आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-82/2010 [का. आ. 2528(अ)]

अधिसूचना तिथि

11/10/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/10/2010

अधिसूचना: एनसी-82/2010 [का.आ. 2528(अ)], तारीख: 11-10-2010

धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 82/2010 [F.NO. V.27015/3/2010-SO (NAT.COM)] / तो 2528 (ई), 11-10-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 466 (ई) के लिए स्पष्टीकरण की (1) (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 29 मार्च 2007, दिनांक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 21 में अधिसूचित किया था, "(मैं) चल रहा है और Prasanthigram (आंध्र प्रदेश) में है और कम से हायर मेडिकल साइंसेज के श्री सत्य साई संस्थान का रखरखाव Whitefield, बंगलौर (कर्नाटक), (द्वितीय) चल रहा है और श्री सत्य साई मोबाइल अस्पताल का रखरखाव, (iii) श्री सत्य साईं मेडिकल ट्रस्ट, वृंदावन, Kadugodi पोस्ट, बंगलौर द्वारा ट्रस्ट "के लिए एक कोष का निर्माण - 560 067, के रूप में एक वित्तीय वर्ष 2007-08 और जो शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना आगे अधिसूचना सं बढ़ाया गया था तो 1148 (ई) 17 मई 2010 दिनांकित, वित्तीय वर्ष 2010 के शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए - 11, यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से स्थानांतरित करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा के लिए श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के लिए श्री सत्य साईं मेडिकल ट्रस्ट से कहा कि परियोजना या योजना की:

अधिसूचना संख्या के तहत मान्यता (i) स्थानांतरण अतः 1148 (ई) 01/12/2010 से दान जुटाने के लिए श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के लिए अनुमति के साथ श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट को श्री साई मेडिकल ट्रस्ट से 17 मई 2009, दिनांक 31/03/2013 को.

(द्वितीय) श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के लिए श्री सत्य साईं मेडिकल ट्रस्ट से 30-11-2010 पर के रूप में इस परियोजना की संपत्ति और देनदारियों का स्थानांतरण.

(Iii) रुपये के संशोधित आवंटन के साथ इस परियोजना के स्थानांतरण.चल रहा है और रखरखाव खर्च और रुपये की दिशा में 93.2 करोड़ रुपए था. कॉरपस फंड की ओर से 100 करोड़ रुपए है.

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), कि इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना "(मैं) चल रहा है और Prasanthigram (आंध्र प्रदेश) में और वाइटफील्ड में हायर मेडिकल साइंसेज के श्री सत्य साई संस्थान के रखरखाव, बंगलौर (कर्नाटक), (द्वितीय) चल रहा है और श्री सत्य साई मोबाइल अस्पताल का रखरखाव, (iii ) ट्रस्ट के लिए एक कोष का निर्माण - से प्रभावी श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट "," श्री सत्य साईं मेडिकल ट्रस्ट, वृंदावन, Kadugodi पोस्ट, बंगलौर द्वारा किया जा रहा है, जो 560 067, आगे से, से बाहर किया जाएगा " रुपये के संशोधित परियोजना लागत के साथ 2010/01/12.चल रहा है और रखरखाव खर्च और रुपये की दिशा में 93.2 करोड़. कॉरपस फंड की ओर से 100 करोड़ रुपए है. अनुमोदित परियोजना 30-11-2010 पर के रूप में अपनी मौजूदा परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ स्थानांतरित करने की अनुमति दी है, "श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट" के लिए.

एनएन