आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-08/2012 [का.आ. 463(अ)]

अधिसूचना तिथि

16/03/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/2012

अधिसूचना एनसी-8/2012 [का.आ. 463(अ)], तिथि 16/3/2012

पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - - ब्लाइंड, गुजरात के लिए नेशनल एसोसिएशन धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (ख) के सिवा, के साथ पठित

अधिसूचना No.8/2012 [F.No.V-27015/1/2012-SO (NAT.COM)] / तो 463 (ई), 16-3-2012 दिनांकित

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 180 (ई), उप - धारा के तहत जारी 10 मार्च 1997, दिनांक (1) व्याख्या (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 13, "पुनर्वास और गुजरात राज्य में नेत्रहीनों की शिक्षा" राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ द्वारा, (गुजरात राज्य शाखा) में अधिसूचित किया था , डॉ. विक्रम साराभाई रोड, Vastrapur, अहमदाबाद, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में गुजरात -380015,. , अतः 158 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ाया तो 1383 (ई) आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2000-01 से आरंभ होने में तीन साल की अवधि के लिए 23 मार्च 2000 दिनांक 30 दिसम्बर दिनांकित था जो आकलन वर्ष 2003-04 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2002; , आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1417 (ई) बढ़ाया तो 2395 (ई), दिनांक 3 अक्टूबर आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है, जो वित्त वर्ष 2006-07 और शुरुआत के साथ दो वर्ष की अवधि के लिए 4 सितंबर 2006 दिनांकित था जो, वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2008;

जबकि 4 सितंबर दिनांकित अधिसूचना संख्या इतनी 1417 (ई), द्वारा, 2006 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 54.45 लाख. 1.22 करोड़, अधिसूचना संख्या इतनी 2395 (ई), दिनांक 3 अक्टूबर 2008 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था. 1.22 करोड़ 3.43 करने के लिए;

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम चौदह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

और, जबकि, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से आयकर नियमों के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना को विस्तार देने के लिए 1962;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा - एतद्द्वारा सूचना देता योजना या परियोजना "पुनर्वास और गुजरात स्टेट 'में अंधे की शिक्षा", राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, (गुजरात राज्य शाखा), डॉ. विक्रम साराभाई रोड, Vastrapur, अहमदाबाद, गुजरात से बाहर किया जा रहा है - किसी भी बदलाव के बिना 380015 रुपए की अनुमोदित लागत में. 3.43 करोड़, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

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