आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-30/2012 [का.आ. 485(अ)]

अधिसूचना तिथि

16/03/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/2012

अधिसूचना एनसी-30/2012 [का.आ. 485(अ)], तिथि 16/3/2012

पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - - श्री गुरुवायुरप्पन भजन समाज ट्रस्ट, बंगलोर धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (ख) के सिवा, के साथ पठित

अधिसूचना No.30/2012 [F.No.V-27015/1/2012-SO (NAT.COM)] / तो 485 (ई), 16-3-2012 दिनांकित

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO458 (ई) उप - धारा के तहत जारी 30 मार्च, 2006, दिनांक जबकि (1) के खंड के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित आयकर अधिनियम की 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 2 पर अधिसूचित किया था, "उन्नति, वंचितों के लिए एक व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र 'श्री गुरुवायुरप्पन भजन समाज ट्रस्ट, नंबर 1 टैंक रोड, विपरीत द्वारा उल्सूर झील, बंगलौर - 560042, वित्तीय वर्ष 2006-07 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में और जो बढ़ा दी गई है आगे अधिसूचना संख्या इतनी 838 (ई) के तीन वर्ष की अवधि के लिए 25 मार्च 2009 दिनांक वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत;

जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन कहा परियोजना या स्कीम. रुपये की संचित निधि सहित 10.17 करोड़. रुपये के लिए 7 करोड़. रुपये की संचित निधि सहित 22.71 करोड़. 15 करोड़;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना "उन्नति, वंचितों के लिए एक व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र 'श्री गुरुवायुरप्पन भजन समाज ट्रस्ट, नंबर 1 टैंक रोड, विपरीत उल्सूर झील, बंगलौर द्वारा किया जा रहा है - एक और आगे की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 560042, तीन साल की 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 के साथ शुरुआत की.

(ख) आगे कहा कि अधिसूचना संख्या हरजाना अतः 458 (ई), अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को, 30 मार्च 2006 दिनांक: -

कहा अधिसूचना में क्रम संख्या 2 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) "पत्र, आंकड़े और शब्दों के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि को रुपये का कोष निधि सहित 10.17 करोड़ संबंधित. 7 करोड़ ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रुपये की संचित निधि सहित 22.71 करोड़. 15 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

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