
पद ...............................
अनुलग्नक घ
डेटा संरचना
सूचना को डेटा फाइल में अपलोड करना आवश्यक है। डेटा फाइल एक रिपोर्ट प्रति लाइन के साथ एएससीआईआई प्रारूप में होना चाहिए। प्रत्येक फाइल में हर फील्ड सीमांकक "I" के साथ सीमांकित होना चाहिए। फाइल में पहले रिकॉर्ड में हैडर टैक्सट शामिल होना चाहिए।
घ.1 म्यूचुयल फंड बैच फाइल (MF_BATCH.TXT)
इस फाइल में रिर्पोटिंग उद्यम, प्रधान अधिकारी और रिर्पोटिंग उद्यम द्वारा फाइलों का ब्यौरा होना चाहिए।
| # | फील्ड का नाम | अनिवार्यता | प्रारूप | टिप्पणी |
| 1. | रिर्पोटिंग उद्यम का नाम | हां | वर्चार (150) | रिर्पोटिंग उद्यम नाम |
| 2. | आईटीडीआरईआईएन | हां | वर्चार (20) | आईटीडी द्वारा आवंटित पंजीकरण संख्या |
| 3. | पंजीकरण संख्या | नही | वर्चार (150) | सेबी पंजीकरण संख्या |
4. |
विवरण प्रकार |
हां |
वर्चार (2) |
एनबी - नया ब्यौरा जिसमें नई सूचना शामिल हो डीबी - हटाया गया ब्यौरा सीबी - संशोधित ब्यौरा जिसमें पहले से जमा की गई सूचना के लिए संशोधन शामिल हो |
| 5. | विवरण संख्या | हां | वर्चार (20) | आंतरिक संदर्भ संख्या रिर्पोटिंग उद्यम के लिए |
| 6. | मूल स्टेटमेंट आईडी | हां | दशमलव (18,0) | मूल विवरण की स्टेटमेंट आईडी जिसे वर्तमान स्टेटमेंट में प्रतिस्थापित, हटाया या संदर्भित किया जा रहा है। यदि स्टेटमेंट नया या किसी पिछले स्टेटमेंट से असंबंधित है तो यहां '0' निर्दिष्ट करें |
| 7. | संशोधन का ब्यौरा | हां | वर्चार (1) | संशोधन के लिए कारण को निर्दिष्ट किया जाना है जब मूल विवरण सही हो (स्वीकार्य वैल्यू को संदर्भित करें) |
| 8. | स्टेटमेंट की तिथि | हां | तिथि | विवरण तिथि डीडी-एमएम-वाईवाईवाईवाई |
| 9. | रिर्पोटिंग अवधि आरंभ तिथि | हां | तिथि | रिर्पोटिंग अवधि का पहला दिन डीडी-एमएम-वाईवाईवाईवाई |
| 10. | रिर्पोटिंग अवधि समाप्ति तिथि | हां | तिथि | रिर्पोटिंग अवधि का अंतिम दिन डीडी-एमएम-वाईवाईवाईवाई |
| 11. | प्रधान अधिकारी पद | हां | वर्चार (150) | |
| 12. | प्रधान अधिकारी पद | हां | वर्चार (150) | |
| 13. | प्रधान अधिकारी पता | हां | वर्चार (500) | |
| 14. | प्रधान अधिकारी मोबाइल | हां | वर्चार (15) | |
| 15. | प्रधान अधिकारी ईमेल | हां | वर्चार (50) |
घ.2. म्यूचुयल फंड खाता सारांश (MF_ACC_SUMM.TXT)
इस फाइल में एक व्यक्ति का ब्यौरा और रिर्पोटिंग अवधि के लिए वित्तीय लेनदेन की समरी वैल्यू शामिल है।
| # | फील्ड का नाम | अनिवार्यता | प्रारूप | टिप्पणी |
| 1. | अनुक्रम संख्या | हां | दशमलव (18,0) | फाइल में प्रत्येक लाइन के लिए प्रचलित अनुक्रम संख्या। इस संख्या को मान्यकरण चेक के दौरान प्रयोग किया जाएगा। |
| 2. | वित्त वर्ष | हां | वर्चार (4) | वित्त वर्ष जिसमें बिक्री लेनदेन को दर्ज किया गया - वाईवाईवाईवाई |
| 3. | रिर्पोटिंग अवधि | हां | तिथि | रिर्पोटिंग अवधि का अंतिम दिन डीडी-एमएम-वाईवाईवाईवाई |
| 4. | एएमसी नाम | हां | वर्चार (100) | एएमसी का नाम |
| 5. | एएमसी कोड | हां | वर्चार (5) | |
| 6. | क्लार्इंट आईडी | हां | वर्चार (20) | रिर्पोटिंग उद्यम द्वारा अनुरक्षित विशिष्ट क्लार्इंट आईडी |
| 7. | क्लार्इंट का पैन | हां | वर्चार (10) | क्लार्इंट का पैन। PANNOTAVBL निर्दिष्ट करें यदि पैन न हो |
| 8. | क्लार्इंट का नाम | हां | वर्चार (250) | पहले धारक का नाम |
9. |
क्लार्इंट का प्रकार |
हां |
वर्चार (1) |
आर-निवासी एन - अनिवासी एफ - फर्म जेड - वर्गीकृत नहीं |
10. |
क्लार्इंड की स्थिति |
हां |
वर्चार (1) |
एम-नाबालिग ओ-अन्य एक्स-वर्गीकृत नही |
| 11. | अभिभावक का नाम | नहीं | वर्चार (250) | अनिवार्य यदि क्लार्इंट स्थिति 'नाबालिग' हो |
| 12. | अभिभावक का पैन | नहीं | वर्चार (250) | अनिवार्य यदि क्लार्इंट की स्थिति 'नाबालिग' हो। PANNOTAVBL निर्दिष्ट करें यदि पैन न हो |
| 13. | क्लार्इंट आधार | नहीं | वर्चार (12) | पहले धारक का आधार |
| 14. | क्लार्इंट की जन्म तिथि | नहीं | तिथि | पहले धारक की डीओबी/डीओआई डीडीएमएमवाईवाईवाईवाई प्रारूप में |
| 15. | क्लार्इंट का पता | हां | वर्चार (400) | पहले धारक का पता |
| 16. | क्लार्इंट का शहर | नहीं | वर्चार (40) | पहले धारक का पता-शहर |
| 17. | क्लार्इंट के शहर का कोड | नहीं | वर्चार (2) | पहले धारक का पता-राज्य (स्वीकार्य वैल्यू को संदर्भित करें) |
| 18. | क्लार्इंट का पिनकोड | नहीं | दशमलव (6,0) | पहले धारक का पता-पिनकोड |
| 19. | क्लार्इंट मोबाइल नंबर | नहीं | वर्चार (15) | पहले धारक का मोबाइल नंबर |
| 20. | क्लार्इंट ईमेल आईडी | नहीं | वर्चार (15) | पहले धारक की ईमेल आईडी |
| 21. | ज्वाइंट होल्डिंग | हां | वर्चार (1) | यदि ज्वाइंट होल्डिंग मौजूद हो (हां/नही) |
| 22. | दूसरे धारक का पैन | नहीं | वर्चार (10) | अनिवार्य है यदि ज्वाइंट होल्डिंग मौजूद हो। NOPANAVBL निर्दिष्ट करें यदि पैन न हो |
| 23. | दूसरे धारक का नाम | नहीं | वर्चार (250) | अनिवार्य है यदि ज्वाइंट होल्डिंग मौजूद हो। |
| 24. | दूसरे धारक की जन्म तिथि | नहीं | तिथि | दूसरे धारक की डीओबी/डीओआई डीडीएमएमवाईवाईवाईवाई प्रारूप में |
| 25. | तीसरे धारक का पैन | नहीं | वर्चार (10) | अनिवार्य यदि ज्वाइंट होल्डिंग मौजूद हो। NOPANAVBL निर्दिष्ट करें यदि पैन न हो |
| 26. | तीसरे धारक का नाम | नहीं | वर्चार (250) | अनिवार्य यदि ज्वाइंट होल्डिंग मौजूद हो। |
| 27. | तीसरे धारक की जन्म तिथि | नहीं | तिथि | डीडी-एमएम-वाईवाईवाईवाई में तीसरे धारक की डीओबी/डीओआई |
| 28. | शुरूआती वैल्यू | हां | दशमलव (18.2) | रिर्पोटिंग अवधि के पहले दिन के अनुसार धारण की कीमत |
| 29. | खरीद कीमत | हां | दशमलव (18.2) | रिर्पोटिंग अवधि के दौरान खरीद कीमत का जोड़ (शुद्ध लेनदेन शुल्क और स्टांप ड्यटी) |
| 30. | लेनदेन प्रभार | हां | दशमलव (18.2) | रिर्पोटिंग अवधि के दौरान मार्किट खरीद का जोड़ |
| 31. | स्टांप ड्यूटी | हां | दशमलव (18.2) | रिर्पोटिंग अवधि के दौरान ऑफ-मार्किट खरीद का जोड़ |
| 32. | बिक्री कीमत | हां | दशमलव (18.2) | रिर्पोटिंग अवधि के दौरान बेचे गए यूनिट का जोड़ (टीडीएस सहित और एसटीटी और एग्जिट लोड को छोड़कर) |
| 33. | एसटीटी | हां | दशमलव (18.2) | रिर्पोटिंग अवधि के दौरान एसटीटी का जोड़ |
| 34. | डिविडेंट भुगतान | हां | दशमलव (18.2) | रिर्पोटिंग अवधि के दौरान प्राप्त डिविडेंट का जोड़ (टीडीएस सहित) |
| 35. | अंतिम कीमत | हां | दशमलव (18.2) | रिर्पोटिंग अवधि के अंतिम दिन होल्डिंग की कुल कीमत |
टिप्पणी : अधिक जानकारी के लिए एसएफटी को तैयार करने के लिए दिशानिर्देशों को संदर्भित करें।
घ. 3 म्यूचुयल फंड लेनदेन सारांश (MF_TRN_SUMM.TXT)
इस फाइल में रिर्पोटिंग अवधि के दौरान बिक्री/डेबिट के संदर्भ में जांच स्तर के लेनदेन का ब्यौरा शामिल होगा।
| # | फील्ड का नाम | अनिवार्यता | प्रारूप | टिप्पणी |
| 1. | अनुक्रम नंबर | हां | दशमलव (18.0) | फाइल में प्रत्येक लाइन के लिए चलित अनुक्रम नंबर। यह नंबर मान्यकरण की जांच के दौरान प्रयोग किए जाऐंगे। |
| 2. | वित्त वर्ष | हां | वर्चार (4) | वित्त वर्ष जिसमें बिक्री लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया - वाईवाईवाईवाई |
| 3. | रिर्पोटिंग अवधि | हां | तिथि | रिर्पोटिंग अवधि का अंतिम दिन डीडी-एमएम-वाईवाईवाईवाई |
| 4. | एएमसी कोड | हां | वर्चार (5) | |
| 5. | क्लार्इंट आईडी | हां | वर्चार (20) | रिर्पोटिंग उद्यम द्वारा अनुरक्षित क्लार्इंट आईडी |
| 6. | क्लार्इंट पैन | हां | वर्चार (10) | धारक का पैन। PANNOTAVBL निर्दिष्ट करें यदि पैन न हो |
| 7. | क्लार्इंट नाम | हां | वर्चार (250) | पहले धारक का नाम |
| 8. | जांच श्रेणी कोड | हां | वर्चार (3) | स्वीकार्य वैल्य को संदर्भित करें |
| 9. | जंच कोड | हां | वर्चार (12) | विशेष जांच कोड (जैसे : आईएसआईएन) कृपया ISINNOTAVBLE निर्दिष्ट करें यदि कोई आईएसआईएन उपलब्ध न हो |
| 10. | जांच नाम | हां | वर्चार (200) | जांच का नाम (स्कीम, योजना और विकल्प) |
| 11. | डेबिट तिथि | हां | तिथि | डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई में डेबिट की तिथि |
12. |
डेबिट टाइप |
हां |
वर्चार (1) |
दिशानिर्देशों को संदर्भित करें ए - एएमसी (छूट) टी- स्थानांतरण |
13. |
क्रेडिट टाइप |
हां |
वर्चार (1) |
दिशानिर्देशों को संदर्भित करें ए - एएमसी (खरीद) टी- स्थानांतरण |
14. |
परिसंपत्ति का प्रकार |
हां |
वर्चार (1) |
दिशानिर्देशों को संदर्भित करें एस - अल्पावधि एल-दीर्घावधि |
| 15. | यूनिट | हां | दशमलव (18,3) | बेची गई या स्थानांतरित यूनिट। दिशानिर्देशों को संदर्भित करें |
| 16. | यूनिट मूल्य | हां | दशमलव (18,2) | अनुमानित बिक्री मूल्य प्रति यूनिट |
| 17. | बिक्री प्रतिफल | हां | दशमलव (18,2) | अनुमानित बिक्री राशि। |
| 18. | सीओए | हां | दशमलव (18,2) | बिना सूचीकरण के अधिग्रहण के अनुमानित लागत। |
| 19. | एफएमवी यूनिट | हां | दशमलव (18,2) | 31.01.2018 तक प्रति यूनिट एफएमवी। दिशानिर्देश संदर्भित करें |
| 20. | कुल एफएमवी | हां | दशमलव (18,2) | 31.01.2018 तक कुल एफएमवी। |
| 21. | समायोजित एफएमवी | नहीं | दशमलव (18,2) | यदि दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति को 01.02.2018 से पहले अर्जित किया गया, बिक्री राशि और कुल एफएमवी का कम से कम। |
| 22. | समायोजित सीओए | नहीं | दशमलव (18,2) | सूचीकरण के बिना अधिग्रहण की लागत (सीओए और समायोजित एफएमवी का अधिकतम) |
| 23. | अनुक्रमित सीओए | नहीं | दशमलव (18,2) | जहां भी लागू हो |
| 24. | एसटीटी | हां | दशमलव (18,2) | एसटीटी |
टिप्पणी : अधिक जानकारी के लिए एसएफटी को तैयार करने के लिए दिशानिर्देशों को संदर्भित करें।
डी.4 म्यूचुयल फंड ऑफ-मार्किट लेनदेन (MF_OFF_TRN.TXT)
इस फाइल में वर्ष के दौरान एक व्यक्ति/क्लार्इंट के लिए रिकॉर्ड किए गए ऑफ-मार्किट लेनदेन का ब्यौरा शामिल है।
| # | फील्ड का नाम | अनिवार्यता | प्रारूप | टिप्पणी |
| 1. | अनुक्रम नंबर | हां | दशमलव (18,0) | फाइल में प्रत्येक लाइन के लिए चलित अनुक्रम नंबर |
| 2. | वित्त वर्ष | हां | वर्चार (4) | |
| 3. | रिर्पोटिंग अवधि | हां | तिथि | रिर्पोटिंग अवधि का अंतिम दिन |
| 4. | स्थानांतरण तिथि | हां | तिथि | तिथि प्रारूप - डीडी-एमएम-वाईवाईवाईवाई |
| 5. | स्थानांतरणकर्ता एएमसी कोड | हां | वर्चार (5) | |
| 6. | स्थानांतरणकर्ता क्लार्इंट आईडी | हां | वर्चार (20) | |
| 7. | स्थानांतरणकर्ता पैन | हां | वर्चार (10) | PANNOTAVBL निर्दिष्ट करें यदि पैन न हो |
| 8. | स्थानांतरणकर्ता का नाम | हां | वर्चार (250) | पहले धारक का नाम |
| 9. | स्थानांतरी एएमसी कोड | हां | वर्चार (5) | |
| 10. | स्थानांतरी क्लार्इंट आईडी | हां | वर्चार (20) | |
| 11. | स्थानांतरी पैन | हां | वर्चार (10) | |
| 12. | स्थानांतरी का नाम | हां | वर्चार (250) | |
| 13. | सुरक्षा श्रेणी कोड | वर्चार (3) | स्वीकार्य वैल्यू को संदर्भित करें | |
| 14. | सुरक्षा कोड | हां | वर्चार (12) | विशेष सुरक्षा कोड (उदाहरण आईएसआईएन) |
| 15. | सुरक्षा नाम | हां | वर्चार (200) | सुरक्षा का नाम |
| 16. | स्थानांतरित मात्रा | हां | दशमलव (18.3) | स्थानांतरित यूनिटों की संख्या |
| 17. | प्रतिवेदित राशि | नहीं | दशमलव (18.2) | प्रतिदिन के अंत में प्रति ईकाई |
| 18. | ईओडी यूनिट मूल्य | हां | दशमलव (18.2) | स्थानांतरण की तिथि पर छूट प्रस्ताव मूल्य (एग्जिट लोड समायोजित एनएवी) |
| 19. | ईओडी वैल्यू | हां | दशमलव (18.2) | अनुमानित लेनदेन राशि (दिन के अंत में मूल्य) |
| 20. | कारण कोड | हां | वर्चार (3) | स्वीकार्य वैल्यू को संदर्भित करें |
| 21. | कारण | हां | वर्चार (100) | कारण |
टिप्पणी : अधिक जानकारी के लिए एसएफटी को तैयार करने के लिए दिशानिर्देशों को संदर्भित करें।
स्वीकार्य वैल्यू - ब्यौरा प्रकार
| # | कोड | ब्यौरा |
| 1. | एनबी | नया बैच (ब्यौरा) जिसमें नई सूचना शामिल है |
| 2. | डीबी | डिलीट बैच (स्टेटमेंट) |
| 3. | सीबी | करेक्शन बैच (स्टेटमेंट) जिसमें पहले से प्रस्तुत सूचना के लिए संशोधन शामिल है |
स्वीकार्य वैल्यू - संशोधन के लिए कारण
| # | कोड | ब्यौरा |
| 1. | ए | मूल स्टेटमेंट की रसीद में कई गलतियां है जिन्हें सुधारा जा रहा है |
| 2. | बी | मूल स्टेटमेंट में गलतियों को अपने आप ठीक किया जा रहा है |
| 3. | सी | संशोधन रिपोर्ट अतिरिक्त सूचना के कारण प्रस्तुत की जा रही है |
| 4. | एन | लागू नहीं है चूंकि यह एक नया ब्यौरा/परीक्षण डेटा है/रिपोर्ट करने के लिए कोई डेटा नहीं है |
| 5. | जेड | अन्य कारण |
स्वीकार्य वैल्यू - जांच श्रेणी कोड
| # | जांच श्रेणी कोड | ब्यौरा |
| 1. | ईएमएफ | इक्विटी ओरिएंटिड म्यूचुयल फंड की यूनिट |
| 2. | यूटीआई | यूटीआई की यूनिट |
| 3. | ओटीयू | अन्य यूनिट |
स्वीकार्य वैल्यू - लेनदेन संबंधी कारण
| # | कारण कोड | कारण संबंधी ब्यौरा |
| 1. | टीआरडी | हस्तांतरण (एक धारक की मृत्यु की स्थिति में धारण का परिवर्तन) |
| 2. | ओटीएच | अन्य |
| 3. | जेडजेडजेड | निर्दिष्ट नहीं |
स्वीकार्य वैल्यू - स्टेट कोड़
| # | राज्य/संघशासित प्रदेश | कोड |
| 1. | अंडमान और निकोबार | एएन |
| 2. | आंध्र प्रदेश | एपी |
| 3. | अरूणाचल प्रदेश | एआर |
| 4. | असम | एएस |
| 5. | बिहार | बीआर |
| 6. | चंडीगढ़ | सीएच |
| 7. | दादर व नगर हवेली | डीएन |
| 8. | अंडमान और दीव | डीडी |
| 9. | दिल्ली | डीएल |
| 10. | गोवा | जीए |
| 11. | गुजरात | जीजे |
| 12. | हरियाणा | एचआर |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | एचपी |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | जेके |
| 15. | कर्नाटक | केए |
| 16. | केरल | केएल |
| 17. | लक्षद्वीप | एलडी |
| 18. | मध्य प्रदेश | एमपी |
| 19. | महाराष्ट्र | एमएच |
| 20. | मणिपुर | एमएन |
| 21. | मेघालय | एमएल |
| 22. | मिजोरम | एमजेड |
| 23. | नागालैंड | एनएल |
| 24. | ओडिशा | ओआर |
| 25. | पोंडीचेरी | पीवाई |
| 26. | पंजाब | पीएन |
| 27. | राजस्थान | आरजे |
| 28. | सिक्किम | एसके |
| 29. | तमिलनाडू | टीएन |
| 30. | तेलंगाना | टीएस |
| 31. | त्रिपुरा | टीआर |
| 32. | उत्तर प्रदेश | यूपी |
| 33. | पश्चिम बंगाल | डब्ल्यूबी |
| 34. | लद्दाख | एलए |
| 35. | छत्तीसगढ़ | सीजी |
| 36. | उत्तराखंड | यूके |
| 37. | झारखंड | जेएच |
तालिका - पूंजीगत प्राप्ति सूचकांक सारणी
| वित्त वर्ष | लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) |
| 2001-02 (मूल वर्ष) | 100 |
| 2002-03 | 105 |
| 2003-04 | 109 |
| 2004-05 | 113 |
| 2005-06 | 117 |
| 2006-07 | 122 |
| 2007-08 | 129 |
| 2008-09 | 137 |
| 2009-10 | 148 |
| 2010-11 | 167 |
| 2011-12 | 184 |
| 2012-13 | 200 |
| 2013-14 | 220 |
| 2014-15 | 240 |
| 2015-16 | 254 |
| 2016-17 | 264 |
| 2017-18 | 272 |
| 2018-19 | 280 |
| 2019-20 | 289 |
| 2020-21 | 301 |
अनुलग्नक ड़
मान्यकरण नियम
गलतियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है
| गलतियां | रिकॉर्ड या रिपोर्ट स्तर की गलतियां जिनको विशेष त्रुटि कोड के अनुसार प्रयोगकर्ताओं द्वारा समाधान किया जाने की आवश्यकता है |
| कमियां | रिर्पोटिंग उद्यम को सही करने की जरूरत है और संशोधित ब्यौरे में दुबारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत है |
| अपवाद | अपवाद की सूचना देने वाला व्यक्ति/उद्यम द्वारा मूल्यांकन होना चाहिए और यदि कोई सूचना उपलब्ध है तो सूचना देने वाला उद्यम सूचना दे सकता है। यदि किसी प्रकार की गलती नोटिस होती है तो सूचना देने वाले उद्यम को एक संशोधन का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए गलती को संशोधित करने की जरूरत है |
सत्यापन नियम निम्नानुसार है :
| क्र.सं. | गलती संबंधी संदेश | त्रुटि प्रकार | फाइल निरस्ती |
| 1. | कंट्रोल स्टेटमेंट वैल्यू में मिलान न होना | गलती | हां |
| 2. | प्रस्तुत की गई फाइल में अनुक्रमिक संख्या बढ़ती अनुक्रमिक संख्या में न हो | गलती | हां |
| 3. | खाता का छोटा ब्यौरा बताए गए लेनदेन में नही बताया गया | कमी | नहीं |
| 4. | अनिवार्य फील्ड रिक्त हो | कमी | नहीं |
| 5. | बताया गया अमान्य पैन | अपवाद | नहीं |
| 6. | अतिरिक्त राशि संबंधी सूचना | अपवाद | नहीं |
| 7. | अन्य प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ मिलान के बाद ज्ञात हुई असंगति | अपवाद | नहीं |

