आय घोषणा योजना 2016 के अंतर्गत भुगतान की स्वीकृति
परिपत्र सं.
No.RB/CIR/IDS/1507
परिपत्र की तिथि
28/11/2016
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/11/2016
भारतीय बैंक संघ
सं. आरबी/सीआर्इआर/आर्इडीएस/1507
28 नवंबर,2016
सदस्य बैंकों के मुख्य कार्यकारी
महोदय/महोदया,
आय घोषणा योजना 2016 के अंतर्गत भुगतान की स्वीकृति
कृपया आर्इडीएस 2016 के अंतर्गत भुगतान को स्वीकृत करने पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संलग्न आत्म-व्याख्यात्मक र्इमेल को संदर्भित करें।
इस संबंध में, हम रू. 500/- और रू. 1000/- की श्रेणी में मौजूदा बैंक नोट के कानूनी टेंडर प्रकार की निरस्ती पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (https://www.rbi.org.in/scripts/FAQview.aspx?Id=119) पर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं।
उक्त एफएक्यू में प्रश्न सं. 22(I) स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता है कि बैंक कर तथा जुर्माने के भुगतान के लिए पुराने रू. 500 के नोट को स्वीकार कर सकता है। इसलिए, कोर्इ संदेह नहीं होना चाहिए कि इन नोटों को 15 दिसंबर, 2016 तक आय घोषणा योजना, 2016 के अंतर्गत कर, अधिभार तथा जुर्माने के भुगतान के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
बैंकों को सख्ती से इन निर्देशों का पालन करना चाहिए तथा बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शाखाएं एफएक्यू के बारे में जागरूक हों।
भवदीय,
के. उन्नीकृष्णन
मुख्य कार्यकारी (अधिकारिक)

