आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

रिलीज़ दिनांक

17/12/2015

Document Content

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

प्रेस विज्ञप्ति

 

दिनांक : 17 दिसंबर, 2015

विषय : गैर-निवासियों को किए गए भुगतान के संबंध में सूचना की प्रस्तुति - संबंधी

 

आयकर अधिनियम ('अधिनियम') की धारा 195 गैर निवासियों को किए गए भुगतान, चाहे कर हेतु वसूलनीय हो अथवा नहीं, के संबंध में सूचना को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अधिकार प्रदान करती है। आयकर अधिनियम के नियम 37खख को अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत सूचना के एकत्रीकरण तथा अनुपालन के बोझ को कम करने के बीच संतुलन देने के लिए संशोधित किया गया है।

संशोधित नियमों के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं :

  •  कोर्इ प्रपत्र 15गक तथा 15गख प्रेषण के लिए व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने के लिए आपेक्षित नहीं होगा जिसे आरबीआर्इ की उदारीकृत विपेषण योजना (एलएसआर) के अंतर्गत इसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

  •  आगे नियम 37खख जिसमें प्रपत्र 15गक को जमा करने की आवश्यकता नहीं होती, में निर्दिष्ट विशिष्ट प्रकार के भुगतान की सूची तथा 15गख को आयात के लिए भुगतान सहित प्रपत्र 28 से 33 तक विस्तारित किया गया हैं।

  •  प्रपत्र सं. 15गख में एक सीए प्रमाणपत्र ऐसे गैर-निवासी को किए गए ऐसे भुगतान के संबंध में ही प्रस्तुत करना आपेक्षित होगा जो कर हेतु वसूलनीय हैं तथा वर्ष के दौरान भुगतान की राशि रू. 5 लाख से अधिक होती हैं।

संशोधित नियम 01.04.2016 से प्रयोज्य होंगे।

अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 978(ड़) दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर उपलब्ध है।

 

(शेफाली शाह)

प्रधान आयकर आयुक्त (ओएसडी)

आधिकारिक प्रवक्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड