आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-59/2011 [का. आ. 1379(अ)]

अधिसूचना तिथि

14/06/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/06/2011

अधिसूचना: एनसी-59/2011 [का. आ. 1379(अ)], तारीख: 14-06-2011

धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - हाथ, बेंगलुरु पहुंचने

अधिसूचना सं. 59/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1379 (ई), 14-6-2011 दिनांक

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 2370 (ई) की अधिसूचना द्वारा खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के तहत जारी किए गए 3 अक्टूबर 2008, दिनांक जबकि 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 13 में अधिसूचित किया था, नया घर ('बाल गृह) हाथ, 60/2, 1 तल, नेहरू रोड, Kammanahalli एक्सटेंशन, सेंट थॉमस टाउन पोस्ट, बंगलौर 560 तक पहुँचने के द्वारा 084, वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या अनुमोदित में किसी भी बदलाव के बिना हाथ, 60/2, 1 तल, नेहरू रोड, Kammanahalli एक्सटेंशन, सेंट थॉमस टाउन पोस्ट, बंगलौर 560 084, पहुँचने के द्वारा किया जा रहा है जो परियोजना नया घर ('बाल गृह), रुपए की लागत.1.69 करोड़, वित्तीय वर्ष 2011-12 यानी के साथ शुरू तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14.