आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

हस्ताक्षर तिथि

1999

लागू होना

27/09/1999

चेक गणराज्य

चेक गणराज्य के साथ दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए समझौता

जबकि आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और चेक गणराज्य की सरकार के बीच संलग्न कन्वेंशन, दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 30 के तहत एक-दूसरे को उक्त कन्वेंशन को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की अधिसूचना पर, 27 सितंबर, 1999 को लागू हो गया है;

अब, इसलिए, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी प्रावधान भारत संघ में प्रभावी होंगे।

अधिसूचना : सं.जीएसआर 811(ई) [सं. 11160 (एफ. सं. 503/6/93-एफटीडी)], दिनांक 8-12-1999*.

अनुलग्नक

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और चेक गणराज्य की सरकार के बीच कन्वेंशन

भारत गणराज्य की सरकार और चेक गणराज्य की सरकार दोहरे कराधान से बचने और आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए एक कन्वेंशन संपन्न करना चाहती हैं तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहती हैं।

निम्नानुसार सहमति हुई है:


* पूर्व सीमित समझौते के लिए जीएसआर 286(ई), दिनांक 3-6-1980 और जीएसआर 526(ई), दिनांक 25-5-1987 देखें।



अनुच्छेद 1

व्यक्तिगत दायरा

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से एक या दोनों के निवासी हैं।



अनुच्छेद 2

शामिल किए गए कर

1. यह कन्वेंशन किसी संविदाकारी राज्य या उसके राजनीतिक उप-विभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से आय और पूंजी पर लगाए गए करों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरीके से लगाए गए हों।

2.कुल आय, कुल पूंजी, या आय या पूंजी के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय और पूंजी पर कर माना जाएगा, जिसमें चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर कर, उद्यमों द्वारा भुगतान की गई मजदूरी या वेतन की कुल राशि पर कर, साथ ही पूंजीगत मूल्यवृद्धि पर कर शामिल हैं।

3.वर्तमान कर जिन पर कन्वेंशन लागू होगा, वे विशेष रूप से इस प्रकार हैं:

()   भारत में:
()   आय-कर, उस पर किसी भी अधिभार सहित;
(ii)   संपत्ति-कर,
  (इसके बाद "भारतीय कर" के रूप में संदर्भित);
()   चेक गणराज्य मेंः
()   व्यक्तियों की आय पर कर;
(ii)   कानूनी व्यक्तियों की आय पर कर;
(iii)   अचल संपत्ति पर कर,
  (इसके बाद "चेक कर" के रूप में संदर्भित)।

4. यह कन्वेंशन किसी भी समान या काफी हद तक समान करों पर भी लागू होगा, जो पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट मौजूदा करों के अलावा या उनके स्थान पर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की तारीख के बाद लगाए जाते हैं संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे।



अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1.इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न होः

()   "भारत" शब्द का तात्पर्य भारत का क्षेत्र है और इसमें इसके ऊपर का प्रादेशिक समुद्र और हवाई क्षेत्र, साथ ही कोई अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिसमें भारत के पास भारतीय कानून के अनुसार और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संप्रभु अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार है;
()   "चेक गणराज्य" शब्द का तात्पर्य चेक गणराज्य का क्षेत्र है जिस पर चेक विधान के तहत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, चेक गणराज्य के संप्रभु अधिकारों का प्रयोग किया जाता है;
()   व्यक्ति" शब्द में एक व्यक्ति, एक कंपनी, व्यक्तियों का एक निकाय और कोई अन्य इकाई शामिल है, जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के तहत कर योग्य इकाई के रूप में माना जाता है;
()   "कंपनी" शब्द का तात्पर्य किसी निगमित निकाय या किसी इकाई से है जिसे कर उद्देश्यों के लिए निगमित निकाय माना जाता है;
(ड़)   "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों का तात्पर्य क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा चलाया जाने वाला उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा चलाया जाने वाले उद्यम से है;
()   "अंतर्राष्ट्रीय यातायात" शब्द का तात्पर्य किसी संविदाकारी राज्य के निवासी उद्यम द्वारा संचालित जहाज या विमान द्वारा किया जाने वाला कोई परिवहन है, सिवाय इसके कि जहाज या विमान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच संचालित किया जाता है;
()   "सक्षम प्राधिकारी" शब्द का तात्पर्य है:
()   भारत में : वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में केंद्र सरकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि;
(ii)   चेक गणराज्य में, वित्त मंत्रालय या उनके अधिकृत प्रतिनिधि;
()   "राष्ट्रीय" शब्द का तात्पर्य है:
()   किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता रखने वाला कोई भी व्यक्ति;
(ii)   कोई भी कानूनी व्यक्ति, साझेदारी या संघ जो किसी संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों से अपनी स्थिति प्राप्त करता है;
()   "राजकोषीय वर्ष" शब्द का तात्पर्य है:
()   भारत के मामले में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 के तहत परिभाषित "पिछला वर्ष";
(ii)   चेक गणराज्य के मामले में, कैलेंडर वर्ष;
()   "कर" शब्द का तात्पर्य भारतीय कर या चेक कर है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई भी राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भी चूक या लोप के संबंध में देय है, जिन पर यह कन्वेंशन लागू होता है या जो उन करों से संबंधित जुर्माना या दंड का प्रतिनिधित्व करता है;
()   "एक संविदाकारी राज्य" और "अन्य संविदाकारी राज्य" शब्दों का तात्पर्य भारत गणराज्य या चेक गणराज्य से है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है।

2.जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा कन्वेंशन के अनुप्रयोग का प्रश्न है, इसमें परिभाषित न की गई किसी भी शर्त का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही तात्पर्य होगा जो उस राज्य के कानून के अंतर्गत उन करों के संबंध में है जिन पर कन्वेंशन लागू होता है।



अनुच्छेद 4

निवासी

1. इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्द का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत अपने अधिवास, निवास, प्रबंधन के स्थान या इसी प्रकार के किसी अन्य मानदंड के कारण कर के लिए उत्तरदायी है। लेकिन इस शब्द में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो उस राज्य में केवल उस राज्य के स्रोतों या वहां स्थित राजधानी से प्राप्त आय के संबंध में कर का उत्तरदायी हो।

2.जहां पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो उसकी स्थिति निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगीः

()   वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके पास एक स्थायी घर उपलब्ध है, यदि उसके पास दोनों राज्यों में एक स्थायी घर उपलब्ध है, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध अधिक निकट हैं (महत्वपूर्ण हितों का केंद्र);
()   यदि वह राज्य जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र स्थित है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या यदि दोनों में से किसी राज्य में उसके लिए कोई स्थायी घर उपलब्ध नहीं है, तो वह उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसमें उसका अभ्यस्त निवास है;
()   यदि उसका दोनों राज्यों में या उनमें से किसी में भी अभ्यस्त निवास नहीं है, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह नागरिक है;
()   यदि वह दोनों राज्यों का नागरिक है या उनमें से किसी का भी नागरिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

3.जहां पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के कारण किसी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है। यदि वह राज्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसमें इसका प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।



अनुच्छेद 5

स्थायी प्रतिष्ठान

1.इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द का तात्पर्य है व्यवसाय का एक निश्चित स्थान जिसके माध्यम से किसी उद्यम का व्यवसाय पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जाता है।

2."स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में विशेष रूप से शामिल हैं:

()   प्रबंधन का स्थान;
()   एक शाखा;
()   एक कार्यालय;
()   एक कारखाना;
(ड़)   एक कार्यशाला;
()   एक खदान, एक तेल या गैस कुआं, एक खदान या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
()   एक बिक्री आउटलेट;
()   दूसरों के लिए भंडारण सुविधाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में एक गोदाम; और
()   कोई खेत, बागान या अन्य स्थान जहाँ कृषि, वानिकी, बागान या संबंधित गतिविधियाँ की जाती हैं।

3.कोई भवन स्थल या निर्माण, संयोजन या स्थापना परियोजना या उससे संबंधित पर्यवेक्षी गतिविधियां तभी स्थायी प्रतिष्ठान मानी जाएंगी, जब ऐसी साइट, परियोजना या गतिविधियां छह महीने से अधिक समय तक चले।

4.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं माना जाएगा:

()   उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के भंडारण या प्रदर्शन के लिए केवल सुविधाओं का उपयोग;
()   भंडारण या प्रदर्शन के उद्देश्य से उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के स्टॉक का रखरखाव;
()   किसी अन्य उद्यम द्वारा प्रसंस्करण के उद्देश्य से उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के स्टॉक का रखरखाव किया जाता है;
()   उद्यम के लिए केवल वस्तुओं या माल की खरीद या जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव;
(ड़)   उद्यम के लिए केवल प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की किसी अन्य गतिविधि को चलाने के उद्देश्य से व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव;
()   उप-पैराग्राफ () से () में उल्लिखित गतिविधियों के किसी भी संयोजन के लिए केवल व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप व्यवसाय के निश्चित स्थान की समग्र गतिविधि प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की हो।

5.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद,जहाँ कोई व्यक्ति - स्वतंत्र स्थिति वाले किसी एजेंट के अलावा, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता है - किसी संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा है, तो उस उद्यम को उस उद्यम के लिए उस व्यक्ति द्वारा की जाने वाली किसी भी गतिविधि के संबंध में प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान माना जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति -

()   उस राज्य में उद्यम के नाम पर अनुबंध करने का प्राधिकार है और वह इसका प्रयोग आदतन करता है, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हों, जो यदि किसी निश्चित व्यवसाय स्थान के माध्यम से की जाती हैं, तो वह निश्चित व्यवसाय स्थान उस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत एक स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बनेगा; या
()   उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह आदतन पहले उल्लिखित राज्य में माल या माल का स्टॉक रखता है, जहां से वह उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल या माल वितरित करता है।

6.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य का बीमा उद्यम, पुनर्बीमा के संबंध में छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी प्रतिष्ठान वाला माना जाएगा यदि वह उस दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है या वहां स्थित जोखिमों का बीमा किसी स्वतंत्र स्थिति वाले एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करता है, जिस पर अनुच्छेद 7 लागू होता है।

7.किसी उद्यम को किसी संविदाकारी राज्य में केवल इसलिए स्थायी प्रतिष्ठान वाला नहीं माना जाएगा क्योंकि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट या स्वतंत्र स्थिति वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के सामान्य क्रम में काम कर रहे हों। तथापि, जब ऐसे एजेंट की गतिविधियां पूर्णतः या लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से समर्पित होती हैं, तो उसे इस अनुच्छेद के अर्थ में स्वतंत्र स्थिति का एजेंट नहीं माना जाएगा।

8.यह तथ्य कि कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है या उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, या जो उस दूसरे राज्य में कारोबार करती है (चाहे स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से या अन्यथा), अपने आप में किसी भी कंपनी को दूसरे का स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बनाएगा।



अनुच्छेद 6

अचल संपत्ति से आय  

:

1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति (कृषि या वानिकी से आय सहित) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।

2."अचल संपत्ति" शब्द का वही तात्पर्य होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस शब्द में किसी भी मामले में अचल संपत्ति के सहायक संपत्ति, पशुधन और कृषि और वानिकी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, अधिकार जिन पर भू-संपत्ति के संबंध में सामान्य कानून के प्रावधान लागू होते हैं, अचल संपत्ति का उपभोग और खनिज भंडार, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के काम करने या काम करने के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय या निश्चित भुगतान के अधिकार शामिल होंगे; जहाजों, नावों, विमानों और मोटर वाहनों को अचल संपत्ति नहीं माना जाएगा।

3. पैराग्राफ 1 के प्रावधान अचल संपत्ति के किसी भी अन्य रूप में प्रत्यक्ष उपयोग, पट्टे या उपयोग से प्राप्त आय पर लागू होंगे।

4.पैराग्राफ 1 और 3 के प्रावधान किसी उद्यम की अचल संपत्ति से आय और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से आय पर भी लागू होंगे।



अनुच्छेद 7

व्यावसायिक लाभ

1.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम का लाभ केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा, जब तक कि उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम पूर्वोक्त रूप से व्यवसाय करता है, तो उद्यम के लाभ पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, लेकिन केवल उतना ही जितना उस स्थायी प्रतिष्ठान के लिए देय हो।

2.पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अधीन, जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी प्रतिष्ठान को वे लाभ दिए जाएँगे जो उससे तब प्राप्त होने की अपेक्षा की जा सकती थी जब वह एक पृथक और अलग उद्यम होता जो समान या समान परिस्थितियों में समान या समान गतिविधियों में संलग्न होता और उस उद्यम से पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता जिसका वह स्थायी प्रतिष्ठान है।

3.किसी स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ का निर्धारण करते समय, स्थायी प्रतिष्ठान के प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय, जिनमें कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, चाहे वे उस राज्य में हों जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है या कहीं और, उस राज्य के कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार और उनकी सीमाओं के अधीन रहते हुए, कटौती के रूप में अनुमत होंगे।

4.किसी स्थायी प्रतिष्ठान को केवल इस आधार पर लाभ नहीं दिया जाएगा कि उस स्थायी प्रतिष्ठान ने उद्यम के लिए माल या वाणिज्य वस्तु खरीदी है।

5.पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले लाभ का निर्धारण वर्ष दर वर्ष उसी पद्धति से किया जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत कोई अच्छा और पर्याप्त कारण न हो।

6.जहां लाभ में आय की मदें शामिल हैं, जिनका इस कन्वेंशन के अन्य अनुच्छेदों में अलग से वर्णन किया गया है, तो उन अनुच्छेदों के प्रावधान इस अनुच्छेद के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।



अनुच्छेद 8

नौपरिवहन और हवाई परिवहन

1.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से प्राप्त लाभ केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा।

2.किसी परिवहन उद्यम द्वारा, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में माल या माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त कंटेनरों (कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलरों और अन्य उपकरणों सहित) के उपयोग, रखरखाव या किराये से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगा, जब तक कि कंटेनरों का उपयोग केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर ही न किया जाए।

3.इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से सीधे जुड़े धन पर ब्याज को ऐसे जहाजों या विमानों के संचालन से प्राप्त लाभ माना जाएगा, और अनुच्छेद 11 के प्रावधान ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

4.पैराग्राफ 1 के प्रावधान पूल, संयुक्त व्यवसाय या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भागीदारी से होने वाले लाभ पर भी लागू होंगे।



अनुच्छेद 9

संबद्ध उद्यम

जहां :

()   एक संविदाकारी राज्य का एक उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है; या
()   वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के एक उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं

और दोनों में से किसी भी स्थिति में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक या वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें बनाई या लगाई जाती हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाई जाने वाली शर्तों से भिन्न हैं, तो कोई भी लाभ जो उन शर्तों के अभाव में किसी एक उद्यम को प्राप्त होता, लेकिन उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ है, उस उद्यम के लाभ में शामिल किया जा सकता है और तदनुसार कर लगाया जा सकता है।



अनुच्छेद 10

लाभांश

1.किसी संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.हालाँकि, इस तरह के लाभांश पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, जिसकी लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है, लेकिन यदि लाभांश का लाभकारी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांश की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह अनुच्छेद उन लाभ के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनसे लाभांश का भुगतान किया जाता है।

3.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "लाभांश" का अर्थ शेयरों या अन्य अधिकारों से प्राप्त आय है, जो ऋण-दावे नहीं हैं, लाभ में भागीदारी है, साथ ही अन्य अधिकारों से प्राप्त आय है, जो उस राज्य के कानूनों के अनुसार शेयरों से प्राप्त आय के समान कराधान के अधीन है, जिस राज्य की वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि लाभांश का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होते हुए, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारोबार करता है, या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और वह होल्डिंग जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5.जहां कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, अन्य संविदाकारी राज्य से लाभ या आय प्राप्त करती है, वहां वह अन्य राज्य कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर कोई कर नहीं लगा सकता है, सिवाय इसके कि ऐसे लाभांश उस अन्य राज्य के निवासी को भुगतान किए जाते हैं या जहां तक वह होल्डिंग जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, प्रभावी रूप से उस अन्य राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से संबद्ध है, और न ही कंपनी के अवितरित लाभ पर कोई कर लगा सकता है, भले ही भुगतान किए गए लाभांश या अवितरित लाभ पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे अन्य राज्य में उत्पन्न लाभ या आय हों।



अनुच्छेद 11

ब्याज

1.किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.हालाँकि, इस तरह के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वह उत्पन्न होता है, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि ब्याज का लाभार्थी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3.पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाला ब्याज उस संविदाकारी राज्य में कर से मुक्त होगा, बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त और लाभकारी रूप से स्वामित्व में हो, या निम्नलिखित द्वारा दिए गए या समर्थित ऋण या क्रेडिट के संबंध में व्युत्पन्न हो:

()   दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण; या
()   (i) भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आईसीआईसीआई); और
  (ii) चेक गणराज्य के मामले में, चेक नेशनल बैंक (सीएनबी), चेक एक्सपोर्ट बैंक (सीईबी), निर्यात गारंटी और बीमा कंपनी (ईजीआईसी), और समेकन बैंक (केबी); या
()   कोई भी अन्य संस्थान जिस पर समय-समय पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारियों के बीच सहमति हो सकती है।

4.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "ब्याज" शब्द का अर्थ हर प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त आय है, चाहे वह बंधक द्वारा सुरक्षित हो या न हो और चाहे वह देनदार के लाभ में भाग लेने का अधिकार रखता हो या न रखता हो, और विशेष रूप से, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बांड या डिबेंचर से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बांड या डिबेंचर से जुड़े प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए विलंब से भुगतान के लिए जुर्माना प्रभार को ब्याज नहीं माना जाएगा।

5.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि हित का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें हित उत्पन्न होता है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित ठिकाने से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और जिस ऋण-दावे के संबंध में ब्याज का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित ठिकाने से प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6.ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जाएगा जब भुगतानकर्ता स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-विभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का निवासी हो। हालांकि, जहाँ, ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार है जिसके संबंध में वह ऋणग्रस्तता उत्पन्न हुई है जिस पर ब्याज का भुगतान किया गया है, और ऐसा ब्याज ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन किया जाता है, तो ऐसा ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जाएगा जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार स्थित है।

7.जहां, भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, ब्याज की राशि, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए इसका भुगतान किया जाता है, उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी द्वारा ऐसे संबंध के अभाव में सहमति व्यक्त की गई होती, इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग इस कन्वेंशन के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य बना रहेगा।



अनुच्छेद 12

तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस

1.किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दी जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए राजस्व या शुल्क पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.हालाँकि, तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टीज या फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का लाभकारी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3.() इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "रॉयल्टीज" शब्द का अर्थ है, सिनेमैटोग्राफ फिल्मों, टेलीविजन या रेडियो प्रसारण के लिए फिल्मों या टेपों सहित साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य के किसी कॉपीराइट, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, या किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार का भुगतान।

() इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" शब्द का अर्थ किसी भी प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्शी सेवाओं के प्रदान करने के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार के भुगतान से है, जिसमें तकनीकी या अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं का प्रावधान शामिल है, लेकिन इसमें इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए भुगतान शामिल नहीं है।

4.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का लाभकारी स्वामी, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस उत्पन्न होते हैं, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित ठिकाने से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और वह अधिकार या संपत्ति जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित ठिकाने से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5.तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस किसी संविदाकारी राज्य में तब उत्पन्न माने जाएंगे जब भुगतानकर्ता स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-विभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का निवासी हो। जहां, हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार है जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया था, और तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टीज या फीस ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन की जाती है, तो तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टीज या फीस उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न मानी जाएगी जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार स्थित है।

6.जहां, भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, तकनीकी सेवाओं के लिए राजस्व या फीस की राशि, उपयोग, अधिकार या सूचना के संबंध में जिसके लिए उन्हें भुगतान किया जाता है, उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंध के अभाव में भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच सहमति होती, तो इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग इस कन्वेंशन के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य बना रहेगा।



अनुच्छेद 13

पूंजीगत लाभ

1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।

2.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के पास दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान की व्यावसायिक संपत्ति का भाग बनने वाली चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ या किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी स्थायी आधार से संबंधित चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ, जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (अकेले या संपूर्ण उद्यम के साथ) या ऐसे स्थायी आधार के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ शामिल हैं, पर भी उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

3.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में प्रचालित जहाजों या विमानों या इस तरह के जहाजों या विमानों के प्रचालन से संबंधित चल संपत्ति के हस्तांतरण से व्युत्पन्न लाभ केवल उस राज्य में ही कर योग्य होंगे।

4.किसी कंपनी के पूंजी स्टॉक के शेयरों के परिव्ययन से प्राप्त लाभ, जिसकी संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति से बनी हो, पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

5.किसी संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी में अनुच्छेद 4 में उल्लिखित शेयरों के अलावा अन्य शेयरों के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

6.पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगा जिसका हस्तांतरणकर्ता निवासी है।




अनुच्छेद 14

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं या स्वतंत्र प्रकृति की अन्य गतिविधियों के संबंध में अर्जित आय केवल उस राज्य में कर योग्य होगी, सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों के, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है:

()   यदि उसके पास अपने कार्यकलापों के निष्पादन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में नियमित रूप से एक निश्चित आधार उपलब्ध है; उस स्थिति में, उस निश्चित आधार से संबंधित आय के केवल उतने भाग पर ही उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है; या
()   यदि उसका दूसरे राज्य में प्रवास संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रारंभ या समाप्त होने वाली किसी 12 महीने की अवधि में 183 दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधियों के लिए है; उस स्थिति में, उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित गतिविधियों से प्राप्त आय के केवल उतने भाग पर ही उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2."पेशेवर सेवाओं" में विशेष रूप से स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या अध्यापन गतिविधियों के साथ-साथ चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, शल्य चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों और लेखाकारों की स्वतंत्र गतिविधियां भी शामिल हैं।



अनुच्छेद 15

पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं

1.अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के प्रावधानों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी रोजगार के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा, जब तक कि रोजगार दूसरे संविदाकारी राज्य में न किया गया हो। यदि रोजगार का इस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक केवल प्रथम-उल्लिखित राज्य में ही कर योग्य होगा, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

()   प्राप्तकर्ता संबंधित राजकोषीय वर्ष में शुरू या समाप्त होने वाली किसी भी 12 महीने की अवधि में कुल 183 दिनों से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहता है, और
()   पारिश्रमिक का भुगतान किसी ऐसे नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और
()   पारिश्रमिक किसी स्थायी प्रतिष्ठान या किसी निश्चित आधार द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोक्ता के दूसरे राज्य में है।

3.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में प्रचालित किसी जहाज या विमान पर किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

4.पैराग्राफ 2() में उल्लिखित "नियोक्ता" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जिसका उत्पादित कार्य पर अधिकार है तथा जो कार्य के निष्पादन से जुड़ी जिम्मेदारी और जोखिम वहन करता है।



अनुच्छेद 16

निदेशकों का पारिश्रमिक

किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त निदेशकों के पारिश्रमिक और अन्य समान भुगतान, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।



अनुच्छेद 17

कलाकार और खेल प्रतिभागी

1.अनुच्छेद 14 और 15 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे कि थिएटर, चलचित्र, रेडियो या टेलीविजन कलाकार, या संगीतकार, या खिलाड़ी के रूप में, दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई उसकी व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.जहां मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी द्वारा अपनी क्षमता से की गई व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को न होकर किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, वहां उस आय पर, अनुच्छेद 7, 14 और 15 के प्रावधानों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है जिसमें मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी की गतिविधियां की जाती हैं।

3.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान किसी मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में की गई गतिविधियों से होने वाली आय पर लागू नहीं होंगे, यदि उस राज्य की यात्रा को अन्य संविदाकारी राज्य या उसके राजनीतिक उप-विभागों या स्थानीय प्राधिकारियों के सार्वजनिक कोष द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थन प्राप्त हो। ऐसे मामले में, आय केवल उस संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगी जिसका मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।



अनुच्छेद 18

पेंशन

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अधीन, पिछले रोजगार को ध्यान में रखते हुए संविदाकारी राज्य के निवासी को दी जाने वाली पेंशन और इसी तरह के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।



अनुच्छेद 19

सरकारी सेवा

1. ( ) किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य या उप-विभाग या प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में भुगतान किया गया पेंशन के अलावा पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा।

( ) हालांकि, इस तरह के पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगा यदि सेवाएं उस राज्य में प्रदान की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो:

()   उस राज्य का नागरिक है; या
(ii)   केवल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उस राज्य का निवासी नहीं बना है।

2.() किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यक्ति को उस राज्य या उप-विभाग या प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में दी गई पेंशन केवल उसी राज्य में कर योग्य होगी।

( ) हालांकि, ऐसी पेंशन केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी यदि व्यक्ति उस राज्य का निवासी और नागरिक हो।

3.अनुच्छेद 15, 16 और 18 के प्रावधान किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यवसाय के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू होंगे।



अनुच्छेद 20

छात्र और प्रशिक्षु

1.कोई छात्र या व्यावसायिक प्रशिक्षु जो दूसरे संविदाकारी राज्य में जाने से ठीक पहले किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है या था और जो केवल अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्य से उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, उसे अनुदान, ऋण और छात्रवृत्ति के अतिरिक्त, उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी:

()   उस दूसरे राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए किए गए भुगतान; और
()   उस दूसरे राज्य में रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक, किसी वित्तीय वर्ष के लिए उस दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त राशि से अधिक नहीं, बशर्ते कि ऐसा रोजगार सीधे तौर पर उसके अध्ययन से संबंधित हो या उसके भरण-पोषण के उद्देश्य से किया गया हो।

2.इस अनुच्छेद का लाभ केवल उस समय अवधि तक ही दिया जाएगा जो उचित हो या जो ली गई शिक्षा या प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रथागत रूप से आवश्यक हो, किन्तु किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद का लाभ उस अन्य संविदाकारी राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से लगातार सात वर्षों से अधिक समय तक नहीं मिलेगा।



अनुच्छेद 21

प्रोफेसर, शिक्षक एवं अनुसंधान विद्वान

1.कोई प्रोफेसर या शिक्षक जो किसी संविदाकारी राज्य में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य अनुमोदित संस्थान में अध्यापन या अनुसंधान, या दोनों के प्रयोजन से जाने से ठीक पहले उस संविदाकारी राज्य का निवासी है या था, उसे उस अन्य राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ऐसे अध्यापन या अनुसंधान के लिए किसी पारिश्रमिक पर उस अन्य राज्य में कर से छूट दी जाएगी।

2.यह अनुच्छेद अनुसंधान से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा, यदि ऐसा अनुसंधान मुख्यतः किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

3.पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए "अनुमोदित संस्थान" शब्द का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जिसे संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया है।



अनुच्छेद 22

अन्य आय

1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मदें, चाहे वे कहीं भी उत्पन्न हुई हों, तथा जिनका इस कन्वेंशन के पूर्वगामी अनुच्छेदों में उल्लेख नहीं है, केवल उसी राज्य में कर योग्य होंगी।

2.पैराग्राफ 1 के प्रावधान, अनुच्छेद 6 के अनुच्छेद 2 में परिभाषित अचल संपत्ति से प्राप्त आय के अलावा, आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करता है, और जिस अधिकार या संपत्ति के संबंध में आय का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी प्रतिष्ठान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

3.पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के बावजूद, यदि किसी संविदाकारी राज्य का निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेलियाँ, घुड़दौड़ सहित दौड़, ताश के खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल या किसी भी रूप या प्रकृति के जुए या सट्टेबाजी के रूप में आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।



अनुच्छेद 23

पूंजी

1.अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट अचल संपत्ति द्वारा प्रदर्शित पूंजी, जो किसी संविदाकारी राज्य के निवासी के स्वामित्व में है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के पास दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी प्रतिष्ठान की व्यावसायिक संपत्ति का भाग बनने वाली चल संपत्ति द्वारा प्रदर्शित पूंजी या किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध स्थायी आधार से संबंधित चल संपत्ति द्वारा प्रदर्शित पूंजी पर भी उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

3.अंतर्राष्ट्रीय यातायात में प्रचालित जहाजों या विमानों द्वारा प्रदर्शित पूंजी या ऐसे जहाजों या विमानों के प्रचालन से संबंधित चल संपत्ति पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जिसका निवासी ऐसे जहाजों, विमानों या संपत्ति का प्रचालन करने वाला उद्यम है।

4.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी की पूंजी के अन्य सभी तत्व केवल उसी राज्य में कर योग्य होंगे।



अनुच्छेद 24

दोहरे कराधान की समाप्ति

1.दोनों संविदाकारी राज्यों में लागू कानून, संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय और पूंजी के कराधान को नियंत्रित करते रहेंगे, सिवाय इसके कि इस कन्वेंशन में इसके विपरीत प्रावधान किए गए हों।

2.भारत के मामले में दोहरे कराधान को इस प्रकार समाप्त किया जाएगाः

जहां भारत का कोई निवासी आय प्राप्त करता है या पूंजी का स्वामी है, जिस पर इस कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार चेक गणराज्य में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की आय या पूंजी पर कर से कटौती के रूप में चेक गणराज्य में भुगतान किए गए कर के बराबर राशि की अनुमति देगा, चाहे वह सीधे या स्रोत पर कटौती के माध्यम से हो। हालांकि इस तरह की राशि कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जैसा कि कटौती दिए जाने से पहले गणना की गई है, जो आय या पूंजी के कारण है, जिस पर चेक गणराज्य में कर लगाया जा सकता है।

3.चेक गणराज्य के मामले में दोहरे कराधान को इस प्रकार समाप्त किया जाएगा:

जहां चेक गणराज्य का कोई निवासी आय प्राप्त करता है या पूंजी का मालिक है, जिस पर इस कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, चेक गणराज्य उस निवासी की आय या पूंजी पर कर से भारत में भुगतान किए गए कर के बराबर राशि की कटौती की अनुमति देगा। हालांकि, इस तरह की कटौती, कटौती दिए जाने से पूर्व गणना किए गए कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस आय या पूंजी से संबंधित है जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है।

4.इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 3 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में देय कर में वह कर शामिल माना जाएगा जो संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत दिए गए कर प्रोत्साहनों के अभाव में देय होता तथा जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।

5.जहां, इस कन्वेंशन के किसी प्रावधान के अनुसार, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त आय या उसके स्वामित्व वाली पूंजी उस राज्य में कर से मुक्त है, वहां ऐसा राज्य, फिर भी, ऐसे निवासी की शेष आय या पूंजी पर कर की राशि की गणना करते समय, छूट प्राप्त आय या पूंजी को ध्यान में रख सकता है।



अनुच्छेद 25

गैर-भेदभाव

1.किसी संविदाकारी राज्य के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी ऐसे कराधान या उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं रखा जाएगा, जो उस कराधान और उससे संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक बोझिल हो, जिसके अधीन उसी परिस्थितियों में उस दूसरे राज्य के नागरिक हैं या हो सकते हैं। यह प्रावधान, अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक या दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थापित किसी स्थायी प्रतिष्ठान पर लगाया जाने वाला कराधान, उसी राज्य में उसी प्रकार की गतिविधियां चलाने वाले उस अन्य राज्य के उद्यमों पर लगाए जाने वाले कराधान से कम अनुकूल नहीं होगा। इस प्रावधान को किसी संविदाकारी राज्य को किसी स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ पर, जो कि दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कंपनी के प्रथम-उल्लिखित राज्य में स्थित है, कर की ऐसी दर लगाने से रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा जो कि प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य की किसी समान कंपनी के लाभ पर लगाए गए कर की दर से अधिक है, न ही इसे इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के साथ विरोधाभासी माना जाएगा।

3.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम, जिनकी पूंजी पूर्णतः या आंशिक रूप से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में या उनके नियंत्रण में है, प्रथम उल्लिखित राज्य में किसी कराधान या उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं होंगे जो कराधान और उससे संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक बोझिल हो, जिनके अधीन प्रथम उल्लिखित राज्य के अन्य समान उद्यम हैं या हो सकते हैं।

4.सिवाय इसके कि जहां अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7, या अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के प्रावधान लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भुगतान किया गया ब्याज, रॉयल्टीज और अन्य संवितरण, ऐसे उद्यम के कर योग्य लाभ का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती योग्य होगा जैसे कि वे प्रथम-उल्लिखित राज्य के निवासी को भुगतान किए गए हों। इसी प्रकार, किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए किसी ऋण को, ऐसे उद्यम की करयोग्य पूंजी निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती योग्य माना जाएगा, जैसे कि वे प्रथम-उल्लिखित राज्य के निवासी को अनुबंधित किए गए हों।

5.इस अनुच्छेद के प्रावधान, अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के बावजूद, हर तरह के करों और विवरण पर लागू होंगे।



अनुच्छेद 26

आपसी समझौते की प्रक्रिया

1.जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक या दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उस पर इस कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुरूप कराधान नहीं लगेगा, तो वह उन राज्यों के घरेलू कानून द्वारा प्रदत्त उपचारों पर ध्यान दिए बिना, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है, या यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जिसका वह नागरिक है। मामले को कार्रवाई की पहली अधिसूचना से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप कराधान कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

2.यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित प्रतीत होती है और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक समाधान पर पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का प्रयास करेगा, ताकि ऐसे कराधान से बचा जा सके जो कन्वेंशन के अनुरूप नहीं है। किसी भी समझौते को संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानून में किसी भी समय-सीमा के बावजूद कार्यान्वित किया जाएगा।

3.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी कन्वेंशन की व्याख्या या अनुप्रयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई या शंका का आपसी सहमति से समाधान करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए भी एक साथ परामर्श कर सकते हैं, जिनका प्रावधान कन्वेंशन में नहीं है।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पिछले पैराग्राफ के अर्थ में एक समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से सीधे एक-दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। जब मौखिक रूप से विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए समझौते पर पहुंचने की सलाह दी जाती है, तो इस तरह का आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों से युक्त आयोग के माध्यम से हो सकता है।



अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे, जो इस कन्वेंशन के प्रावधानों या कन्वेंशन द्वारा शामिल किए गए करों के संबंध में संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, जहां तक उसके अंतर्गत कराधान विशेष रूप से धोखाधड़ी या ऐसे करों की चोरी की रोकथाम के लिए कन्वेंशन के विपरीत नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी, जैसे उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना को गुप्त माना जाता है, तथा इसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को किया जाएगा, जो कन्वेंशन द्वारा शामिल किए गए करों के संबंध में मूल्यांकन या संग्रहण, प्रवर्तन या अभियोजन, या अपीलों के निर्धारण में शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति या अधिकारी जानकारी का इस्तेमाल केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे सार्वजनिक अदालती कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं।

2.किसी भी मामले में अनुच्छेद 1 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि इससे किसी संविदाकारी राज्य पर यह दायित्व आरोपित हो:

()   उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;
()   इस तरह की सूचना या दस्तावेज उपलब्ध कराना जो उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत या प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त नहीं किया जा सकता है;
()   इस तरह की सूचना या दस्तावेज प्रदान करना जो किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया, या सूचना या दस्तावेज का खुलासा करेगा जिसका खुलासा सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।


अनुच्छेद 28

संग्रहण सहायता

1.संविदाकारी राज्य इस कन्वेंशन से संबंधित करों के संग्रहण में एक-दूसरे को सहायता प्रदान करने का वचन देते हैं, साथ ही ऐसे करों से संबंधित ब्याज, लागत और नागरिक दंड भी, जिन्हें इस अनुच्छेद में "राजस्व दावे" के रूप में संदर्भित किया गया है।

2.किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्व दावे के संग्रहण में सहायता के लिए अनुरोध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणीकरण शामिल होगा कि, उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत, राजस्व दावे का अंतिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, राजस्व दावे का अंतिम निर्धारण तब किया जाता है जब संविदाकारी राज्य को अपने आंतरिक कानून के तहत राजस्व दावे को वसूलने का अधिकार प्राप्त हो तथा करदाता के पास वसूली पर रोक लगाने का कोई और अधिकार न हो।

3.किसी करदाता से देय करों के संग्रहण में सहायता के लिए अनुरोध केवल तभी किया जाएगा जब अनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य में उस करदाता की पर्याप्त परिसंपत्तियां उससे कर वसूलने के लिए उपलब्ध न हों।

4.इस अनुच्छेद के अनुसरण में किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एकत्र की गई राशि दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी। हालाँकि, प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य, दोनों राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत सीमा तक, ऐसी सहायता प्रदान करने के दौरान होने वाली लागतों, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

5.इस अनुच्छेद में किसी भी बात का यह तात्पर्य नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी भी संविदाकारी राज्य पर अपने करों के संग्रहण में प्रयुक्त प्रशासनिक उपायों से भिन्न प्रकृति के प्रशासनिक उपाय करने का दायित्व आरोपित करती है, जो उसकी सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।

6.इस कन्वेंशन के लागू होने से संबंधित अनुच्छेद 30 के प्रावधानों के बावजूद, इस अनुच्छेद का अनुप्रयोग संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत तिथि से प्रारंभ होगा।



अनुच्छेद 29

राजनयिक मिशनों एवं वाणिज्य दूतावासों के पदाधिकारीगण

इस कन्वेंशन की कोई भी बात अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों या विशेष समझौतों के प्रावधानों के तहत राजनयिक मिशनों या वाणिज्य दूतावासों पदों के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।



अनुच्छेद 30

प्रभाव में आने की तिथि

1.संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे को लिखित रूप में इस कन्वेंशन के लागू होने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया के पूरा होने की सूचना देंगे।

2.यह कन्वेंशन इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अधिसूचनाओं की बाद की तारीख से लागू होगा।

3.इस कन्वेंशन के प्रावधान निम्नलिखित रूप में प्रभावी होंगे:

()   भारत में, अभिसमय के लागू होने वाले कैलेंडर वर्ष के अगले अप्रैल के पहले दिन को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय या धारित पूंजी के संबंध में; और
()   चेक गणराज्य में:
()   स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, कन्वेंशन के लागू होने वाले कैलेंडर वर्ष के अगले जनवरी को या उसके बाद भुगतान की गई या जमा की गई आय पर;
(ii)   आय पर अन्य करों और पूंजी पर करों के संबंध में, कन्वेंशन के लागू होने वाले कैलेंडर वर्ष के अगले जनवरी को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर योग्य वर्ष में आय या पूंजी पर।

4.इस कन्वेंशन के प्रभावी होने पर, 27 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए चेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य की सरकार और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौते का चेक गणराज्य और भारत के बीच संबंध में अनुप्रयोग समाप्त हो जाएगा।



अनुच्छेद 31

समापन

यह कन्वेंशन अनिश्चित काल के लिए तब तक लागू रहेगा जब तक कि एक संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जाता है। कोई भी संविदाकारी राज्य, कन्वेंशन के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले समाप्ति की सूचना देकर, राजनयिक माध्यमों से कन्वेंशन को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में, कन्वेंशन प्रभावी नहीं रहेगा:

()   भारत में, उस कैलेंडर वर्ष के, जिसमें नोटिस दिया गया है, अगले प्रथम अप्रैल को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी पिछले वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में और उस कैलेंडर वर्ष के, जिसमें समाप्ति की सूचना दी गई है, अगले प्रथम अप्रैल को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी पिछले वर्ष की समाप्ति पर धारित पूंजी के संबंध में;
()   चेक गणराज्य में,
()   स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, उस कैलेंडर वर्ष के, जिसमें नोटिस दिया गया है, अगले प्रथम जनवरी को या उसके बाद भुगतान की गई या जमा की गई आय के लिए;
(ii)   आय पर अन्य करों और पूंजी पर करों के संबंध में, उस कैलेंडर वर्ष के, जिसमें नोटिस दिया गया है, अगले प्रथम जनवरी को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर योग्य वर्ष में आय या पूंजी के लिए।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, अधोहस्ताक्षरी ने विधिवत् प्राधिकृत होकर, इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

1 अक्टूबर, 1998 को प्राग में हिन्दी, अंग्रेजी और चेक भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ, तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठों के बीच मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।



© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
फ़ुटनोट