भारत-साइप्रस कराधान परिहार समझौता
रिलीज़ दिनांक
01/07/2016
Document Content
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
प्रेस विज्ञप्ति
नर्इ दिल्ली, 1 जुलार्इ, 2016
विषय : भारत-साइप्रस कराधान परिहार समझौता
भारत तथा साइप्रस के बीच एक आधिकारिक स्तर की बैठक नए भारत-साइप्रस दोहरे कराधान परिहार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 28 तथा 29 जून, 2016 को नर्इ दिल्ली में हुर्इ थी, जिसमें पूंजीगत लाभों के कराधान सहित समस्त अटके हुए मुद्दों पर चर्चा की गर्इ, तथा सैद्धांतिक समझौता समस्त अटके हुए मुद्दों पर चर्चा के लिए की गर्इ। शेयरों के स्थानांतरण पर पूंजीगत प्राप्ति के स्रोत आधारित कराधान को उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। हालांकि, एक मुख्य वाक्यांश को इस संबंध में 01.04.2017 से पूर्व किए गए निवेशों के लिए मुहैया कराया गया है कि उस करदाता के राष्ट्र में कर लगेगा जिसका करदाता निवासी है। ये अनंतिम समझौते इनके अनुमोदन के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाऐंगे ऐसा करने के पश्चात् नर्इ कर संधि पर दोनो देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाऐंगे।
दोनों पक्षों ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 94क के अंतर्गत साइप्रस की अधिसूचना के मुद्दे पर भी चर्चा की थी। यह सहमति की गर्इ थी कि भारत 1 नवंबर, 2013 से प्रभावी कथित अधिसूचना पर रोक लगाने पर विचार करेगा तथा इसकी प्रक्रिया के लिए प्रयास करेगा। दोनों पक्षों ने बैठक में प्राप्त की गर्इ प्रगति पर संतुष्टि प्रकट की तथा आशा व्यक्त की कि यह जल्द से जल्द सारे रूके हुए मुद्दों के समाधान में सहायक होगा।
(मीनाक्षी जे गोस्वामी)
आयकर आयुक्त
(मीडिया तथा तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

