आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 16/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1939(अ)

अधिसूचना तिथि

31/07/2014

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/07/2014

 अधिसूचना संख्या 16/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1939(अ)

अधिसूचना

नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014

का. आ. 1939 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.5.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1052 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर वैद्यकिया प्रतिष्ठान, गजानन महाराज मंदिर, गरखेड़ा परिसर, औरंगाबाद द्वारा ''जीवन ज्योति-दी हीलिंग टच विस्तार परियोजना'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 1880.66 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 12.3.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 643 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 1880.66 लाख से बढ़ाकर 2000 लाख रुपए होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 1880.66 लाख रुपए से बढ़ाकर 2000 लाख रुपए करने की सिफारिश की थी।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा दिनांक 11.5.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1052 (अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के रूप में अनुमति दी जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित तालिका में क्रम. सं. (3), कालम (4) में, ''1880.66 लाख रुपए'' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए ''2000 लाख रुपए'' अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 16/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)