एनसी-8/2011 [का. आ. 849(अ)] : अधिसूचना: एनसी-8/2011 [का. आ. 849(अ)], तारीख: 27-4-2011
अधिसूचना सं.
एनसी-8/2011 [का. आ. 849(अ)]
अधिसूचना तिथि
27/04/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/04/2011
निर्दिष्ट कार्यक्रम चलाने के द्वारा श्री सीजे फर्नांडीज, CHOORAVILLA यूसुफ डेवलपमेंट फाउंडेशन, बंगलूरू धारा 35AC के तहत पात्र योजना या परियोजना के रूप में अधिसूचित
धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना NO.8/2011 [F.NO.V-27015/1/2011-SO (NAT.COM)] / तो 849 (ई), 27-4-2011 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO1237 (ई), उप - धारा के तहत जारी 28 अक्टूबर 2003, दिनांक (1) से स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार क्रमांक 1 में अधिसूचित किया था, स्कूल और औषधालय भवनों के "निर्माण, फर्नीचर, उपकरणों और विशेष रूप से महिलाओं को गरीब और हाशिए के समेकित विकास की खरीद और श्री सीजे फर्नांडीज, Chooravilla यूसुफ डेवलपमेंट फाउंडेशन, नं 54, रेस्ट हाउस अपार्टमेंट, रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर द्वारा Trikkadavoor में बच्चों "- 560001, निर्धारण वर्ष 2004-05 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में , आगे अधिसूचना संख्या SO1597 (ई) बढ़ाया वित्तीय वर्ष 2006-07 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए 14 नवंबर 2005 दिनांकित और 4 जून दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1309 (ई), बढ़ा दी गई है जो किया गया था जो, वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2008;
जबकि अधिसूचना संख्या इतनी 1261 (ई) द्वारा, दिनांक 18 मई 2009 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये से यानी 1017.53 लाख,.रुपये की संचित निधि सहित 605.23 लाख. रुपये के लिए 320 लाख. रुपये की संचित निधि सहित 1622.76 लाख. 560 लाख.
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम आठ साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
(एक - अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख), 1961 (1961 का 43), के साथ पठित ) एतद्द्वारा योजना या परियोजना "स्कूल और डिस्पेंसरी के भवनों का निर्माण, फर्नीचर, उपकरणों और Trikkadavoor में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को गरीब और हाशिए के समेकित विकास की खरीद" श्री सीजे फर्नांडीज, Chooravilla यूसुफ विकास द्वारा किया जा रहा है, जो सूचित करता है फाउंडेशन, नं 54, रेस्ट हाउस अपार्टमेंट, रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर - 560001 रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना.रुपये की संचित निधि सहित 1622.76 लाख. यानी, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 560 लाख,.
एनएन

