आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 31/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1954(अ)

अधिसूचना तिथि

31/07/2014

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/07/2014

 अधिसूचना संख्या 31/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1954(अ)

अधिसूचना

नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014

का. आ. 1954 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17.11.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2907 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 'जामिया इस्लामिया इस्हातुल उलूम, अमलीबारी मोल्गी रोड, जिला नंदूरबर, ए/पी एक्कलकुवा, महाराष्ट्र-425415'' द्वारा ''वर्तमान क्रियाकलापों कोबनाए रखने एवं विस्तार'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 20 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3127 (अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 17.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 35.22 करोड़ रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 17.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35.22 करोड़ रुपये करने की भी सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा, (i) ''जामिया इस्लामिया इस्हातुल उलूम, अमलीबारी मोल्गी रोड, जिला नंदूरबर, ए/पी एक्कलकुवा, महाराष्ट्र-425415'' द्वारा चलार्इ जा रही 'वर्तमान क्रियाकलापों को बनाए रखने एवं विस्तार'' की परियोजना अथवा स्कीम को आगे एक वर्ष की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अधिसूचित करती है और (ii) उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 2907 (अ) दिनांक 17.11.2009 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामत:-

'उक्त अधिसूचना की सारणी क्रम सं. (3), के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में ''17 करोड़ रुपए'' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर ''35.22 करोड़ रुपए'' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 31/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)