एनसी-56/2011 [का. आ. 1376(अ)] : अधिसूचना: एनसी-56/2011 [का. आ. 1376(अ)], तारीख: 14-06-2011
अधिसूचना सं.
एनसी-56/2011 [का. आ. 1376(अ)]
अधिसूचना तिथि
14/06/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/06/2011
धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - VIDYANIKETAN सांस्कृतिक, सामाजिक, SHIKSHANIK, BAHUUDDESHIYA SEVABHAVI संस्था, महाराष्ट्र
अधिसूचना सं. 56/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1376 (ई), 14-6-2011 दिनांक
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 2370 (ई) की अधिसूचना द्वारा खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के तहत जारी किए गए 3 अक्टूबर 2008, दिनांक जबकि 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के एक पात्र के रूप में क्रम संख्या 7, Vidyaniketan सांस्कृतिक, सामाजिक, Shikshanik, Bahuuddeshiya Sevabhavi संस्था Dhamdod, डाक Umarde Khurde, नंदुरबार, महाराष्ट्र-425 411, आवासीय ब्लाइंड स्कूल के विस्तार पर अधिसूचित किया था वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए परियोजना या योजना;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना Vidyaniketan सांस्कृतिक, सामाजिक, Shikshanik, Bahuuddeshiya Sevabhavi संस्था Dhamdod, डाक Umarde Khurde, नंदुरबार, महाराष्ट्र में 425, 411 के द्वारा किया जा रहा है जो आवासीय ब्लाइंड स्कूल, की परियोजना विस्तार.3.61 करोड़, वित्तीय वर्ष 2011-12 यानी, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के साथ शुरू तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

