आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-10/2012 [का.आ. 465(अ)]

अधिसूचना तिथि

16/03/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/2012

अधिसूचना एनसी-10/2012 [का.आ. 465(अ)], तिथि 16/3/2012

धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - Udavum Karangal, चेन्नई

अधिसूचना No.10/2012 [F.No.V-27015/1/2012-SO (NAT.COM)] / तो 465 (ई), 16-3-2012 दिनांकित

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO1052 (ई), (1) के लिए स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 11 मई 2010, दिनांक जबकि Udavum Karangal, No.460, एन एस नगर, Arumbakkam, चेन्नई द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 11 में अधिसूचित किया था, "अनाथों के पुनर्वास और बेसहारा" - 600 106 , तमिलनाडु, वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;

जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना "अनाथों और पुनर्वास बेसहारा" Udavum Karangal, No.460, एन एस नगर, Arumbakkam, चेन्नई द्वारा किया जा रहा है जो - रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना 600106, तमिलनाडु,. शैक्षिक निकाय निधि रुपए सहित 1197 लाख. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 100 लाख,.

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