आयकर विवरणी और अंकेक्षण रिपोर्ट को दाखिल करने की देय तिथि में वृद्धि
रिलीज़ दिनांक
24/09/2018
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नर्इ दिल्ली, 24 सितंबर, 2018
प्रेस विज्ञप्ति
आयकर विवरणी और अंकेक्षण रिपोर्ट को दाखिल करने की देय तिथि में वृद्धि
करदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर विवरणी और अंकेक्षण रिपोर्ट को भरने की देय तिथि 30 सिंतबर, 2018 है। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिनिधित्व पर विचार करने पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विवरणियों को दाखिल के साथ ही साथ अंकेक्षण की रिपोर्ट (जिसे कथित निर्दिष्ट तिथि तक दाखिल किया जाना आवश्यक था) दाखिल करने की देय तिथि को करदाताओं की कथित श्रेणियों के संदर्भ में 30 सितंबर, 2018 से 15 अक्टूबर, 2018 तक बढ़ाया है। हालांकि, विवरणी की प्रस्तुति में चूक के लिए ब्याज से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234क (स्पष्टीकरण 1) के लिए देय तिथि को नहीं बढ़ाया गया है और निर्धारिती अधिनियम की धारा 234क के प्रावधानो के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
(सुरभि आहलूवालिया)
आयकर आयुक्त
(मीडिया व तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

