आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
आयकर नियम, 1962 के नियम 128 के अंतर्गत विदेशी कर क्रेडिट (एफटीसी) का दावा करने वाले निवासी निर्धारिती द्वारा प्रपत्र 67 दाखिल किया जाता है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 तथा धारा 91 आयकर नियम, 1962 का नियम 128
· यह उन निवासी निर्धारितियों पर लागू होता है जो नियम 128 के अंतर्गत विदेशी कर क्रेडिट के पात्र हैं।
· यह तब दाखिल किया जाता है जब किसी विदेशी देश या निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार में अर्जित आय पर विदेशी कर का भुगतान या कटौती की गई हो और उसे भारत में कर के लिए प्रस्तुत किया गया हो।
· चालू वर्ष के नुकसान को वापस ले जाने पर भी इसकी आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी कर की वापसी होती है जिसके लिए पिछले वर्षों में क्रेडिट का दावा किया गया था।
· क्रेडिट केवल प्रपत्र 67 में विदेशी आय और भुगतान किए गए या काटे गए विदेशी कर का विवरण प्रस्तुत करने पर ही दिया जाता है।
· सभी निवासी निर्धारिती
· प्रपत्र 67 को आयकर (अठाहरवां संशोधन) नियम, 2016 प्रभावी तिथि 01-04-2017 से प्रस्तुत किया गया था।
· लागू नहीं
· प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति को या उससे पूर्व, बशर्ते कि आय विवरणी धारा 139(1) या धारा 139(4) के अंतर्गत दाखिल की गई हो।
· धारा 139(8क) के अंतर्गत अद्यतन विवरणी के मामलों में, प्रपत्र 67 को अद्यतन विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि को या उससे पूर्व दाखिल किया जाना आवश्यक है।
· प्रपत्र सं. 67 को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।
· प्रपत्र का सत्यापन डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाएगा।