आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-70/2010 [का. आ. 1797(अ)]

अधिसूचना तिथि

21/07/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/07/2010

अधिसूचना: एनसी-70/2010 [का.आ. 1797(अ)], तारीख: 21-07-2010

सूचनाएं

आयकर अधिनियम

धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 70/2010 [एफ सं. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)] / तो कोई. 1797 (ई), 21-7-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 791 (ई), उप - धारा के तहत जारी 18 सितम्बर 1995, दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC केन्द्र सरकार ने अहमदाबाद, गुजरात सरवर मंडल, कमरा नं 15, 1 से गुजरात में गरीब और बेसहारा मरीजों को नि: शुल्क चिकित्सा सहायता के लिए, क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट किया था मंजिल, Himavan, समाज कल्याण केन्द्र, शांति कुंज सोसायटी, Pritamari मार्ग के पास Paldi, अहमदाबाद -6 आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में तो 686 ( ई), आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 11 अगस्त 1998 दिनांकित अतः 561 (ई), मूल्यांकन के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 20 जून, 2001 दिनांकित अतः 796 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो वर्ष 2002-03, वित्त वर्ष 2004-05 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 5 जुलाई 2004 दिनांकित और आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1152 (ई) बढ़ा दी गई है जो वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 16-7-2007 दिनांकित;

जबकि अधिसूचना संख्या इतनी 630 (ई), 5 जुलाई 2000 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित. रुपये के लिए 12 लाख रुपए. 36 लाख और अधिसूचना संख्या इतनी 796 (ई), 5 जुलाई 2004 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित. रुपये के लिए 36 लाख रुपए. 72 लाख;

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम पंद्रह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या गुजरात सरवर मंडल, कमरा नं 15, 1 तल, Himavan, समाज कल्याण केन्द्र, शांति कुंज सोसायटी, Pritamari मार्ग के पास Paldi द्वारा किया जा रहा है जो अहमदाबाद, गुजरात में गरीब और बेसहारा मरीजों को नि: शुल्क चिकित्सा सहायता के लिए परियोजना, अहमदाबाद -6, रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना. 2011-12 और 2012-13, 2010-11 यानी वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 72 लाख,.