टीडीएस (स्त्रोत पर कर कटौती) प्रमाणपत्र एक ऐसे व्यक्ति को जारी किया गया दस्तावेज है, जिसने किसी अन्य व्यक्ति को किए गए भुगतान पर कर कटौती की गई है। टीडीएस प्रमाणपत्र आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया जाता है, जिसके लिए कुछ व्यक्तियों को प्राप्तकर्ता को भुगतान करने से पहले स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होती है।

अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।

प्रपत्र 16 और प्रपत्र 16क

टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) प्रमाणपत्र उस व्यक्ति को जारी किया गया एक दस्तावेज है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को किए गए भुगतान पर कर काटा है। टीडीएस प्रमाणपत्र आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया जाता है, जिसके लिए कुछ व्यक्तियों को प्राप्तकर्ता को भुगतान करने से पहले स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता होती है। इस ट्यूटोरियल में, हम प्रपत्र 16 और प्रपत्र 16क में जारी किए गए टीडीएस प्रमाणपत्र को समझेंगे।

प्रपत्र 16

जहां नियोक्ता ने कर्मचारी के वेतन से धारा 192 के तहत कर काटा है या वरिष्ठ नागरिक की कुल आय से धारा 194त के तहत निर्दिष्ट बैंक द्वारा कर काटा गया है, तो नियोक्ता/निर्दिष्ट बैंक को प्रपत्र 16 में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक है।

टीडीएस प्रमाणपत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है - भाग ए और भाग बी। भाग क में काटे गए कर की जानकारी मिलती है, जबकि भाग बी में कर्मचारी के वेतन से संबंधित विवरण, जैसे भत्ते, कटौती, छूट आदि शामिल होते हैं। कर के लिए धारा 194त के तहत कटौती, भाग बी में वरिष्ठ नागरिक की पेंशन, ब्याज आय, साथ ही किसी भी कटौती, छूट आदि का विवरण भी शामिल है जिसे अनुमति दी जा सकती है।

कटौतीकर्ता को कटौतीकर्ता को जारी करने से पहले टीडीएस प्रमाणपत्र के भाग क और भाग ख की सामग्री को सत्यापित करना आवश्यक है। यह प्रमाणीकरण हस्ताक्षर का उपयोग करके मैन्युअल या डिजिटल रूप से किया जा सकता है। कटौतीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एक बार प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हो जाने के बाद, प्रमाणपत्रों की सामग्री को बदला नहीं जा सकता है, प्रमाणपत्रों में एक नियंत्रण संख्या होती है, और वह ऐसे प्रमाणपत्रों का एक लॉग रखता है।

इसके अलावा, यदि भुगतान किया गया या देय वेतन रु. 1,50,000। अन्य मामलों में, नियोक्ता द्वारा प्रपत्र नंबर 16 में ही जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

एक से अधिक नियोक्ता के मामले में

यदि किसी कर्मचारी ने एक वित्तीय वर्ष में कई नियोक्ताओं के साथ काम किया है या वर्तमान में काम कर रहा है, तो प्रत्येक नियोक्ता उस अवधि के लिए प्रपत्र 16 का भाग ख प्रदान करने के लिए बाध्य है, जब कर्मचारी उनके अधीन कार्यरत था। कर्मचारी प्रत्येक नियोक्ता या अंतिम नियोक्ता से पार्ट बी प्राप्त करना चुन सकता है।

प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख

प्रपत्र 16 नियोक्ता द्वारा उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद 15 जून तक जारी किया जाना आवश्यक है जिसमें राशि का भुगतान किया गया था और कर काटा गया था।

प्रपत्र 16 डाउनलोड करने के चरण

चरण 1: TRACES (www.tdscpc.gov.in) पर जाएं

चरण 2: यूजर आईडी, पासवर्ड और टैन का उपयोग करके लॉगिन करें।

चरण 3: डाउनलोड>प्रपत्र 16 पर जाएं।

चरण 4: वित्तीय वर्ष चुनें, पैन दर्ज करें और 'जोड़ें' पर क्लिक करें। विंडो में पैन दिखाई देने के बाद, 'जाएँ' पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर अधिकतम 10 पैन जोड़े जा सकते हैं। थोक में टीडीएस प्रमाणपत्र उत्पन्न करने के लिए, 'बल्क पैन डाउनलोड' के निचले भाग में, वित्तीय वर्ष चुनें, और 'गो' पर क्लिक करें।

चरण 5: अगली स्क्रीन पर, प्रपत्र 16 पर मुद्रित किया जाने वाला विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। विवरण सत्यापित करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।

चरण 6: डीएससी-आधारित सत्यापन या सामान्य सत्यापन के विकल्प का चयन करें।

चरण 7: अनुरोध जमा करने के बाद, संदर्भ संख्या के साथ एक सफल संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा।

चरण 8: डाउनलोड>अनुरोधित डाउनलोड पर जाएं।

चरण 9: अनुरोध जमा करने पर उत्पन्न अनुरोध संख्या दर्ज करें (चरण 7) और 'जाओ' पर क्लिक करें। प्रपत्र 16 की फाइलिंग स्थिति प्रदर्शित की जाएगी। पंक्ति का चयन करें और 'HTTP डाउनलोड' पर क्लिक करें।

चरण 10: ट्रेसेस पीडीएफ जेनरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करें। डाउनलोड किए गए प्रपत्र 16 के पीडीएफ संस्करण को देखने के लिए, इसे निकालने के लिए निशान पीडीएफ जनरेशन यूटिलिटी का उपयोग किया जा सकता है। प्रपत्र 16-पार्ट क और प्रपत्र 16-पार्ट ख के लिए अलग-अलग उपयोगिताएं डाउनलोड करनी होंगी।

चरण 11: कैप्चा दर्ज करें और उपयोगिता डाउनलोड करने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें

चरण 12: डाउनलोड शुरू करने के लिए लिंक पर क्लिक करें

चरण 13: पार्ट-ए उपयोगिता निकालें, प्रपत्र 16-पार्ट ज़िप फ़ाइल ब्राउज़ करें और प्रमाणपत्रों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए डीएससी चिपकाएँ।

चरण 14: प्रपत्र 16-भाग क तैयार किया जाएगा।

चरण 15: पार्ट-बी उपयोगिता निकालें, प्रपत्र 16-पार्टख ज़िप फ़ाइल ब्राउज़ करें और प्रमाणपत्रों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए डीएससी चिपकाएँ।

चरण 16: प्रपत्र 16-भाग ख तैयार किया जाएगा।

प्रपत्र 16क

यदि धारा 192, धारा 194-झक, धारा 194-झख, धारा 194ड, धारा 194त, और धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए) के अलावा किसी भी प्रावधान के तहत कर काटा गया है, तो कटौतीकर्ता को प्रपत्र में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक है। 16क. यह टीडीएस प्रमाणपत्र निशान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। कटौतीकर्ता इन प्रमाणपत्रों को डिजिटल या मैन्युअल हस्ताक्षर का उपयोग करके प्रमाणित करेंगे।

प्रपत्र 16क में आम तौर पर निम्नलिखित जानकारी होती है:

(क) स्थायी खाता संख्या (पैन) या कटौती प्राप्तकर्ता का आधार

(ख) कटौतीकर्ता की कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन)।

(ग) यदि कर सरकार द्वारा जमा किया जाता है तो पुस्तक पहचान संख्या। चालान प्रस्तुत किये बिना कार्यालय

(घ) बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में चालान पहचान संख्या

(ड़) प्रपत्र 26थ या प्रपत्र 27थ या प्रपत्र 26थच में प्रस्तुत टीडीएस विवरण की रसीद संख्या

प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख

प्रपत्र 16क को कटौतीकर्ता द्वारा प्रपत्र 26क्यू या प्रपत्र 27थ में स्रोत पर कर कटौती का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से 15 दिनों के भीतर तिमाही आधार पर जारी किया जाना आवश्यक है। तिमाही 1, 2, 3, और 4 के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख क्रमशः 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी और 15 जून (अगले वित्तीय वर्ष की) होगी।

प्रपत्र 16क डाउनलोड करने के चरण

चरण 1: (www.tdscpc.gov.in)

पर जाएं

चरण 2: यूजर आईडी, पासवर्ड और टैन का उपयोग करके लॉगिन करें।

चरण 3: डाउनलोड>प्रपत्र 16क पर जाएं।

चरण 4: वित्तीय वर्ष, तिमाही, प्रपत्र प्रकार चुनें, पैन दर्ज करें और 'जोड़ें' पर क्लिक करें। विंडो में पैन दिखाई देने के बाद, 'जाएँ' पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर अधिकतम 10 पैन जोड़े जा सकते हैं। थोक में टीडीएस प्रमाणपत्र उत्पन्न करने के लिए, 'बल्क पैन डाउनलोड' के निचले भाग में, वित्तीय वर्ष, तिमाही, प्रपत्र प्रकार का चयन करें और 'गो' पर क्लिक करें।

चरण 5: अगली स्क्रीन पर, प्रपत्र 16क पर मुद्रित किया जाने वाला विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। विवरण सत्यापित करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।

चरण 6: डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके हस्ताक्षर करें।

चरण 7: अनुरोध जमा करने के बाद, संदर्भ संख्या के साथ एक सफल संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा।

चरण 8: डाउनलोड>अनुरोधित डाउनलोड पर जाएं।

चरण 9: अनुरोध जमा करने पर उत्पन्न अनुरोध संख्या दर्ज करें (चरण 7) और 'जाओ' पर क्लिक करें। प्रपत्र 16क की फाइलिंग स्थिति प्रदर्शित की जाएगी। पंक्ति का चयन करें और ' डाउनलोड' पर क्लिक करें। प्रपत्र 16क की फाइल डाउनलोड हो जाएगी.

चरण 10: ट्रेसेस पीडीएफ जेनरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करें। डाउनलोड किए गए प्रपत्र 16क का पीडीएफ संस्करण देखने के लिए, उसे निकालने के लिए ट्रेसेस पीडीएफ जेनरेशन यूटिलिटी का उपयोग किया जा सकता है।

चरण 11: कैप्चा दर्ज करें और उपयोगिता डाउनलोड करने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें

चरण 12: डाउनलोड शुरू करने के लिए लिंक पर क्लिक करें

चरण 13: उपयोगिता निकालें, प्रपत्र 16क ज़िप फ़ाइल ब्राउज़ करें और प्रमाणपत्रों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए डीएससी चिपकाएँ।

चरण 14: प्रपत्र 16क जनरेट किया जाएगा।

डुप्लिकेट प्रमाणपत्र

यदि कटौतीकर्ता ने मूल प्रमाणपत्र खो दिया है और वह डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करता है, तो कटौतीकर्ता डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। यह प्रमाणपत्र कटौतीकर्ता द्वारा 'डुप्लिकेट' के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए।

टीडीएस प्रमाणपत्र जारी न करने पर जुर्माना

जहां कोई व्यक्ति, जिसने स्रोत पर कर काटा है, टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह रुपये के जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 272क के तहत 500 प्रति दिन।

प्रपत्र 16 और प्रपत्र 16क पर एमसीक्यू

प्रश्न 1. प्रपत्र 16 को TRACE_______ की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क) टीडीएस विवरण दाखिल करने के बाद

ख) टीडीएस विवरण के प्रसंस्करण के बाद

ग) टीडीएस विवरण के प्रसंस्करण से पहले

घ) या तो (ख) या (ग)

सही उत्तर: (ख)

सही उत्तर का औचित्य: टीडीएस विवरण के प्रसंस्करण के बाद टीडीएस प्रमाणपत्र ट्रेसेज़ की वेबसाइट (www.tdscpc.gov.in)ov.in) से डाउनलोड किया जाएगा।

प्रश्न 2. नियोक्ता को कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर के संबंध में __________ जारी करना आवश्यक है।

(क) प्रपत्र 16

(ख) प्रपत्र 16क

(ग) प्रपत्र 16ख

(घ) प्रपत्र 16ग

सही उत्तर: (क)

सही उत्तर का औचित्य: जहां नियोक्ता ने कर्मचारी के वेतन से धारा 192 के तहत कर काटा है, तो नियोक्ता कर्मचारी को प्रपत्र 16 में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

प्रश्न 3. प्रपत्र 16 में ________ शामिल है।

(क) वेतन से काटे गए कर का विवरण

(ख) कर्मचारी द्वारा दावा किए गए वेतन और विभिन्न भत्तों, कटौतियों, छूट आदि का विवरण

(ग) कर्मचारी को दिए गए वेतन और विभिन्न भत्ते, कटौतियाँ, छूट आदि का विवरण

(घ) उपरोक्त सभी

सही उत्तर: (घ)

सही उत्तर का औचित्य: प्रपत्र 16 में टीडीएस प्रमाणपत्र के दो भाग हैं - भाग ए और भाग बी। प्रमाण पत्र के भाग ए में वेतन से काटे गए कर का विवरण होता है। जबकि भाग बी में कर्मचारी के वेतन और विभिन्न भत्ते, कटौती, छूट आदि का दावा या अनुमति का विवरण शामिल है।

प्रश्न 4. प्रमाणपत्र को __________ द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

(क) मैनुअल हस्ताक्षर

(ख) डिजिटल हस्ताक्षर

(ग) या तो (क) या (ख)

(घ) दोनों (क) और (ख)

सही उत्तर: (ग)

सही उत्तर का औचित्य: प्रमाणपत्र को मैन्युअल हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है।

प्रश्न 5. यदि भुगतान किया गया या देय वेतन ________ से ऊपर है, तो नियोक्ता ________ में अनुलाभों की प्रकृति और मूल्य से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा।

(क) प्रपत्र नंबर 12ख, रु. 3,00,000

(ख) प्रपत्र नंबर 12खक, रु. 1,50,000

(ग) प्रपत्र नंबर 16, रु. 3,00,000

(घ) प्रपत्र नंबर 16, रु। 1,50,000

सही उत्तर: (ख)

सही उत्तर का औचित्य: यदि भुगतान किया गया या देय वेतन रुपये से अधिक है तो नियोक्ता प्रपत्र नंबर 12खक में अनुलाभ की प्रकृति और मूल्य से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। 1,50,000. अन्य मामलों में, नियोक्ता द्वारा प्रपत्र नंबर 16 में ही जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

प्रश्न 6: नियोक्ता द्वारा उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद _________ तक प्रपत्र 16 जारी करना आवश्यक होता है जिसमें राशि का भुगतान किया गया था और कर काटा गया था।

(क) वित्तीय वर्ष का 15 मार्च

(ख) वित्तीय वर्ष का 15 जून

(ग) वित्तीय वर्ष की 15 जुलाई

(घ) वित्तीय वर्ष की 15 मई

सही उत्तर: (ख)

सही उत्तर का औचित्य: प्रपत्र 16 नियोक्ता द्वारा उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद 15 जून तक जारी किया जाना आवश्यक है जिसमें राशि का भुगतान किया गया था और कर काटा गया था।

प्रश्न 7.: प्रपत्र 16क को कटौतीकर्ता द्वारा ____________ पर जारी किया जाना आवश्यक है।

(क) त्रैमासिक आधार

(ख) अर्ध-वार्षिक आधार

(ग) वार्षिक आधार पर

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

सही उत्तर: (क)

सही उत्तर का औचित्य: प्रपत्र 26थ या प्रपत्र 27थ में स्रोत पर कर कटौती का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से 15 दिनों के भीतर कटौतीकर्ता द्वारा प्रपत्र 16क को तिमाही आधार पर जारी किया जाना आवश्यक है। तिमाही 1, 2, 3, और 4 के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख क्रमशः 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी और 15 जून (अगले वित्तीय वर्ष की) होगी।

प्रश्न 8. जहां कोई व्यक्ति, जिसने स्रोत पर कर काटा है, टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह ____________ के जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

(क) रु. धारा 272क के तहत 500 प्रति दिन

(ख) रु. धारा 272क के तहत 1,000 प्रति दिन

(ग) रु. 50,000

(घ) रु. 1,00,000

सही उत्तर: (क)

सही उत्तर का औचित्य: जहां कोई व्यक्ति, जिसने स्रोत पर कर काटा है, टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह रुपये के जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 272ए के तहत 500 प्रति दिन।

प्रश्न 9. यदि टैक्स __________ के तहत काटा गया है तो प्रपत्र 16क जारी किया जाता है।

(क) धारा 194-झ

(ख) धारा 194-झक

(ग) धारा 194-झख

(घ) उपरोक्त सभी

सही उत्तर: (क)

सही उत्तर का औचित्य: जहां किसी प्रावधान के तहत कर काटा गया है, धारा 192, धारा 194-झक, धारा 194-झ(ख), धारा 194ड, धारा 194त और धारा 194ध (एक निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में) नहीं, तो कटौतीकर्ता प्रपत्र 16क में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

प्रश्न 10. प्रपत्र 16क में __________ होता है।

(क) स्थायी खाता संख्या (पैन) या कटौती प्राप्तकर्ता का आधार

(ख) बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में चालान पहचान संख्या

(ग) प्रपत्र 26थ या प्रपत्र 27थ या प्रपत्र 26थच में प्रस्तुत टीडीएस विवरण की रसीद संख्या

(घ) उपरोक्त सभी

सही उत्तर: (घ)

सही उत्तर का औचित्य: प्रपत्र 16क में आम तौर पर निम्नलिखित जानकारी होती है:

क) स्थायी खाता संख्या (पैन) या कटौती प्राप्तकर्ता का आधार

ख) कटौतीकर्ता का कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन)।

ग) यदि कर सरकार द्वारा जमा किया गया है तो पुस्तक पहचान संख्या। चालान प्रस्तुत किये बिना कार्यालय

घ) बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में चालान पहचान संख्या

ड़) प्रपत्र 26थ या प्रपत्र 27थ या प्रपत्र 26थच में प्रस्तुत टीडीएस विवरण की रसीद संख्या