अधिसूचना संख्या 21/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1944(अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 21/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1944(अ)
अधिसूचना तिथि
31/07/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/07/2014
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014
का. आ. 1944 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.11.2005 की अधिसूचना सं. का. आ. 1586 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने ''मोहन फाउंडेशन, ए-81, अन्ना नगर, चेन्नर्इ-600102'' द्वारा ''बहु-अंग हारवेस्टिंग एवं शेयरिंग नेटवर्क इन इंडिया'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 1.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 4 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 06.10.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2036 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 27.04.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 883 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;
और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;
और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की थी।
इसलिए, अब केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''मोहन फाउंडेशन, ए-81, अन्ना नगर, चेन्नर्इ-600102' द्वारा चलार्इ जा रही ''बहु-अंग हारवेस्टिंग एवं शेयरिंग नेटवर्क इन इंडिया' की परियोजना अथवा स्कीम को 1.97 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोर्इ परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।
[सं. 21/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]
मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

