अधिसूचना 1/2023 : 2021 की अधिसूचना 2 के लिए परिशिष्ट : ब्याज आय के लिए वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) के ब्यौरे को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश (रू. 5,000/- की सीमा की समाप्ति)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना 1/2023
अधिसूचना तिथि
05/01/2023
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/01/2023
डीजीआईटी(एस)/एडीजी(एस)-2/रिर्पोटिंग पोर्टल/2021/180
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
2023 की अधिसूचना 1
नई दिल्ली, 05/01/2023
2021 की अधिसूचना 2 के लिए परिशिष्ट : ब्याज आय के लिए वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) के ब्यौरे को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश (रू. 5,000/- की सीमा की समाप्ति)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक और नियम 114ड़ निर्दिष्ट प्रतिवेदी व्यक्तियों से वित्तीय लेनदेन ब्यौरा (एसएफटी) प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है। आय की विवरणी को पहले से प्रस्तुत करने के लिए, सीबीडीटी ने ब्याज आय से संबंधित सूचना की सूचना शामिल करने के लिए अधिसूचना सं. 16/2021 दिनांक 12.03.2021 को जारी किया था। ब्याज आय के लिए वित्तीय लेनदेन के ब्यौरे (एसएफटी) को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश 2021 की अधिसूचना सं. 2 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे।
2. नियम 114ड़ के उप-नियम (4)(ख) के अनुसार आयकर महानिदेशक (पद्धति) सुरक्षित कैप्चर और डेटा के हस्तांतरण, बदलती और उपयुक्त सुरक्षा कार्यान्वयन, आर्काइवल और बहाली संबंधित नीतियों के लिए प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, डेटा संरचना और मानकों को निर्दिष्ट करेंगे।
3. परिशिष्ट क के टिप्पणी कॉलम बिंदु 1 - निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का ब्यौरा (एसएफटी) को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश "सूचना सभी खातों/जमाधारकों के लिए सूचित की जानी है जहां कुल ब्याज वित्त वर्ष में रू. 5,000/- प्रति व्यक्ति से अधिक है"
4. अनुलग्नक 4 के टिप्पणी कॉलम एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है और निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है "सूचना सभी खातों/जमाधारकों के लिए सूचित की जानी है जहां कोई ब्याज जनधन खातों को छोड़कर वित्त वर्ष में जीरो प्रति खाते से अधिक है"
5. उक्त निर्दिष्ट परिवर्तनों को देखते हुए 2021 की अधिसूचना सं. 2 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 में निर्दिष्अ सीमा समाप्त हो गई है और यह परिशिष्ट 05/01/2023 से प्रभावी नही होगा।
गोविंद लाल
डीजीआईटी (पद्धति)-2, सीबीडीटी
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली का पीपीएस
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक और सभी मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक . अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. जेएस (टीपीएल)-1 व 2/मीडिया समन्वयक और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
4. एडीजी(आईटी)/एडीजी(ऑडिट)/एडीजी(सतर्कता)/एडीजी(पद्धति)-1,2,3,4,5,6/सीआईटी(सीपीसी) बैंगलौर, आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस), गाजियाबाद
5. एडीजी (पीआर,पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ
6. सीबीडीटी का टीपीएल और आईटीए प्रभाग
7. भारतीय सनदी लेखागार संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
8. वेब मैनेजर वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर चस्पा करने के लिए
9. www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ और डीजीआईटी (एस) कॉर्नर
10. आईटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आईटीबीए प्रकाशक

