आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना सं. 28/2015

अधिसूचना तिथि

24/03/2015

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/03/2015

 अधिसूचना सं. 28/2015

अधिसूचना

नर्इ दिल्ली, 24 मार्च, 2015

का.आ. 823(अ).-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "बिहार विद्युत विनियामक आयोग" बिहार सरकार द्वारा गठित आयोग को उक्त आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात :-

(क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) विद्युत में लाइसेंसधारी से लाइसेंस फीस के रूप में प्राप्त राशि;

(ग) एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस के रूप में प्राप्त राशि; और

(घ) सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज और प्राप्त फीस।

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; कि बिहार, विद्युत विनियामक आयोग:-

(क) कोर्इ भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता है;

(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और

(ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना सं. 28/2015/फा.सं. 196/41/2013-आयकर नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक