क्या वरिष्ठ नागरिकों को आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल करने से छूट है?
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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आयकर अधिनियम, 1961 वरिष्ठ नागरिक या बहुत वरिष्ठ नागरिक को आयकर विवरणी दाखिल करने से कोई छूट नहीं देता है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों (जिनकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है) को राहत प्रदान करने और उन पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2021 ने एक नई धारा 194P डाली है। इस प्रावधान के तहत एक बैंकिंग कंपनी को इस प्रावधान के तहत कर काटने की आवश्यकता होती है यदि कटौतीकर्ता उसके साथ एक खाता रखता है जिसमें वह अपनी पेंशन आय प्राप्त कर रहा है। इस नए प्रावधान के तहत कर काटना आवश्यक है यदि प्राप्तकर्ता एक निवासी व्यक्ति है जिसकी आयु वर्ष के दौरान किसी भी समय 75 वर्ष या उससे अधिक है और निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैंक) कटौतीकर्ता की कुल आय में केवल पेंशन की प्रकृति की आय और कटौतीकर्ता (ऐसे बैंक) के साथ रखे गए किसी भी खाते से प्राप्त या प्राप्य ब्याज शामिल है औरख) कटौतीकर्ता ने कटौतीकर्ता को निर्धारित विवरणों से युक्त एक घोषणा प्रस्तुत की है। यदि उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं, तो कटौतीकर्ता अध्याय VIक के तहत स्वीकार्य कटौती और धारा 87क के तहत छूट को प्रभावी करने के बाद कटौतीकर्ता की आय की गणना करेगा। ऐसी आय पर कर लागू दरों के आधार पर काटा जाना आवश्यक है। यदि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की आय से कर काटा जाता है, तो वह पिछले वर्ष के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसमें कर काटा गया है।

