आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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रिलीज़ दिनांक

28/03/2023

Document Content

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

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नर्इ दिल्ली, 28 मार्च, 2023

प्रेस विज्ञप्ति

पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी

करदाताओं को कुछ और समय प्रदान करने के लिए, पैन से आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है जिसके तहत व्यक्ति किसी प्रकार के नतीजों को भुगते बिना आधार से पैन को लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकारियों को अपने आधार की सूचना दे सकते हैं। इसे प्रभावी करने के लिए अलग से अधिसूचना जारी की जा रही है।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलार्इ, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के योग्य है उसे निर्धारित शुल्क के भुगतान पर 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले निर्धारित प्राधिकरण को अपने आधार की सूचना देना आवश्यक है। ऐसा न करने पर प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 से अधिनियम के अंतर्गत कुछ नतीेजे भुगतने पड़ेंगे। पैन से आधार को लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकरण को आधार की सूचना देने की तिथि को अब 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

1 जुलार्इ, 2023 से, उन करदाताओं का पैन जो आवश्कतानुसार अपने आधार की सूचना देने में विफल रहते हैं उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और उनके पैन निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान निम्नलिखित परिणाम होंगे :

(i) ऐसे पैन के समक्ष कोर्इ प्रतिदाय नहीं किया जाएगा

(ii) ऐसी अवधि के दौरान ऐसे प्रतिदाय पर कोर्इ ब्याज नही दिया जाएगा जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है और

(iii) टीडीएस और टीसीएस उच्च दरे पर काटा/वसूला जाएगा जैसा अधिनियम में दिया गया है।

पैन 30 दिनों के अंदर दुबारा सक्रिय किया जा सकता है बशर्ते कि रू. 1,000 के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार की सूचना दी जाए।

वे व्यक्ति जिनको पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गर्इ है उनको उक्त निर्दिष्ट नतीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस श्रेणी में विशेष राज्यों में रहने वाले व्यक्ति, अधिनियम के अनुसार अनिवासी, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति शामिल हैं।

यह निर्दिष्ट किया गया है कि अबतक 51 करोड़ से अधिक पैन पहले ही आधार के साथ लिंक किए जा चुके हैं। निम्नलिखित लिंक का प्रयोग करते हुए पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bi-link-aadhar.

(सुरभि आहलूवालिया)

प्रधान आयकर आयुक्त

(मीडिया व तकनीकी नीति)

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी