आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-67/2010 [का. आ. 1794(अ)]

अधिसूचना तिथि

21/07/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/07/2010

अधिसूचना: एनसी-67/2010 [का.आ. 1794(अ)], तारीख: 21-07-2010

सूचनाएं

आयकर अधिनियम

धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), आयकर अधिनियम की 1961 बहां - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - अधिसूचना संख्या का.आ. 1794 (ई) में संशोधन, 23 दिनांकित -10-2007

अधिसूचना संख्या में संशोधन अतः 471 (ई), 26-5-1995 दिनांकित

अधिसूचना सं. 67/2010 [एफ सं. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)] / तो कोई. 1794 (ई), 21-7-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO471 (ई), (1) के खंड के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 26 मई 1995, दिनांक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 35AC, केन्द्र सरकार ईश्वर नेत्र संस्थान, एन द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पड़ोसी गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आउटरीच कार्यक्रम के विस्तार के लिए, क्रम संख्या 13 पर निर्दिष्ट किया था 132, Panchshila पार्क, नई दिल्ली 110017, अतः 837 (ई), 18 सितम्बर, 1998 को एक के लिए आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1999-2000, साथ शुरुआत तीन साल की अवधि अतः 904 (ई), आगे बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2002-03 से आरंभ होने में तीन साल की अवधि के लिए 20 सितम्बर 2001, दिनांक अधिसूचना संख्या इतनी 1602 (ई), दिनांक 16 जुलाई 2007 और तीन के लिए, तो 1162 (ई) आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है, जो वित्त वर्ष 2005-06 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए 15 नवंबर, 2005 दिनांकित वित्तीय वर्ष 2007-08 और जो से शुरू वर्षों में अब 650 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है, वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए, 22 मार्च दिनांकित;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत को बढ़ाने के लिए कहा परियोजना या स्कीम.रुपये के लिए 208.97 लाख रुपए. 729.55 लाख;

अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या ईश्वर नेत्र संस्थान, एन 132, Panchshila पार्क, नई दिल्ली 110017 द्वारा किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पड़ोसी गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आउटरीच कार्यक्रम के विस्तार के लिए परियोजना,

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव के लिए 26 मई 1995, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 471 (ई), हरजाना: -

कहा अधिसूचना में, सीरियल नंबर 13 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (2) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आउटरीच कार्यक्रम के परियोजना शब्दों विस्तार के शीर्षक से संबंधित; ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल भवन के विस्तार के लिए आउटरीच कार्यक्रम के शब्दों विस्तार, चिकित्सा उपकरणों की खरीद रखे जाएँगे और स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित और शब्द "रु. 208.97 लाख ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 729.55 लाख "प्रतिस्थापित किया जाएगा.