अधिसूचना संख्या 19/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1942(अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 19/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1942(अ)
अधिसूचना तिथि
31/07/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/07/2014
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014
का. आ. 1942 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.12.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 3021 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने ''जनहित, अनंत क्रूपा, सं. 8-1-336, नीलकंठेश्वरा नगर, एन. जी. ओ, कॉलोनी, रायचूर 584103' द्वारा 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लघु-वित्त कार्यक्रम, समुदाय सशक्तिकरण परियोजना, छुड़ाये गये बच्चों के लिए आश्रय ग्रह और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 5.03 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 16 पर अधिसूचित किया था;
और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;
और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की थी।
इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा, ''जनहित, अनंत क्रूपा, सं. 8-11-336, नीलकंठेश्वरा नगर, एन. जी. ओ कॉलोनी, रायचुर 584103' द्वारा चलार्इ जा रही 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लघु-वित्त कार्यक्रम, समुदाय सशक्तिकरण परियोजना, छुड़ाये गये बच्चों के लिए आश्रय ग्रह और 50 लाख रुपये की कार्पस निधि की परियोजना अथवा स्कीम को, 5.03 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोर्इ परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है परन्तु इस निर्देश के साथ कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग (1) के तहत कोर्इ प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
[सं. 19/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]
मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

