आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139क के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (पैन) के आवंटन हेतु प्रपत्र 49क अनिवार्य विधिक आवेदन प्रपत्र है। यह उन व्यक्तियों के लिए है जो भारत के नागरिक हैं और भारत में गठित या पंजीकृत संस्थाएं हैं।
· आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139क
· आय-कर नियम, 1962 का नियम 114
· प्रपत्र संख्या 49क एक भारतीय नागरिक, हिंदू अविभाजित कुटुंब, भारत में पंजीकृत कंपनी, भारत में निर्मित या पंजीकृत फर्म या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), भारत में निर्मित या पंजीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यास), या व्यक्तियों का कोई अन्य संगम, व्यक्तियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, या भारत में निर्मित या पंजीकृत कृत्रिम विधिक व्यक्ति द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) के आवंटन के लिए विहित आवेदन है।
· आवेदनों के साथ नियम 114(4) के तहत निर्धारित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।
· प्रपत्र 49क निम्नलिखित भारतीय निवासियों/संस्थाओं पर लागू हैः
• व्यक्तिगत भारतीय नागरिक
• हिंदू अविभाजित परिवार
• भारतीय कंपनियां
• भारत में गठित एलएलपी और साझेदारियां
• भारत में पंजीकृत या गठित न्यास, एओपी, बीओआई और अन्य कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
· आवेदन के साथ नियम 114(4) के अनुसार दस्तावेज होने चाहिए, जो इस प्रकार कार्य करते हैंः
• पहचान का प्रमाण (पीओआई)
• पते का प्रमाण (पीओए)
• जन्म तिथि प्रमाण, जहां लागू हो
· विशिष्ट श्रेणियों के दस्तावेजों के लिए प्रमाण श्रेणी (व्यक्तिगत, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, आदि) के आधार पर भिन्न हो सकते हैं
· नियम 114(3) के अनुसार, प्रपत्र 49क जमा किया जाएगा:
व्यक्ति की श्रेणी
प्रपत्र 49क दाखिल करने की नियत तारीख
कर योग्य सीमा से ऊपर कुल आय (या किसी अन्य की ओर से) वाला व्यक्ति
निर्धारण वर्ष की 31 मई को या उससे पहले
कारोबार/पेशा करने वाला व्यक्ति जिसका टर्नओवर 5 लाख रुपये से अधिक होने की संभावना है
वित्तीय वर्ष के अंत से पूर्व
धर्मार्थ/धार्मिक न्यास को धारा 139(4क) के तहत विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता है
आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिस पर अध्याय XVII-कह के तहत कर कटौती योग्य है
वित्तीय लेनदेन में ₹2.5 लाख या उससे अधिक की राशि का लेनदेन करने वाला निवासी व्यक्ति (जो व्यष्टि नहीं है)
उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद 31 मई को या उससे पहले
ऐसे निवासी व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति
नियम 114खक के तहत अधिसूचित लेनदेन दर्ज करने का इरादा रखने वाला व्यक्ति
लेन-देन की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले
· पैन आवेदन ऑनलाइन https://onlineservices.proteantech.in/paam/endUserRegisterContact.html पर या किसी भी पैन नामित केंद्र पर ऑफलाइन दाखिल किया जाना है।
· आवश्यकता पड़ने पर पैन आवेदन न करने से निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैंः
• धारा 272कह के तहत जुर्मानाः रु. 10, 000