आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रपत्र 3गङक, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 50ख(3) के तहत दाखिल किया जाने वाला लेखाकार का रिपोर्ट है, जब निर्धारिती की कुल आय में धारा 2(42क) के अंतर्गत परिभाषित एकमुश्त बिक्री से उत्पन्न लाभ या लाभ सम्मिलित होता है।
• आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 50ख
• आयकर नियम, 1962 का नियम 6ज
• प्रपत्र 3गङक में निर्धारिती को अभ्यासरत चार्टर्ड एकाउंटेंट से रिपोर्ट प्राप्त करनी आवश्यक है। यह प्रमाणित करेगा कि उपक्रम/विभाग की शुद्ध मूल्य की संगणना धारा 50ख(2)(i) तथा संलग्न परंतुकों के अनुरूप की गई है।
• चार्टर्ड एकाउंटेंट को हस्तांतरण मूल्यों, दायित्वों तथा संबंधित प्रकटीकरणों की सटीकता का सत्यापन करना होगा। नियम 12(2) के परंतुक के अनुरूप, प्रपत्र 3गङक में लेखाकार का रिपोर्ट आयकर ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाना चाहिए।
• सभी निर्धारितियों पर लागू, जो धारा 50ख के अंतर्गत पूंजीगत लाभ उत्पन्न करने वाली एकमुश्त बिक्री करते हैं।
• प्रपत्र को आयकर (नवम् संशोधन) नियम, 2001 द्वारा, 2-7-2001 से प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापन से पूर्व, प्रपत्र सं. 3गङक को आयकर (इक्कीसवाँ संशोधन) नियम, 1999 द्वारा, 25-6-1999 से प्रारंभ किया गया था।
• लागू नहीं
• धारा 139(1) के तहत विवरणी दाखिल करने की देय तिथि से एक महीना पूर्व।
• प्रपत्र 3गङक को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।