आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-97/2010 [का. आ. 3072(अ)]

अधिसूचना तिथि

30/12/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/12/2010

अधिसूचना: एनसी-97/2010 [का.आ. 3072(अ)], तारीख: 30-12-2010

अधिसूचना

आयकर अधिनियम

धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख) के सिवा, आयकर अधिनियम, 1961 की - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - 1501 No.SO अधिसूचना में संशोधन (ई), 7-9 दिनांकित - 2007

अधिसूचना NO.97/2010 [F.NO.V.27015/4/2010-SO (NAT.COM)] / तो 3072 (ई), 30-12-2010 दिनांक

जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 1501 (ई), दिनांक 7 सितंबर 2007, की अधिसूचना द्वारा, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 11 में अधिसूचित किया था, तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में बच्चों बच्चों एशियाई मिशन सोसायटी, Kanglatongbi-795151, मणिपुर, द्वारा शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के उत्थान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के साथ शुरुआत;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत बढ़ाने की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या स्कीम.रुपये के लिए 10.00 करोड़. 23.92 करोड़.

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है - योजना या परियोजना, "शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के उत्थान", बच्चों बच्चों एशियाई मिशन सोसायटी, Kanglatongbi-795151, मणिपुर, 2010 से शुरू तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में द्वारा किया जा रहा है 11 यानी 2010-11, 2011-12 और 2012-13;

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 7 सितंबर 2007 दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 1501 (ई),,, हरजाना:

कहा अधिसूचना में क्रम संख्या 2 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 10.00 करोड़'', पत्र, आंकड़े और शब्द "रु. 23.92 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

एनएन