आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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यदि कोई व्यक्ति धारा 44कघ की प्रकल्पित कराधान योजना को अपनाता है, तो क्या वह धारा 44कघ के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय से आय के संबंध में अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?

विषय

प्रकल्पित कराधान योजना पर कर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

​​​​​​​​​​धारा 44कघ के तहत प्रकल्पित कराधान योजना का विकल्प चुनने वाला कोई भी व्यक्ति पिछले वर्ष की 15 मार्च को या उससे पहले अग्रिम कर की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि वह पिछले वर्ष की 15 मार्च तक अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 234ख और धारा 234ग के अनुसार ब्याज का भुगतान करना होगा। नोट 31 मार्च को या उससे पहले अग्रिम कर के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि उस दिन समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अग्रिम कर के रूप में भी मानी जाएगी।