अधिसूचना संख्या 20/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1943(अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 20/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1943(अ)
अधिसूचना तिथि
31/07/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/07/2014
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014
का. आ. 1943 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 जून, 1996 की अधिसूचना सं. का. आ. 399 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने ''सर्वोदय आरोग्य निधि हार्इवे, रधनपुर, जिला पाटन, गुजरात-385340' द्वारा 'सर्वोदय नेत्र अस्पताल/नेत्र कैम्पस रधनपुर, गुजरात तथा राजस्थान हेतु आँख के ऑपरेशन के लिए उपकरण/यंत्र' की परियोजना को 67 लाख रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 21.08.2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 869 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 से प्रारम्भ वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 09.05.2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 531 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारम्भ वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 26.10.2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1825 (अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 से प्रारम्भ वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 232 (अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1089 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;
और जबकि दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 232 (अ.) द्वारा अनुमानित लागत को दिनांक 06.06.1996 की अधिसूचना सं. का. आ. 399 (अ) में संशोधन करके 67 लाख रुपये से बढ़ाकर 125 लाख रुपये कर दिया गया था;
और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;
और जबकि परियोजना लागत के 125 लाख रुपये से बढ़कर 250 लाख रुपये होने की संभावना है;
और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 125 लाख रुपये से बढ़ाकर 250 लाख रुपये करने की भी सिफारिश की है;
इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, (i) 'सर्वोदय आरोग्य निधि, हार्इवे, रधनपुर, जिला पाटन, गुजरात-385340' द्वारा चलार्इ जा रही ''सर्वोदय नेत्र अस्पताल/नेत्र कैम्पस रधनपुर, गुजरात तथा राजस्थान हेतु आँख के ऑपरेशन के लिए उपकरण/यंत्र' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्ष की अवधि अर्थात् 2015-16 तथा 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और (ii) उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 399 (अ.) दिनांक 06.06.1996 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामत:-
'उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 3 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '125 लाख रुपये' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '250 लाख रुपए', अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
[सं. 20/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]
मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

