आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 71 एक इ-आवेदन है, जिसे एक निर्धारिती द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के क्रेडिट का दावा करने के लिए दाखिल किया जाना है, जब आय को आय की पिछली विवरणी में कर के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन टीडीएस काटा गया था और बाद के वित्तीय वर्ष में जमा किया गया था।
· आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 155(20)
· आय-कर नियम, 1962 का नियम 134
• यह प्रपत्र उस स्थिति में लागू होता है जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के तहत प्रस्तुत विवरणी में आय शामिल है और ऐसी आय पर कर स्रोत पर काटा गया है और बाद के वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के पास जमा किया गया है।
• प्राप्तकर्ता प्राधिकरण प्रपत्र को निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा।
• ऐसे आवेदन पर, निर्धारण अधिकारी, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में ऐसे टीडीएस की क्रेडिट की अनुमति देने के लिए निर्धारण आदेश या सूचना में संशोधन करेगा, और ऐसी क्रेडिट किसी अन्य निर्धारण वर्ष में अनुमत नहीं की जाएगी।
• धारा 154 के प्रावधान लागू होंगे, और धारा 154(7) के अंतर्गत चार वर्ष की अवधि की गणना उस वित्तीय वर्ष के अंत से की जाएगी जिसमें ऐसा कर काटा गया था।
· कोई भी निर्धारिती
· प्रपत्र 71 को आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा पेश किया गया है, जो 01-10-2023 से प्रभावी है।
· लागू नहीं
· यह प्रपत्र उस वित्तीय वर्ष के अंत से 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना है जिसमें स्रोत पर कर कटौती की गई थी।
· प्रपत्र संख्या 71 को ऑनलाइन माध्यम से https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर दाखिल किया जाना है।
· प्रपत्र का सत्यापन या तो डिजिटल हस्ताक्षर या ईवीसी के अधीन किया जाएगा।