एनसी-63/2010 [का. आ. 1790(अ)] : अधिसूचना: एनसी-63/2010 [का.आ. 1790(अ)], तारीख: 21-07-2010
अधिसूचना सं.
एनसी-63/2010 [का. आ. 1790(अ)]
अधिसूचना तिथि
21/07/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/07/2010
सूचनाएं
आयकर अधिनियम
धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना सं. 63/2010 [एफ सं. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)] / तो कोई. 1790 (ई), 21-7-2010 दिनांक
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 1145 (ई), दिनांक 16 जुलाई 2007 की अधिसूचना द्वारा, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार क्रमांक 1 में अधिसूचित किया था, ऊपर उन्नयन और स्वास्थ्य फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर, Raliyati, दाहोद, गुजरात से अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा और नि वार्ड प्लस मुफ्त सुविधा का प्रावधान - 389151, एक के रूप में वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना, 389,151 - योजना या परियोजना "ऊपर उन्नयन और अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा और नि वार्ड प्लस मुफ्त सुविधा का प्रावधान," स्वास्थ्य फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर, Raliyati, दाहोद, गुजरात से बाहर किया जा रहा है .7.87 करोड़, 2010-11 यानी 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के साथ शुरू तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

