आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
घर की संपत्ति से आय
परिचय किसी सम्पत्ति, जो कि भवन या उससे संलग्न भूमि है, से उद्भूत आय "गृह सम्पत्ति से आय" शीर्षक के अधीन कर योग्य है। संपत्तियों को किराये पर दी गई, स्व-अधिभोगी या मानी गई किराये पर दी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और उनकी आय की गणना वार्षिक मूल्य के आधार पर की जाती है, जिसमें नगरपालिका मूल्यांकन, उचित किराया और वास्तविक किराया जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। विशिष्ट शर्तों के तहत दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य माना जा सकता है।
आय की प्रभार्यता
अपवादों के लिए कर योग्य शीर्ष
किसी घर की संपत्ति से आय 'गृह संपत्ति से आय' शीर्षक के तहत कर योग्य है, चाहे वह संपत्ति आवासीय हो या वाणिज्यिक या जिस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हालाँकि, कुछ अपवाद हैं:
आय संगणना
क) वार्षिक मूल्य : नगरपालिका मूल्यांकन, उचित किराया, मानक किराया या वास्तविक किराए के आधार पर गणना की जाती है।
छूट और राहत
घर की संपत्ति का स्वामी
मानित स्वामित्व की परिस्थितियाँ
गृह संपत्ति से आय की गणना
घर की संपत्ति से आय का निर्धारण संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण करके किया जाता है और इसमें नगरपालिका करों, मानक कटौती और आवास ऋण ब्याज जैसी कटौतियों की अनुमति दी जाती है। संपत्तियाँ भाड़े पर दी गई, स्व-अधिकृत या भाड़े पर दी गई मानी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत हैं।
गणना प्रक्रिया
क ) श्रेणियाँ :
ख )वार्षिक मूल्य निर्धारण :
ग ) कटौती :
क . नगरपालिका कर: यदि, स्वामी द्वारा संबंधित वर्ष में भुगतान किया जाता है तो कटौती की जाएगी।
ख . मानक कटौती: शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30% (अर्थात्, वार्षिक मूल्य घटा नगरपालिका कर)।
ग . गृह ऋण पर ब्याज: किराए पर दी गई संपत्तियों के लिए पूर्ण ब्याज; स्व-अधिकृत संपत्तियों के लिए, यथास्थिति, 30,000/- रुपए या 2,00,000/- रुपए तक सीमित।
विशेष परिदृश्य
नुकसान का कर उपचार
अवास्तविक किराए की वसूली
बाद में वसूल किए गए बकाया या अवास्तविक किराए पर रसीद के वर्ष में कर लगाया जाएगा, जिसमें 30 प्रतिशत कटौती की अनुमति है।
आवास ऋण पर ब्याज
किसी गृह सम्पत्ति के क्रय, निर्माण, मरम्मत या नवीकरण हेतु उधार ली गई पूंजी पर प्रदत्त या प्रदेय ब्याज, धारा 24(ख) के अंतर्गत "गृह सम्पत्ति से आय" शीर्षक के तहत कर योग्य आय से कटौती योग्य है। कटौती की मात्रा सम्पत्ति के उपयोग (किराए पर दी गई, स्व-अधिकृत या मानी गई किराए पर दी गई) पर निर्भर करती है।
कटौती की मात्रा
क . किराए पर उठाई गई या समझी जाने वाली संपत्तियाँ: प्रदत्त या देय ब्याज के लिए पूर्ण कटौती, भले ही यह संपत्ति के वार्षिक मूल्य से अधिक हो।
ख . स्व-अधिकृत संपत्तियाँ: कटौती निम्नलिखित तक सीमित है:
निर्माण-पूर्व अवधि ब्याज
अन्य प्रावधान