आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

एनसी-78/2011 [का. आ. 1398(अ)]

अधिसूचना तिथि

14/06/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/06/2011

अधिसूचना: एनसी-78/2009 [का. आ. 1398(अ)], तारीख: 14-06-2011

धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - भगवान MANAWEER VIKLANG सहायता समिति, राजस्थान - अधिसूचना में संशोधन नहीं. SO739 (ई), 1999/10/09 दिनांक

अधिसूचना सं. 78/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1398 (ई), 14-6-2011 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) संख्या SO739 (ई) की अधिसूचना द्वारा, उप - धारा के तहत जारी 10 सितम्बर 1999, दिनांक (1) से स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 7 में अधिसूचित किया था, "amputees, पोलियो प्रभावित विकलांग व्यक्तियों, सुनवाई के कठिन, दवाओं के लिए कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास एड्स के प्रावधान और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेष जूते, वित्तीय एड्स और स्वरोजगार और भगवान Manaveer Viklang सहायता समिति, सवाई मानसिंह अस्पताल कैम्प, जयपुर 302 004, राजस्थान ने जयपुर, राजस्थान "में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अन्य सहायता के विभिन्न प्रकार, - निर्धारण वर्ष 2003 के शुरुआत में तीन साल की अवधि के लिए 22 जनवरी 2003 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या SO66 (ई), बढ़ाया गया था जो निर्धारण वर्ष 2000-01 से आरंभ होने में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 04 और जो, आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1609 (ई) बढ़ाया finacial वर्ष 2005-06 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 14 नवंबर 2005 दिनांकित और 21 जनवरी दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या SO250 (ई), बढ़ा दी गई है जो किया गया था वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे 2009;

जबकि अधिसूचना संख्या तो द्वारा 1609 (ई), 14 नवम्बर 2005 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित. रुपये के लिए 350.00 लाख. 650.00 लाख और अधिसूचना संख्या SO250 (ई), 21 जनवरी 2009 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित.रुपये के लिए 6.50 करोड़. 11.50 करोड़;

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम बारह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

और, जबकि, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से आयकर नियमों के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है 1962 में तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना को विस्तार देने और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन के लिए. रुपये के लिए 11.50 करोड़. 23.00 करोड़;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड के साथ पढ़ा (ख) खंड 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), -

(क) एतद्द्वारा amputees, पोलियो प्रभावित विकलांग व्यक्तियों, कुष्ठ रोग से वित्तीय एड्स और के लिए अन्य सहायता के विभिन्न प्रकार के पीड़ित व्यक्तियों को सुनवाई, दवाओं और विशेष जूते की कड़ी को कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास एड्स की योजना या परियोजना "प्रावधान सूचित करता है स्वरोजगार और वित्तीय वर्ष के साथ शुरू में तीन साल की अवधि के लिए आगे भगवान Manaveer Viklang सहायता समिति, सवाई मानसिंह अस्पताल कैम्प, जयपुर -302 004 द्वारा किया जा रहा जयपुर, राजस्थान "में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास 2011-12 यानी, वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14; और

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव, करने के लिए 10 सितम्बर 1999, दिनांक, कहा अधिसूचना संख्या SO739 (ई) संशोधन: -

कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 7 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जानी करने के लिए अधिकतम लागत से संबंधित. 11.50 करोड़ "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 23.00 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.


एनएन