केवल व्यक्तियों व एचयूएफ को उपलब्ध लाभ
अस्वीकरण: इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।
जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें। |
2.झ केवल व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए उपलब्ध लाभ
[निर्धारण वर्ष 2026-27]
क. कर की दरें व राहत
क्रम. सं. |
विवरण |
लाभ |
निम्न हेतु उपलब्ध |
1. |
आय की अधिकतम राशि जो आय कर हेतु प्रभार्य नहीं है। |
रू. 2,50,000 |
व्यक्ति/एचयूएफ |
2. |
आय की अधिकतम राशि जो एक निवासी वरिष्ठ नागरिक के हाथों आय कर हेतु वसूलनीय नहीं है, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय कम से कम 60 वर्ष आयु का है, लेकिन पिछले साल के अंतिम दिन पर 80 वर्ष से कम आयु का है। |
रू. 3,00,000 |
निवासी वरिष्ठ नागरिक |
3. |
आय की अधिकतम राशि जो एक निवासी अति वरिष्ठ नागरिक के हाथों आय कर प्रभार्य नहीं है, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय कम से कम 80 वर्ष की आयु का है। |
रू. 5,00,000 |
निवासी अति वरिष्ठ नागरिक |
4. |
निवासी व्यक्ति के लिए छूट जिनकी कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है। [धारा 87क] |
कर देय, लेकिन अधिकतम 12,500 रुपये के अनुसार। |
निवासी व्यक्ति |
5. |
ऐसे निवासी व्यक्ति को छूट जिसकी कुल आय धारा 115खकग(1क) के अंतर्गत कर हेतु वसूलनीय है और कुल आय रू. 12,00,000 से अधिक न हो (धारा 87क) | देययोग्य कर लेकिन अधिकतम रू. 60,000 तक ही टिप्पणी : धारा 87क के अंतर्गत कुल छूट धारा 115खकग(1क) में दी गई दरों के अनुसार देययोग्य आयकर की राशि से अधिक नही होगी [निर्धारण वर्ष 2026-27 से प्रभावी] |
निवासी व्यक्ति |
6. |
एचयूएफ एक अलग इकाई के रूप में कर हेतु निर्धार्य है। |
एचयूएफ को व्यक्तिगत सदस्य या कर्ता से अलग एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। |
एचयूएफ |
| 7. | धारा 115खकग के अंतर्गत रियायती कर व्यवस्था | घटाई गई दरों पर करों के भुगतान का विकल्प (कुछ शर्तों के अनुसार) |
व्यक्ति और एचयूएफ |
क्रम. सं. |
धारा |
विवरण |
छूट की सीमा |
निम्न हेतु उपलब्ध |
1. |
एचयूएफ के व्यक्तिगत सदस्य द्वारा प्राप्त राशि धारा 64(2) के उपबंधों के अनुसार, |
पूरी राशि |
व्यक्ति, जो कि एचयूएफ का एक सदस्य है। |
|
2. |
एक साझेदारी फर्म से भागीदारों द्वारा प्राप्त लाभ का हिस्सा। |
पूरी राशि |
साझेदारी फर्म में भागीदार |
|
3. |
भारत में एक अनिवासी (बाह्य) खाते में बकाए धन पर ब्याज। |
पूरी राशि |
भारत के बाहर निवासी व्यक्ति (फेमा कानून के तहत) और व्यक्ति जिसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त खाता धारित करने की अनुमति प्राप्त की है। |
|
4. |
केंद्र सरकार द्वारा 01-06-2002 से पहले जारी किए गए अधिसूचित बचत प्रमाण पत्रों पर ब्याज और परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अभिदत्त |
पूरी राशि |
व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो एक अनिवासी है। |
|
5. |
एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त की अवकाश यात्रा रियायत या सहायता (कुछ शर्तों के अधीन और वास्तव में खर्च की गई राशि तक सीमित) नोट: • राशि, सेवा काल के दौरान या सेवानिवृत्ति/समाप्ति के बाद, अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से कर्मचारी द्वारा भारत में किसी भी स्थान पर अवकाश के लिए प्राप्त की जानी चाहिए; • छूट, कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के साथ भारत में कहीं भी जाने के लिए किराए के संबंध में व्यय की गई राशि के लिए उपलब्ध होगा। परिवार का अर्थ है - उसकी/उसका पत्नी/पति और बच्चे, माता-पिता, भाई और बहन जब वे केवल पूर्ण या मुख्य रूप से निर्धारिती पर निर्भर हैं। • 4 कैलेंडर वर्षों के खंड में दो यात्राओं के लिए छूट का लाभ उठाया जा सकता है। • छूट, एक छोटे मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए और निर्धारित स्थितियों में परिवहन के निर्धारित तरीके के लिए उपलब्ध होगी। |
वास्तव में व्यय की गयी राशि तक सीमित और निर्दिष्टानुसार अधिकतम सीमा के अनुसार |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
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6. |
विदेशी राजनयिकों/वाणिज्य दूतावास व उनके स्टाफ द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक (शर्तों के अधीन) |
पूरी राशि |
व्यक्ति (जो भारत का नागरिक नहीं है) |
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7. |
भारत में दी गई सेवाओं के लिए एक विदेशी उद्यम के कर्मचारी के रूप में गैर-भारतीय नागरिक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, यदि: क) विदेशी उद्यम भारत में किसी भी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं है ख) भारत में उसका प्रवास ऐसे पिछले वर्ष में कुल 90 दिनों की अवधि से अधिक नहीं है ग) इस तरह का पारिश्रमिक इस अधिनियम के तहत वसूलनीय नियोक्ता की आय से कटौती करने योग्य नहीं है |
पूरी राशि |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी (जो भारत का नागरिक नहीं है) |
|
8. |
एक विदेशी जहाज पर अपने रोजगार के सिलसिले में दी गई सेवाओं के लिए, एक अनिवासी द्वारा प्राप्त वेतन यदि पिछले वर्ष में भारत में उसका कुल प्रवास 90 दिन से अधिक नहीं है। |
पूरी राशि |
अनिवासी व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी (जो भारत का नागरिक नहीं है) |
|
9. |
किसी सरकारी कार्यालय/वैधानिक उपक्रम आदि में उसके प्रशिक्षण के सिलसिले में भारत में उसके प्रवास के दौरान एक विदेशी राष्ट्र सरकार के एक कर्मचारी के रूप में, एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक जो भारत का नागरिक नहीं है। |
पूरी राशि |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी (जो भारत का नागरिक नहीं है) |
|
10. |
भारत के बाहर तैनात अपने कर्मचारियों को सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले या अनुमन्य विदेशी भत्ते या परिलब्धियां |
पूरी राशि |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी (जो भारत का एक नागरिक है) |
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11. |
केन्द्र सरकार और विदेशी सरकार द्वारा किए गए समझौते के अनुसार किसी भी सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम और परियोजनाओं के संबंध में विदेशी सरकार से प्राप्त विदेशी आय और पारिश्रमिक (कुछ शर्तों के अनुसार) टिप्पणी : इस धारा के प्रावधान निर्धारण वर्ष 2023-24 से लागू हैं |
पूरी राशि |
व्यक्ति |
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12. |
किसी एजेंसी और एक विदेशी राज्य की सरकार के बीच एक तकनीकी सहायता अनुदान समझौते के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन (एजेंसी) को उपलब्ध कराई गई निधि से एक सलाहकार (उसकी संलग्नता से संबंधित समझौते अनुमोदित होनी चाहिए) द्वारा प्राप्त विदेशी आय और पारिश्रमिक (कुछ शर्तों के अनुसार) टिप्पणी : इस धारा के प्रावधान निर्धारण वर्ष 2023-24 से लागू हैं |
पूरी राशि |
व्यक्ति, जो निम्न में से कोई एक है: क) भारत में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी द्वारा नियोजित अनिवासी; ख) गैर-भारतीय नागरिक; या ग) भारतीय नागरिक जो आमतौर पर भारत में निवासी नहीं है |
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13. |
धारा 10(8क) में निर्दिष्टानुसार एक सलाहकार के रूप में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त विदेशी आय और पारिश्रमिक (सेवा के प्रारंभ होने से पहले सेवा अनुबंध विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए)। टिप्पणी : इस धारा के प्रावधान निर्धारण वर्ष 2023-24 से लागू हैं |
पूरी राशि |
व्यक्ति, जो निम्न में से कोई एक है: क) गैर-भारतीय नागरिक; या ख) भारतीय नागरिक जो आमतौर पर भारत में निवासी नहीं है। |
|
14. |
किसी भी व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य की आय [धारा 10(8), 10(8क) या 10(8ख) में निर्दिष्ट] जो भारत के बाहर जनित या अर्जित होती है और जिसे भारत में जनित या अर्जित नहीं समझा जाता है और जो उस विदेशी देश में कर के अधीन है। टिप्पणी : इस धारा के प्रावधान निर्धारण वर्ष 2023-24 से लागू हैं |
पूरी राशि |
व्यक्ति |
|
15. |
निम्न को प्राप्त मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपदान: (i) सरकारी कर्मचारी |
पूरी राशि |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
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(ii) अन्य कर्मचारी जो उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, |
निम्नलिखित राशि का न्यूनतम कर से छूट प्राप्त हैं 1. (*15/26 ) × अंतिम आहरित वेतन ** × सेवा के पूर्ण वर्षों की संख्या या 6 महीने से अधिक का उसका अंश 2. रु. 20,00,000# 3. वास्तव में प्राप्त किया गया उपदान * मौसमी प्रतिष्ठान के कर्मचारी के मामले में 7 दिन। ** वेतन = मंहगाई भत्ता सहित अंतिम आहरित वेतन परंतु कोई भी बोनस, कमीशन, एचआरए, अतिरिक्त समय और कोई भी अन्य भत्ते, लाभ या परिलब्धियों को छोड़कर |
|||
(iii) अन्य कर्मचारी जो उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं, |
निम्न में से न्यूनतम राशि कर से मुक्त है: 1. 1/2 × औसत वेतन* × सेवा के पूर्ण वर्ष 2. रु. 20,00,000 3. वास्तव में प्राप्त किया गया उपदान * औसत वेतन = सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्ववर्ती पिछले 10 महीनों का औसत वेतन ** वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (जिस हद तक यह सेवानिवृत्ति लाभ का एक हिस्सा है) + कारोबार आधारित कमीशन |
|||
16. |
निम्न को प्राप्त पेंशन का रूपान्तरित मूल्य: क) सरकारी कर्मचारी ख) अन्य कर्मचारी |
पूरी राशि 1. यदि ग्रेच्युटी कर्मचारी द्वारा प्राप्त होती है, रूपान्तरित पेंशन के पूरे मूल्य का 1/3 भाग 2. यदि ग्रेच्युटी कर्मचारी द्वारा प्राप्त नहीं होती है, रूपान्तरित पेंशन के पूरे मूल्य का 1/2 भाग |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
|
17. |
निम्न के द्वारा सेवानिवृत्ति के समय अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी का नकदीकरण: क) सरकारी कर्मचारी; |
पूरी राशि |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
|
ख) अन्य कर्मचारी |
निम्न में से न्यूनतम कर से मुक्त होगा: क) वास्तव में प्राप्त राशि ख) अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी * × औसत मासिक वेतन ग) 10 महीनों का औसत वेतन ** घ) रु. 25,00,000 *अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी की गणना करते समय, अर्जित अवकाश पात्रता वर्तमान नियोक्ता को प्रदान की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। ** औसत वेतन = सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्ववर्ती पिछले 10 महीनों का औसत वेतन*** *** वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (जिस हद तक यह सेवानिवृत्ति लाभ का एक हिस्सा है) + कारोबार आधारित कमीशन |
|||
18. |
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत एक कामगार द्वारा प्राप्त छंटनी प्रतिपूर्ति (कुछ शर्तों के अनुसार) |
निम्न में से न्यूनतम कर से मुक्त होगा: क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25च(ख) के अनुसार एक परिकलित राशि; ख) रु. 5,00,000; या ग) वास्तव में प्राप्त राशि |
व्यक्ति - वेतनभोगी कामगार |
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19. |
सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से किसी भी आपदा के लिए प्राप्त मुआवजा (कुछ शर्तों के अधीन) |
ऐसी आपदा से नुकसान के कारण इस कानून के तहत कटौती के रूप में अनुमन्य राशि को छोड़कर पूरी राशि। |
व्यक्ति या उसका कानूनी वारिस |
|
20. |
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण पर प्राप्त राशि (कुछ शर्तों के अनुसार)। |
निम्न में से न्यूनतम कर से मुक्त है: 1) दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त की गयी वास्तविक राशि अर्थात निम्न में से न्यूनतम क) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 महीने का वेतन ख) सेवानिवृत्ति के समय वेतन × सेवानिवृत्ति के लिए शेष सेवा के महीनों की संख्या; या 2) रु. 5,00,000 |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
|
21. |
कर्मचारी को दी गयी परिलब्धियों पर नियोक्ता द्वारा किया गया भुगतान (मौद्रिक भुगतान के रूप में प्रदान नहीं) |
पूरी राशि |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
|
22. |
जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई भी राशि बोनस सहित (प्रमुख बीमा पॉलिसी को छोड़कर) (कुछ शर्तों के अधीन) |
पूरी राशि |
कोई भी निर्धारिती |
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23. |
सार्वजनिक भविष्य निधि या वैधानिक भविष्य निधि से भुगतान |
कुछ शर्तो के अनुशार छूठ |
व्यक्ति और एचयूएफ |
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| 23क | 10(11क) | सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 के अनुसार खोले गए खाते से कोई भुगतान | सूंपर्ण राशि (ऐसे खाते में किए गई जमा पर उपार्जित ब्याज सहित) कर से छूट प्राप्त हैं | व्यक्ति (जिन्होंने सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 के अनुसार राशि जमा की हैं) |
24. |
मान्यता प्राप्त पीएफ में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित शेष (कुछ शर्तों के अधीन) |
आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 में प्रदान की सीमा तक |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
|
24क |
धारा 80गगघ में संदर्भित पेंशन योजना में से चुनाव अथवा समाप्ति के कारण एक कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से प्राप्त राशि |
योजना की समाप्ति अथवा चुनने के समय देय राशि के 60 प्रतिशत तक छूट |
निर्धारिती |
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| 24ख | 10(12ख) | राष्ट्रीय पेंशन पद्धति न्यास (धारा 80गगघ) से आंशिक निकासी | कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान की राशि के 25 प्रतिशत तक छूट | कर्मचारी |
24ग |
10(12गक) | नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट से आंशिक निकासी (धारा 80गगघ) | नाबालिग के माता-पिता या अभिभावक द्वारा किए गए अंशदान के 25 प्रतिशत तक की छूट | एक नाबालिग के माता-पिता या अभिभावक |
25. |
मृत्यु या कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आदि पर अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष से भुगतान (कुछ शर्तों के अनुसार) |
छूट कुछ सीमाओं के अनुसार |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
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|
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प्रभावी निर्धारण वर्ष 2017-18 से, धारा 80गगघ में संदर्भित अधिसूचित पेंशन योजना को सेवानिवृत्ति कोष से स्थानांतरित कोई राशि भी कर से मुक्त होगी। |
|
|
26. |
मकान किराया भत्ता |
निम्न का न्यूनतम कर से मुक्त है: (i) मेट्रो शहरों** के लिए वेतन* का 50% और अन्य शहरों के लिए वेतन का 40% (ii) वास्तविक प्राप्त एचआरए (iii) वेतन के 10% से अधिक का भुगतान किया गया अतिरिक्त किराया* *वेतन = सकल मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (जहां तक कि यह सेवानिवृत्ति लाभ का एक हिस्सा है) और कारोबार आधारित कमीशन की समग्र राशि ** दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
|
27. |
सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन के लिए निर्धारित भत्ते |
सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन हेतु भत्ता उस हद तक जहां तक वह वास्तव में किया गया है |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
|
28. |
01-06-2002 से पहले अधिसूचित अधिसूचित पूंजी निवेश बांड पर ब्याज |
ब्याज राशि |
व्यक्ति व एचयूएफ |
|
अधिसूचित राहत बांड पर ब्याज |
ब्याज राशि |
व्यक्ति व एचयूएफ |
||
विदेशी मुद्रा में खरीदे गए अधिसूचित बॉन्डों (01-06-2002 से पहले अधिसूचित) पर ब्याज (कुछ शर्तों के अनुसार) |
ब्याज राशि |
व्यक्ति, जो निम्न में से कोई एक है: क) एनआरआई या नामित व्यक्ति या एनआरआई का उत्तरजीवी; ख) व्यक्ति जिसे एनआरआई द्वारा बांड उपहार में दिया गया है। |
||
विदेशी मुद्रा में जमा राशियों पर अनुसूचित बैंक द्वारा देय ब्याज जहां बैंक द्वारा इस तरह की जमा की स्वीकृति की मंजूरी विधिवत भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है। |
ब्याज राशि |
क) अनिवासी ख) व्यक्ति या एचयूएफ जो एक निवासी, परंतु सामान्य तौर पर अनिवासी है |
||
सेवानिवृत्ति के कारण पर देय धनराशि में से अधिसूचित योजना में जमा राशि पर सरकार से प्राप्त ब्याज |
ब्याज राशि |
व्यक्ति, जो केंद्रीय और राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का एक कर्मचारी है। |
||
विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 (प) में निर्दिष्ट एक अपतटीय बैंकिंग इकाई में 01.04.2005 को या उसके बाद किए गए जमा पर ब्याज |
ब्याज राशि |
व्यक्ति जो अनिवासी है या सामान्य तौर पर निवासी नहीं है |
||
29. |
शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई छात्रवृत्ति |
पूरी राशि |
व्यक्ति |
|
30. |
संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त दैनिक भत्ता। |
पूरी राशि |
व्यक्ति - संसद या राज्य विधायिका या उसके किसी समिति का सदस्य |
|
संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 के तहत सांसद द्वारा प्राप्त कोई भत्ता। |
पूरी राशि |
व्यक्ति - संसद का सदस्य |
||
प्राप्त किया गया कोई भी निर्वाचन क्षेत्र भत्ता |
पूरी राशि |
व्यक्ति - राज्य विधानमंडल का सदस्य |
||
31. |
एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त पेंशन जिसने एक निर्दिष्ट/अधिसूचित वीरता पुरस्कार जीता है और ऐसे व्यक्ति के किसी भी परिवार के सदस्य द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन |
पूरी राशि |
व्यक्ति - केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी या उनके परिवार का कोई सदस्य |
|
32. |
सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बलों सहित) के सदस्यों की विधवा, बच्चे या मनोनीत उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन जहां ऐसे सदस्य की मौत अभियान कर्तव्यों के निर्वहन दौरान हुई है। (निर्धारित शर्तों और परिस्थितियों के अधीन) |
पूरी राशि |
व्यक्ति- सशस्त्र बलों के सदस्यों की विधवा या बच्चों या मनोनीत वारिस |
|
33. |
पूर्व शासक के कब्जे में किसी भी एक महल का परिकल्पित वार्षिक मूल्य। |
पूरी राशि |
व्यक्ति |
|
| 33क | 10(23 चखख) | निवेशगत कोष से इकाई धारक द्वारा प्राप्त कोई आय (उसी प्रकृति के तौर पर जैसा शीर्षक पीजीबीपी के अंतर्गत वसूलनीय आय हैं) | वितरित आय का वह अनुपात जो उसी प्रकृति का हैं जैसा शीर्षक पीजीबीपी के अंतर्गत वसूलनीय आय हैं | धारा 115पख के अंतर्गत निर्दिष्ट निवेशगत कोष का ईकाईधारक |
| 33ख | 10(23चघ) | व्यापारिक न्यास से इकाई धारक द्वारा प्राप्त कोई आय, व्यापारिक न्यास की आय के तौर पर नही जो निम्न प्रकृति की हैं क) एसपीवी द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्तनीय ब्याज अथवा ख) ऐसे व्यापारिक न्यास (आरईआईटी) द्वारा प्रत्यक्ष रूप से खरीदी गई किसी रियल एस्टेट को किराये अथवा पट्टेदारी अथवा भाडे़ पर रखने से कोई आय |
कोई आय (एसपीवी अथवा किसी अन्य किराये से आय द्वारा प्राप्त ब्याज को छोड़कर) व्यापारिक न्यास द्वारा इसके इकाई धारक को वितरित | व्यापारिक इकाई का इकाई धारक |
34. |
विशिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य की निर्दिष्ट आय। |
पूरी राशि |
अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के नाते एक व्यक्ति |
|
35. |
सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से आय या प्रतिभूतियों पर लाभांश अथवा ब्याज के रूप में आय (कुछ शर्तों के अनुसार) |
पूरी राशि |
व्यक्ति, सिक्किमवासी के तौर पर (31-03-2008 के बाद, गैर-सिक्किम वासी से शादी करने वाली सिक्किम महिला को छोड़कर) |
|
36. |
नाबालिग बच्चे की आय धारा 64(1क) के तहत माता-पिता की आय के साथ शामिल किया जाना |
रुपये 1,500 प्रति संतान या नाबालिग की आय, जो भी कम हो |
व्यक्ति |
|
37. |
शहरी कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर उत्पन्न होने वाला पूंजीगत लाभ: यदि क) मुआवजा 31-03-2004 के बाद प्राप्त होता है; और ख) पिछले दो वर्षों के दौरान करदाता या उसके माता पिता द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए कृषि भूमि इस्तेमाल की गयी थी। (कुछ शर्तों के अधीन) |
पूंजीगत लाभ की पूरी राशि |
व्यक्ति व एचयूएफ |
|
| 37क | 10(37क) | आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटि लैंड पूलिंग स्कीम (सूत्रीकरण और कार्यान्वयन) नियम, 2015 के अंतर्गत लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत भूमि के स्थानांतरण पर उत्पन्न पूंजी प्राप्ति | पूंजी प्राप्ति की पूर्ण राशि | व्यक्ति और एचयूएफ |
38. |
धारा 47(xvi) में निर्दिष्ट उत्क्रम बंधक योजना के तहत एक ऋण के रूप में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि |
पूरी राशि |
व्यक्ति |
* विस्तृत शर्तों के लिए, आयकर अधिनियम 1961 देखें।
# सरकार ने ग्रेचुएटी अधिनियम, 1972 के भुगतान के अंतर्गत एक कर्मचारी को दी जाने वाली ग्रेचुएटी की राशि को अधिसूचना सं. 50/420(ई), दिनांक 29.03.2018 के माध्यम से रू. 10 लाख से रू. 20 लाख तक बढ़ा दिया है।
ग. व्यक्ति/एचयूएफ के लिए कर योग्य आय से स्वीकार्य कटौती
क्रम. सं. |
धारा |
विवरण |
छूट की सीमा |
निम्न हेतु उपलब्ध |
I. वेतन से कटौती |
||||
| 1. | 16(iक) | मानक कटौती | सामान्य कर व्यवस्था के मामले में • रू. 50,000 या वेतन की राशि जो भी कम हो धारा 115खकग(1क)(ii) के अंतर्गत नई कर व्यवस्था के मामले में • रू. 75,000 या वेतन की राशि जो भी कम हो |
व्यक्ति-वेतनभोगी कर्मचारी व पेंशनर्स |
2. |
मनोरंजन भत्ता |
निम्न का न्यूनतम कर से मुक्त है: क) 5,000 रुपये ख) वेतन का 1/5 (किसी भी भत्ते, लाभ या अन्य परिलब्धि को छोड़कर) ग) प्राप्त किया गया वास्तविक मनोरंजन भत्ता |
व्यक्ति - सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स |
|
3. |
रोजगार कर/व्यवसाय कर |
वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान की गयी राशि |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
|
4. |
- |
सक्रिय सेवा के दौरान मरने वाले, एक कर्मचारी की विधवा या अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को अनावश्यकता रूप से या मुआवजे के माध्यम से या अन्यथा किया गया एकमुश्त भुगतान [परिपत्र संख्या 573, दिनांक 21-08-1990] |
एकमुश्त अदा की गई पूरी राशि, |
व्यक्ति - विधवा या कर्मचारी के अन्य कानूनी वारिस |
5. |
- |
केन्द्रीय या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में ड्यूटी के दौरान व्यक्ति या परिवार के किसी सदस्य के घायल होने या मौत के फलस्वरूप व्यक्ति (या कानूनी वारिस) को प्रदान की गई अनुग्रह राशि [परिपत्र संख्या 776, दिनांक, 08- 06-1999] |
अनुग्रह राशि के रूप में अदा की गयी पूरी राशि |
व्यक्ति या कानूनी वारिस |
6. |
वेतन के एवज में प्राप्त बकाया राशि या अग्रिम या लाभ के रूप में वेतन का कोई भी अंश [कुछ शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार] |
धारा 89 के अनुसार परकलित हद तक राहत |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
|
7. |
एक अधिसूचित देश में सुरक्षित सेवानिवृत्त लाभ खाते से आय में कराधान से राहत |
नियम 21ककक के अनुसार आंकी गई सीमा तक राहत |
व्यक्ति |
|
8. |
भत्ते (कुछ शर्तों और परिस्थितियों के अधीन) |
एक कर्मचारी को अनुमन्य विभिन्न भत्तों को निश्चित सीमा तक कर से छूट दी गई है*। * ‘करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपलब्ध भत्ते’ के दस्तावेज का संदर्भ लें |
व्यक्ति - वेतनभोगी कर्मचारी |
|
II. व्यवसाय और पेशे से आय |
||||
1. |
धारा 44कघ के तहत प्रकल्पित आधार पर पात्र व्यवसायों की आय का परिकलन बशर्ते कि पात्र व्यवसाय की आय 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है (कुछ शर्तों के अधीन)। टिप्पणी : (1) यदि कोई निर्धारिती एक निर्दिष्ट अवधि के बाद प्रकल्पित कराधान योजना से बाहर निकलता है, तो वह उसके बाद पांच मूल्यांकन वषोर्ं की अवधि के लिए प्रकल्पित कराधान योजना में वापस लौटने का विकल्प नहीं चुन सकता है [धारा 44कघ(4)] रू. 2 करोड़ रुपये के टर्नओवर को रू. 3 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा यदि पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त राशि या कुल नगदी राशि ऐसे वर्ष के कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है। चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त रसीदें, जो भुगतानकर्ता के खाते में नहीं हैं, नकद में रसीद मानी जाएंगी। |
पात्र व्यवसाय की प्रकल्पित आय सकल प्राप्ति या कुल कारोबार का 8% होगी। टिप्पणी : प्रकल्पित आय उस कुल कारोबार या सकल प्राप्ति के संबंध में 6 प्रतिशत की दर पर आंकी जायगी जिसे अकाउंट में देय राशि या ड्राफ्ट द्वारा दिया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग द्वारा दिया जाता है |
निवासी व्यक्ति, निवासी एचयूएफ या निवासी भागीदारी फर्म (एलएलपी के अलावा) |
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2. |
प्रकल्पित आधार पर निर्दिष्ट पेशे से आय की गणना यदि ऐसे पेशे से सकल प्राप्ति पिछले वर्ष में पचास लाख से अधिक नहीं होती ध्यान दें : यदि पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त नकदी की राशि ऐसे वर्ष की कुल सकल प्राप्ति के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो कुल सकल प्राप्ति की सीमा रू. 50 लाख के बदले रू. 75 लाख के तौर पर लिया जाएगा। चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त रसीदें, जो आदाता के खाते में नहीं हैं, इस प्रयोजन के लिए नकद रसीद मानी जाएंगी। |
ऐसे पेशे की प्रकल्पित आय कुल सकल प्राप्ति का 50 प्रतिशत होगी |
निवासी निर्धारिती व्यक्ति या साझेदार फर्म (एलएलपी को छोडकर) के तौर पर |
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III. पूंजीगत लाभ से कटौती |
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1. |
एक नए आवासीय घर की खरीद/निर्माण में, आवासीय घर या उससे संलग्न जमीन की बिक्री से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का निवेश, (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार) टिप्पणी : प्रभावी निर्धारण वर्ष 2020-21 से, एक करदाता के पास भारत में दो आवासीय गृह संपत्तियों में निवेश करने का विकल्प है। यह विकल्प का प्रयोग करदाता अपने जीवन में केवल एक बार ही कर सकता है बशर्ते कि दीर्घकालीन पूंजी प्राप्ति की राशि रू. 2 करोड़ से अधिक हो। |
एक नए घर (रु. 10 करोड़ तक) में निवेश की गयी राशि या पूंजी लाभ जो भी कम हो। |
व्यक्ति व एचयूएफ |
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2. |
एक व्यक्ति या उसके माता पिता या एक एचयूएफ, अन्य कृषि भूमि में द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ का निवेश (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार) |
पूंजीगत लाभ या कृषि भूमि में निवेश की गई राशि, जो भी कम हो। |
व्यक्ति व एचयूएफ |
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3. |
एक आवासीय गृह संपत्ति के अलावा अन्य किसी भी दीर्घकालिक संपत्ति का हस्तांतरण एक नए आवासीय गृह संपत्ति में करने से, उत्पन्न होने वाली दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का निवेश, बशर्ते हस्तांतरण की तिथि पर निर्धारिती के पास एक से अधिक आवासीय गृह संपत्ति नहीं होनी चाहिए ( कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)। |
एक नई संपत्ति (रु. 10 करोड़ तक) में निवेश की गयी राशि × पूंजीगत लाभ/निवल प्रतिफल |
व्यक्ति व एचयूएफ |
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4. |
पात्र कंपनी के ईक्विटी शेयर के अभिदान हेतु दीर्घ कालीन पूंजीगत परिसंपत्ति, आवासीय संपत्ति के तौर पर, के स्थानांतरण से उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ में निवेश तथा ऐसी कंपनी ने, अभिदान की तिथि से एक वर्ष के भीतर, निर्दिष्ट नई परिसंपत्ति की खरीद हेतु इस राशि को प्रयोग किया हो (कुछ शर्तों के अनुसार) |
पात्र कंपनी द्वारा नई संपत्ति में निवेश की गई राशि × पूंजीगत लाभ/निवल प्रतिफल |
व्यक्ति व एचयूएफ |
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टिप्पणी : 1. प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2017 से, पात्र स्टार्ट अप पात्र कंपनी की परिभाषा में भी शामिल है। 2. इस धारा के प्रावधान 31 मार्च, 2017 के पश्चात् किए गए आवासी संपत्ति के किसी स्थानांतरण के लिए लागू नहीं होगी। हालांकि, पात्र स्टार्ट अप में निवेश की स्थिति मे, आवासीय संपत्ति को 31 मार्च, 2021 तक स्थानांतरित किया जा सकता है। IV. अन्य स्रोतों से आय से कटौती |
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1. |
एक रिश्तेदार या एचयूएफ के सदस्य से अनापयुक्त प्रतिफल *** के लिए या प्रतिफल के बिना 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद प्राप्त की गई कोई राशि या अचल संपत्ति या चल संपत्ति (कुछ शर्तों या परिस्थितियों के अनुसार) टिप्पणी : 1. अचल संपत्ति के मामले में ‘अनापयुक्त प्रतिफल’ का अर्थ स्टांप ड्यूटी और वास्तविक प्रतिफल के बीच अंतर होगा, यदि यह रू. 50,000 से अधिक है या प्रतिफल के 10 प्रतिशत के बराबर है, जो अधिक हो। 2. कोविड-19 से संबंधित किसी बीमारी के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा खुद उस पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार पर किए गए वास्तविक व्यय के संदर्भ में किसी व्यक्ति द्वारा, किसी इंसान द्वारा, प्राप्त किसी राशि को ऐसे व्यक्ति की आय के तौर पर नही समझा जाएगा (कुछ शर्तों के अनुसार) एक व्यक्ति जिसकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो चुकी हो, के पारिवारिक सदस्य द्वारा प्राप्त राशि, ऐसी प्राप्त राशि परिवार के सदस्य की आय के तौर पर नही समझी जाएगी जहां ऐसी आय मृतक व्यक्ति के नियोक्त से प्राप्त होती है। जहां कोई राशि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से प्राप्त होती है तो छूट संबंधी राशि कुल रू. 10 लाख तक सीमित हेागी (कुछ शर्तों के अनुसार) |
निर्दिष्ट रिश्तेदारों से या निर्दिष्ट परिस्थितियों में प्राप्त पूरी राशि को कर योग्य आय में शामिल नहीं किया जाएगा। |
कोई व्यक्ति |
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V. नियत-भुगतान से संबंधित सामान्य कटौतियां |
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1. |
1. पॉलिसी के लिए जीवन बीमा प्रीमियम: क) व्यक्ति के मामले में निर्धारिती के जीवन, निर्धारिती के जीवन साथी और निर्धारिती की किसी भी संतान पर ख) एचयूएफ के मामले में, एचयूएफ के किसी भी सदस्य के जीवन पर 2. एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के तहत भुगतान राशि: क) व्यक्ति के मामले में व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति के जीवनसाथी और व्यक्ति के किसी भी बच्चे पर (हालांकि, अनुबंध में वार्षिकी के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने का कोई विकल्प सन्निहित नहीं होना चाहिए) ख) एचयूएफ की स्थिति में, एचयूएफ के किसी सदस्य के जीवन पर 3. आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या अपनी पत्नी/बच्चों के लिए व्यवस्थापन करने के लिए सरकारी कर्मचारी को देय वेतन से कटौती [पात्रता राशि वेतन के 20% तक सीमित] 4. एक व्यक्ति द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत किया गया योगदान 5. निम्न के नाम पर लोक भविष्य निधि खाते में अंशदान: क) व्यक्ति के मामले में, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का जीवनसाथी या कोई भी संतान ख) एचयूएफ की स्थिति में, उसके किसी सदस्य का नाम 6. एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में एक कर्मचारी द्वारा योगदान 7. एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में एक कर्मचारी द्वारा योगदान 8. केन्द्र सरकार की किसी भी अधिसूचित प्रतिभूति या अधिसूचित जमा योजना के लिए सदस्यता इस प्रयोजन के लिए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना को अधिसूचना सं. 9/2015, दिनांक 21/1/2015 के मार्फत अधिसूचित किया गया है। एक व्यक्ति द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता में वर्ष के दौरान जमा कोई राशि कटौती के लिए उत्तरदायी होगी। राशि उसकी पुत्री अथवा किसी अन्य बालिका जिसके लिए ऐसा व्यक्ति कानूनी अभिभावक है, के नाम पर जमा की जा सकती है 9. अधिसूचित बचत प्रमाण पत्र के लिए सदस्यता [राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां अंक)] 10. यूटीआई की यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए योगदान: क) व्यक्ति के मामले में, ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का जीवनसाथी व कोई संतान के नाम पर ख) एचयूएफ के मामले में उसके किसी भी सदस्य के नाम पर 11. एलआईसी म्युचुअल फंड की अधिसूचित यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में अंशदान: क) व्यक्ति के मामले में, ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के जीवनसाथी अथवा किसी संतान के नाम पर ख) एचयूएफ के मामले में उसके किसी भी सदस्य के नाम पर 12. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित अधिसूचित जमा योजना या अधिसूचित पेंशन निधि [गृह ऋण खाता योजना/राष्ट्रीय आवास बैंक (कर बचत) सावधि जमा योजना, 2008] के लिए सदस्यता 13. अपने किन्हीं भी 2 बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए, भारत में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षिक संस्था को एक व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली (विकास शुल्क, दान, आदि को छोड़कर) अध्यापन शुल्क 14. आवासीय घर की संपत्ति की खरीद/निर्माण के लिए नियत भुगतान 15. निम्न की अधिसूचित योजनाओं के लिए सदस्यता (क) आवासीय उद्देश्यों के लिए भारत में मकानों की खरीद/निर्माण के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने में संलग्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां/(ख) गृह आवास या नियोजन की आवश्यकता को पूरा करने, शहरों, कस्बों, गावों अथवा दोनों का विकास या सुधार अथवा के लिए किसी कानून के तहत गठित प्राधिकरण 16. एलआईसी या अन्य बीमा कंपनी की अधिसूचित वार्षिकी योजना के लिए भुगतान की गयी राशि 17. किसी भी अधिसूचित म्युचुअल फंड [धारा 10 (23घ) के तहत] या यूटीआई (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 2005) की किसी भी यूनिट के लिए सदस्यता 18. धारा 10 (23घ) में संदर्भित किसी भी म्युचुअल फंड या यूटीआई द्वारा (यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड) स्थापित किसी भी पेंशन फंड के लिए एक व्यक्ति द्वारा किया गया अंशदान 19. एक सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा किए गए किसी भी अनुमोदित पात्र पूंजी निर्गम का हिस्सा बनाने वाले इक्विटी शेयर या डिबेंचर की सदस्यता 20. धारा 10 (23घ) में निर्दिष्ट किसी अनुमोदित म्युचुअल फंड की किसी भी यूनिट की सदस्यता, बशर्ते, कि ऐसी इकाइयों की सदस्यता की राशि केवल ऊपर उल्लिखित पात्र पूंजी निर्गम की सदस्यता के लिए होनी चाहिए। 21. एक अनुसूचित बैंक के साथ कम से कम 5 वर्ष की नियत अवधि के लिए सावधि जमा, और जो कि निर्मित व अधिसूचित एक योजना के अनुसार है। 22. नाबार्ड द्वारा जारी अधिसूचित बांड के लिए सदस्यता। 23. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियमावली, 2004 के तहत एक खाते में जमा, (कुछ शर्तों के अनुसार) 24. डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के तहत एक खाते में 5 वर्ष का सावधि जमा, (कुछ शर्तों के अधीन) 25. केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा टियर-II एनपीएस हेतु अंशदान |
1,50,000 तक ( धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ(1) के तहत 1,50,000 रुपये की समग्र सीमा के अनुसार) |
व्यक्ति व एचयूएफ |
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2. |
एलआईसी/अन्य बीमा कंपनी की कुछ निर्दिष्ट पेंशन निधियों में किया गया योगदान (कुछ शर्तों के अधीन)। |
1,50,000 तक ( धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ के तहत 1,50,000 रुपये की समग्र सीमा के अधीन) |
व्यक्ति |
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3. |
केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना (एनपीएस) में किया गया योगदान (कुछ शर्तों के अधीन) टिप्पणी :- पेंशन योजना हेतु नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान के कारण धारा 80गगघ(2) के अंतर्गत कटौती धारा 80गगड़ के अंतर्गत उपलब्धानुसार रू. 1,50,000 की उच्च सीमा का विषय नही हैं। 2. रू. 50,000 की अतिरिक्त कटौती अंशदान के संबंध में स्वीकृत नही होगी जो धारा 80गगघ(1) के अंतर्गत कटौती के लिए विचारनीय हैं अर्थात् वेतन/सकल कुल आय के 10 प्रतिशत की सीमा 3. पेंशन योजना को चुनने अथवा समाप्ति के कारण एक कर्मचारी को एनपीएस से कोई भुगतान कर हेतु वसूलनीय है। हालांकि, प्रभावी निर्धारण वर्ष 2017-18 से, निर्धारिती की मृत्यु पर एनपीएस से नामांकित व्यक्ति द्वारा प्राप्त पूर्ण राशि कर से मुक्त होगी। 4. एनपीएस से कोई आंशिक निकासी कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान की राशि के 25% तक मुक्त होगा। 5. एनपीएस से कोई भी आंशिक निकासी नाबालिग के माता-पिता या अभिभावक द्वारा किए गए अंशदान की राशि के 25 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध होगी
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पेंशन योजना अथवा वेतन/कुल आय* का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, हेतु वितरित की गई राशि (रू. 1,50,000 की उच्च सीमा के अनुसार जैसा धारा 80गगड़ के अंतर्गत उपलब्घ कराया गया हैं) धारा 80गगड़(1) के अंतर्गत कटौती के तौर पर स्वीकृत किया जाएगा रू. 50,000 की सीमा तक अतिरिक्त कटौती धारा 80गगघ(1ख) के अंतर्गत निर्धारिती हेतु भी उपलब्ध कराई जाएगी। अतिरिक्त कटौती धारा 80गगड़ के अंतर्गत उपलब्घानुसार रू. 1,50,000 की उच्च सीमा का विषय नही हैं टिप्पणी : धारा 80गगघ(1ख) के अंतर्गत रू. 50,000 तक की अतिरिक्त कटौती का लाभ माता-पिता या अभिभावक द्वारा नागालिग के खाते में जमा राशि के लिए भी उपलब्ध है [निर्धारण वर्ष 2026-27 से प्रभावी] नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान धारा 80गगघ(2) के अंतर्गत कर्मचारी की कुल आय की गणना के समय कटौती के तौर पर भी स्वीकृत होगा। हालांकि कटौती की राशि कर्मचारी के वेतन के 10 ** प्रतिशत से अधिक नही हो सकता कर्मचारी की स्थिति में वेतन का * 10 प्रतिशत अन्यथा सकल कुल आय का 20 प्रतिशत ** 14% यदि निर्धारिती की आय धारा 115 खकग के अंर्तगत कर के लिए वसूली जानी हैं |
व्यक्ति |
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4. |
निर्दिष्ट निवासी व्यक्तियों द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसार 3 वर्ष की अवरूद्ध अवधि वाले सूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध इकाइयों में निवेश की जाने वाली राशि (कुछ शर्तों के अनुसार) टिप्पणी : निर्धारण वर्ष 2018-19 से इस धारा के अंतर्गत किसी कटौती की अनुमति नहीं होगा। हालांकि एक निर्धारिती जिसने पहले इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा किया हो उसे निर्धारण वर्ष 2019-20 तक कटौती की स्वीकृति होगी। |
अधिकतम रु. 25,000 के अनुसार कुल निवेश के 50 प्रतिशत की कटौती पिछले वर्ष, जिसमें सूचीगत ईकाईयों के शेयर अथवा ईक्विटी आरिएंटिड फंड पहले धारित किए गए थे, हेतु प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के साथ आरंभ होने वाले 3 निरंतर निर्धारण वर्षों के लिए स्वीकृत है |
निर्दिष्ट निवासी व्यक्ति |
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5. |
विशिष्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रचलित अथवा प्रभावी रखने के लिए एलआईसी अथवा अन्य बीमाकर्ता को व्यक्ति अथवा एचयूएफ द्वारा दी गई राशि (नगद को छोड़कर अन्य किसी भी विधि में)*। एक व्यक्ति निवारक स्वास्थ्य जांच के कारण तथा/अथवा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना हेतु भी भुगतान कर सकता हैं। * निर्दिष्ट व्यक्ति अर्थात् : - व्यक्ति की स्थिति में - स्वयं, माता-पिता, आश्रित बच्चे अथवा माता-पिता - एचयूएफ की स्थिति में - उसका कोई सदस्य टिप्पणी : 1. निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए कटौती कुल रू. 5000 से अधिक नही होगी 2. रोकथाम स्वास्थ्य जांच के आधार पर भुगतान नगद में किया जा सकता हैं 3. समग्र सीमा के अंतर्गत, कटौती विशिष्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य पर किए गए चिकित्सीय व्यय हेतु रू. 50,000 तक भी स्वीकृत होगा बशर्ते ऐसा व्यक्ति अति वरिष्ठ नागरिक है तथा ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रदत्त तथा प्रभावी बीमे के लिए किसी राशि का भुगतान न किया गया हो 4. 'वरिष्ठ नागरिक' अर्थात् भारत में रहने वाला निवासी व्यक्ति जिसकी आयु पिछले प्रासंगिक वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ अथवा उससे अधिक वर्ष की हो |
व्यक्ति की स्थिति में, राशि का भुगतान : क) स्वयं, जीवनसाथी तथा आश्रित बच्चे के लिए : रू. 25,000 तक ( रू. 50,000 यदि निर्दिष्ट व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक अथवा अति वरिष्ठ नागरिक हो) ख) माता-पिता के लिए : रू. 25,000 की अतिरिक्त कटौती स्वीकृत होगी ( रू. 50,000 यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक अथवा अति वरिष्ठ नागरिक हो) एचयूएफ की स्थिति में, रू. 25,000 तक (रू. 50,000 यदि निर्दिष्ट व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक अथवा अति वरिष्ठ नागरिक हो) |
व्यक्ति व एचयूएफ |
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6. |
क) एक आश्रित विकलांग व्यक्ति के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए किया गया व्यय ख) विकलांगता के साथ एक आश्रित, व्यक्ति की देखरेख के लिए एलआईसी या किसी अन्य बीमा कंपनी या प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी द्वारा इस संबंध में तैयार की गयी एक अनुमोदित योजना के तहत भुगतान या जमा की गयी कोई भी राशि (कुछ शर्तों के अनुसार) |
रू. 75,000 (रू. 1,25,000 गंभीर विकलांगता की स्थिति में) टिप्पणी : "आश्रित अर्थात" - (i) एक व्यक्ति की स्थिति में, व्यक्ति, जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता, व्यक्ति के भाई तथा बहन अथवा उनमें से कोई (ii) एचयूएफ की स्थिति में, उसका कोई सदस्य ऐसे व्यक्ति पर पूर्णता तथा मुख्य रूप से आश्रित अथवा अपने समर्थन तथा रखरखाव के लिए हिंदु अविभाजित परिवार तथा जिसने पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए अपनी कुल आय की गणना में धारा 80प के अंतर्गत किसी कटौती का दावा न किया हो |
निवासी व्यक्ति और एचयूएफ |
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7. |
निम्न के लिए निर्दिष्ट रोगों और बीमारियों के इलाज के लिए वास्तव में भुगतान किया जाने वाला व्यय: क) व्यक्तियों के मामले में: निर्धारिती स्वयं या पूरी तरह निर्भर पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन ख) एचयूएफ के मामले में: परिवार का कोई भी सदस्य जो परिवार पर पूरी तरह से निर्भर है (कुछ शर्तों के अनुसार)। |
रू. 40,000 तक (रू. 100,000 वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में) निर्धारण वर्ष 2016-17 की प्रभावी तिथि से चिकित्सा उपचार के लिए निर्धारण किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से प्राप्त हो सकता है आवश्यक नही कि चिकित्सक केवल सरकारी अस्पताल में कार्यरत हो |
निवासी व्यक्ति और एचयूएफ |
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8. |
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुमोदित धर्मार्थ संस्थान/वित्तीय संस्थान से लिया गया ऋण पर ब्याज के भुगतान के रूप में कर हेतु वसूलनीय आय में से दी गई राशि (कुछ शर्तों के अनुसार) |
प्रारंभिक वर्ष और तुरंत बाद आने वाले 7 सफल निर्धारण वर्षों के दौरान भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि (या जब तक कि उपरोक्त ब्याज का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है)। |
व्यक्ति |
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9. |
एक आवासीय घर की संपत्ति जिसका पूरा मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, के अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान किसी भी वित्तीय संस्था से करदाता द्वारा 35 लाख रुपए तक का लिया गया ऋण, पर देय ब्याज (कुछ शर्तों के अनुसार)। टिप्पणी : 1. ऋण की स्वीकृति की तिथि पर, करदाता के पास अन्य कोई आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए। |
ऋण पर ब्याज के लिए 50,000 रुपये तक की एक बार कटौती। |
व्यक्ति |
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9क |
एक अवासीय संपित्त जिसकी स्टांप ड्यूटी राशि रू 45 लाख से अधिक न हो, के अधिग्रहण के लिए 01/04/2019 से प्रारंभ और 31/03/2022 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी वित्तीय संस्थान से एक व्यक्ति, जो धारा 80ड़ड़ के अंतर्गत कटौती का दावा करने के योग्य नही है, द्वारा लिए गए ऋण पर देययोग्य ब्याज |
ऋण पर ब्याज के लिए रू. 1,50,000 तक की कटौती |
व्यक्ति |
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9ख |
इलैक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए 01/04/2019 को प्रारंभ होने वाली और 31/03/2023 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी वित्तीय संस्थान द्वारा व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण पर देययोग्य ब्याज |
ऋण पर ब्याज के लिए रू. 1,50,000 तक की कटौती |
व्यक्ति |
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10. |
सुसज्जित/गैर सुसज्जित रिहायशी आवास के लिए भुगतान किया गया किराया (कुछ शर्तों के अनुसार) |
निम्न का न्यूनतम कर से मुक्त होगा: क) कुल आय के 10% से अधिक भुगतान किया गया किराया* ; ख) कुल आय का 25%; या ग) 5,000 रु. प्रति माह कुल आय = सकल कुल आय घटा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, धारा 111क के तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, धारा 80ग से 80प (80छछ के अलावा) के तहत कटौती और धारा 115क के तहत आय |
एचआरए प्राप्त न करने वाले व्यक्ति |
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11. |
पाठ्य पुस्तकों के अलावा कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय |
निम्न का न्यूनतम कर से मुक्त होगा: क) एकमुश्त भुगतान के मामले में - 3,00,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अनुसार रॉयल्टी आय की राशि ख) अन्य मामलों में - ऐसी आय की राशि पिछले वर्ष के दौरान बेची गयी पुस्तकों के मूल्य के 15% की अधिकतम सीमा के अधीन है। |
निवासी व्यक्ति- लेखक |
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12. |
01.04.2003 को या उसके बाद पंजीकृत पेटेंट के संबंध में रॉयल्टी (निश्चित शर्तों के अनुसार) |
रॉयल्टी का 100%, 3,00,000 रुपये की अधिकतम के अनुसार |
निवासी व्यक्ति- पेटेंटधारक |
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13. |
एक बैंकिंग कंपनी, एक डाकघर, बैंकिंग व्यवसाय, आदि में संलग्न सहकारी समिति के साथ बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज (कुछ शर्तों के अनुसार) |
अधिकतम 10,000 रुपये की सीमा के अनुसार इस तरह की आय का 100%. |
व्यक्ति व एचयूएफ (घरेलू वरिष्ठ नागरिक को छोड़कर) |
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| 14. | 80ननख | बैंकिग कंपनी, एक डाकघर, सहकारी संस्था जो बैंकिंग के व्यापार आदि में संलग्न हैं, के साथ जमा पर ब्याज (कुछ शर्तों के अनुसार) | रू. 50,000 की अधिकतम राशि के अनुसार ऐसी आय की राशि का 100 प्रतिशत | कोई वरिष्ठ नागरिक |
15. |
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय एक निवासी व्यक्ति जो विकलांग व्यक्ति [विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत परिभाषित] के तौर पर चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हैं |
रु. 75,000 (गंभीर विकलांगता के मामले में रु. 1,25,000) |
निवासी व्यक्ति |
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घ. स्रोत पर कर कटौती और अग्रिम कर
M- दाखिल विवरणी से छूट
क्रम. सं. |
धारा |
विवरण |
छूट की प्रकृति |
निम्न हेतु उपलब्ध |
1. |
एक ठेकेदार या उप ठेकेदार को भुगतान के मामले में धारा 194ग के तहत टीडीएस की कम दर कर को केवल तब काटा जाना आपेक्षित है यदि दी गई राशि रू. 30,000 से अधिक अथवा वित्त वर्ष के दौरान कुल दी गई राशि रू. 1,00,000 से अधिक हो |
यदि प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति या एचयूएफ है तो स्रोत पर कर की कटौती 1%की दर से (1%) |
व्यक्ति या एचयूएफ |
|
1क. |
4.25% राष्ट्रीय रक्षा बॉण्ड 1972 या 4.25% राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968, या 4.75% राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972 पर भुगतान किए गए ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं, [6.5% स्वर्ण बांड, 1977, 7% स्वर्ण बांड, 1980, 8% बचत (करयोग्य) बांड, 2003 और 7.75% बचत (करयोग्य) बांड, 2018 फ्लोटिंग रेट बचत बांड, 2020 (करयोग्य) या अन्य कोई आधिसूचित प्रतिभूति को छोड़कर] |
ब्याज से कोई टीडीएस नहीं |
निवासी व्यक्ति |
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1ख. |
प्रतिभूतियों पर दिए गए ब्याज से कोई टीडीएस नही |
कोई टीडीएस नही यदि ब्याज की राशि एक वित्त वर्ष में एकमुश्त भुगतान या कुल मिलाकर रू. 10,000 ये अधिक न हो |
निवासी व्यक्ति |
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2. |
एक कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों पर दिए गए ब्याज से कोई टीडीएस नहीं जिसमें लोग काफी रुचि रखते हैं। बशर्ते कि ब्याज का भुगतान आदाता खाता चेक द्वारा किया जाता है। |
कोई टीडीएस नहीं यदि वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज 10,000 रुपये से अधिक नहीं है। |
निवासी व्यक्ति या एचयूएफ |
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| 2क | 194 | निवासी व्यक्ति को नकद के अलावा किसी अन्य विधि द्वारा दिए गए लाभांश से कोई टीडीएस नही | कोई टीडीएस नहीं यदि वित्तीय वर्ष के दौरान दी गई राशि या देययोग्य राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं है। | घरेलू व्यक्ति |
| 2ख | 194क | सावधि जमा पर दिया गया या देययोग्य ब्याज से कोई टीडीएस नहीं : क) घरेलू वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में रू. 1,00,000 तक ख) अन्य की स्थिति में रू. 50,000 तक |
यदि अदाता एक बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर है | घरेलू वरिष्ठ नागरिक |
| 2ग | 194-ण | ई-कॉमर्स के भागीदारों को भुगतान से कोई टीडीएस नही | कोई टीडीएस नहीं यदि वित्तीय वर्ष के दौरान दी गई राशि या देययोग्य राशि 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। | निवासी व्यक्ति या एचयूएफ |
| 2घ | 194थ | विक्रेता को किए गए भुगतान से कोई टीडीएस नही है | यदि वित्त वर्ष के दौरान उत्पादों की खरीद के लिए निवासी विक्रेता को राशि दी जाती हो या दी जानी हो यदि उत्पादों की कुल राशि रू. 50 लाख से अधिक न हो | निवासी व्यक्ति या एचयूएफ |
| 2ड़ | कोई टीडीएस नही यदि एक निवासी को किसी प्रकार का लाभ या रियायत दी जाती है |
यदि वित्त वर्ष के दौरान दिए गए लाभ/रियायत की कुल कीमत रू. 20,000 से अधिक नही होती |
घरेलू व्यक्ति या एचयूएफ |
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| 2च | वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के स्थानांतरण पर भुगतान से कोई टीडीएस नही |
निम्नलिखित परिस्थतियों में इस प्रावधान के अंतर्गत कोई कर कटौती नही की जाएगी • यदि किसी व्यक्ति (एक निर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर) द्वारा देययोग्य राशि और इसकी कुल कीमत वित्त वर्ष के दौरान रू. 10,000 से अधिक नही होती • यदि एक निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली राशि और इसकी कुल कीमत वित्त वर्ष के दौरान रू. 50,000 से अधिक नही होती निर्दिष्ट व्यक्ति का अर्थ : (क) एक व्यक्ति या एक एचयूएफ, जिसकी कुल बिक्री, कुल प्राप्ति या करोबार व्यापार के मामले में रू. 1 करोड़ या पेशे के मामले में रू. 50 लाख से अधिक नही है जिसे वित्त वर्ष जिसमें वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने के तुरंत पहले के वित्त वर्ष में वित्त वर्ष के दौरान अर्जित किया गया हो (ख) एक व्यक्ति या एक एचयूएफ, जिसके पास शीर्षक व्यापार या पेशे के लाभ या प्राप्ति के अंतर्गत कोई आय नही है |
घरेलू व्यक्ति या एचयूएफ |
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| 2छ | 194ट | फर्म सांझेदारों को कोई टीडीएस भुगतान न किया गया हो | यदि वित्त वर्ष के दौरान दी गई/देययोग्य कुल राशि रू. 20,000 से अधिक न हो | व्यक्ति |
| विक्रेता को किए गए भुगतान पर कोई टीडीएस नही | कोई टीडीएस नही लगेगा यदि वित्त वर्ष के दौरान उत्पादों को खरीदने के लिए घरेलू विक्रेता को राशि का भुगतान किया गया हो या किया जाना हो यदि उत्पादों की कुल कीमत रू. 50 लाख से अधिक नही है | निवासी व्यक्ति या एचयूएफ | ||
3. |
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धारा 194क, 194ग, 194ज, 194-झ और 194ञ के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए कोई दायित्व नहीं यदि कोई व्यक्ति या एचयूएफ एक ऐसा व्यवसाय या पेशा कर रहा है और ऐसे व्यवसाय या पेशे से कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियां, जिस वित्तीय वर्ष में राशि जमा या उसका भुगतान किया गया, उसके तुरंत पिछले वित्त वर्ष के दौरान व्यापार के मामले में रु. 1 करोड़ और पेशे के मामले में रु. 50 लाख से अधिक नहीं है। |
स्रोत पर कर कटौती के लिए देय नहीं |
व्यक्ति या एचयूएफ |
4. |
धारा 194 और 194ड़ड़ के तहत कोई कटौती नहीं की जाएगी यदि यदि निवासी व्यक्ति दाता को निर्धारित प्रपत्र में एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करता है कि पिछले वर्ष उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा। |
निर्दिष्ट भुगतान से कोई कर कटौती नहीं की जाएगी यदि भुगतान की गयी राशि अधिकतम राशि जो कर हेतु वसूलनीय नहीं है, वे अधिक नही है। |
निवासी व्यक्ति |
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5. |
धारा 192क , 193, 194, 194क, 194घ, 194घक, 194ड़ड़ 194झ और 194ट के तहत कोई कर कटौती नहीं की जाएगी यदि निवासी वरिष्ठ नागरिक दाता को निर्धारित प्रपत्र में एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करता है कि उसकी पिछले साल की अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा। |
निर्दिष्ट भुगतान से कोई कर कटौती नहीं की जाएगी |
निवासी व्यक्ति - वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक |
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6. |
व्यापार या पेशे से कोई आय न रखने वाले एक निवासी वरिष्ठ नागरिक या निवासी अति वरिष्ठ नागरिक द्वारा अग्रिम कर की भुगतान से छूट (पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय जिसकी उम्र कम से कम 60 वर्ष है) |
अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं |
निवासी वरिष्ठ नागरिक और निवासी अति वरिष्ठ नागरिक |
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7. |
धारा 44कघ के तहत प्रकल्पित कराधान योजना अपनाने वाले करदाता द्वारा अग्रिम कर के भुगतान से छूट |
अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं। निर्धारिती वित्त वर्ष के 15 मार्च को या उससे पहले एक किश्त में पूरी राशि दे सकते हैं। |
निवासी व्यक्ति, निवासी एचयूएफ या निवासी भागीदारी फर्म (एलएलपी के अलावा) |
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| 8 | धारा 44कघक | निर्धारिती जिसने धारा 44कघक के अंतर्गत प्रकल्पित कराधान योजना का चुनाव किया हो |
किश्तों में अग्रिम कर देने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारिती वित्त वर्ष के 15 मार्च को या उससे पहले एक किश्त में पूरी राशि दे सकता है |
घरेलू निर्धारिती व्यक्ति या साझेदार कर्म (एलएलपी को छोडकर) के तौर पर जो धारा 44कक(1) में संदर्भित पेशे में संलग्न है |
9. |
44कख | कर अंकेक्षण | कर अंकेक्षण की आवश्यकता नही यदि निर्धारिती ने धारा 44कघ(1) या धारा 44कघक(1) की प्रकल्पित कर योजना को चुना हो | निवासी व्यक्ति, निवासी एचयूएफ या निवासी सांझेदारी फर्म (एलएलपी को छोड़कर) |
ङ- दाखिल विवरणी से छूट
| 1. | 194त | एक वरिष्ठ नागरिक उस पिछले वर्ष में आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार नही है जिसमें कर धारा 194त के अंतर्गत काटा गया है | वरिष्ठ नागरिक द्वारा आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नही है यदि : ग) उसकी कुल आय में पेंशन और डिडक्टर (ऐसे बैंक) के पास किसी खाते में प्राप्त या प्राप्त होने वाली पेंशन या ब्याज के रूप में आय ही शामिल है घ) ऐसी आय पर कर प्रभावी दरों के आधार पर डिडक्टर द्वारा काटा जाता है |
वरिष्ठ निवासी नागरिक (जिसकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है) |
[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]

