आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 28/2014 [एफ सं.142/2/2014-टीपीएल]/का.आ. 1418(अ)

अधिसूचना तिथि

30/05/2014

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/05/2014

 अधिसूचना संख्या 28/2014 [एफ सं.142/2/2014-टीपीएल]/का.आ. 1418(अ)

(भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए असाधारण, भाग 2, धारा 3, उप-धारा (2))

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड)

अधिसूचना

नर्इ दिल्ली, मर्इ का 30 वां दिन, 2014

आयकर

का.आ. 1418(अ) - आयकर, 1961 (1961 के 43) की धारा 295 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके द्वारा, आयकर नियमों 1962, को संशोधित करने के लिए आगे निम्मलिखित नियम बनाती है-

1. (1) इन नियमों, आयकर (6वें संशोधन) नियम, 2014 कहा जा सकता है।

(2) ये, अप्रैल महीने के 1 दिन, 2014 से प्रभाव के साथ आंशिक रूप से लागू हो जाएंगे।

2. आयकर नियमों, 1962 में, (बाद में बताए गए नियमों के रूप में), नियम 12 में, उप-नियम (2) में, इस प्रावधान में -

(क) धारा10क अभिव्यक्त के बाद, धारा 10कक अभिव्यक्त को डाला जाएगा।

(ख) धारा 44कख की अभियक्ति के बाद, धारा44घक अभिव्यक्त, धारा50ख को डाला जाएगा।

(ग) धारा 115टख या अभिव्यक्त करने के लिए, धारा115टख या धारा 115फभ अभिव्यक्ति, प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. बताए गए नियमों में, परिशिष्ट-2 में, प्रपत्र आर्इटीआर-3, प्रपत्र आर्इटीआर-4, प्रपत्र आर्इटीआर-5, प्रपत्र आर्इटीआर-6 और प्रपत्र आर्इटीआर - 7 के लिए, निम्मलिखित प्रपत्र, क्रमश: स्थापित किये जाएंगे, जिनके नाम हैं:-

(अधिसूचना संख्या 28/2014, एफ.संख्या 142/2/2014 - टीपीएल)

(गौरव कनौजिया)

भारत सरकार के निदेशक

नोट: प्रधान नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, धारा-3, उप-धारा (2) अनुसार अधिसूचना संख्या एस.ओ. 969(ड़), दिनांकित 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित हुआ और आयकर (5वां संशोधन) नियम, अनुसार अधिसूचना एस.ओ. संख्या 1297 (ड़) दिनांकित 16 मर्इ, 2014 के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

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