नई टीडीएस और टीसीएस भुगतान और सूचना रिपोर्टिंग प्रणाली पर परिपत्र
नई टीडीएस और टीसीएस भुगतान और सूचना रिपोर्टिंग प्रणाली पर परिपत्र, (2 का 2)
नई टीडीएस और टीसीएस भुगतान और सूचना रिपोर्टिंग प्रणाली पर परिपत्र
रिलीज़ दिनांक
21/05/2009
Document Content
परिपत्र: सं 2/2009, 21-05-2009 दिनांकित
नई टीडीएस और टीसीएस भुगतान और सिस्टम अधिसूचना रिपोर्ट सूचनाओं सं. 858 (ई), दिनांक 25 मार्च, 2009 को राजपत्र में प्रकाशित
परिपत्र सं. 02/2009, 21-5-2009 दिनांक
वित्त अधिनियम, 2008 शीघ्रता से कर देय निर्धारित करने के लिए एक दृश्य के साथ रिटर्न की केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एक योजना बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाने, 1961 आयकर अधिनियम की धारा 143 में एक नई उपधारा (1 ए) डाला, या कारण निर्धारिती, करने के लिए वापसी. रिटर्न की केंद्रीकृत प्रसंस्करण में सक्षम बनाने के उद्देश्य के लिए इसे विशेष रूप से, स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित जानकारी, कर और आत्म मूल्यांकन कर अग्रिम, डेटाबेस की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.
प्र.20. वित्तीय लेखांकन के मौलिक सिद्धांतों में से एक एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे के भुगतान के लिए क्रेडिट का दावा है अगर लेन - देन से संबंधित भुगतान और जानकारी तीसरे व्यक्ति से प्राप्त किया गया है, तभी क्रेडिट की अनुमति दी जानी चाहिए. एडवांस टैक्स और आत्म मूल्यांकन करनिर्धारिती कीएक अद्वितीयचालान पहचान संख्या(सीआईएन) और पैनभालू जो एक चालान भर कर निर्धारिती द्वारा सीधे भुगतान किया जाता है.ये दो नंबर सिस्टम निर्धारिती द्वारा किए गए कर भुगतान के दावे को सत्यापित पार और उचित क्रेडिट अनुमति देने के लिए उपयोग किया जाता है.
(3) टीडीएस के संदर्भ में, पहले सर्वोत्तम सिद्धांत deductor / दाता केन्द्र सरकार और लेन - देन से संबंधित जानकारी के ऋण के लिए एकत्र इसलिए कटौती की राशि / भुगतान किया गया है, जब तक टीडीएस / टीसीएस के लिए कोई दावा स्वीकार्य होना चाहिए प्राप्त होता है . आयकर विभाग के व्यापार प्रक्रिया मैन्युअल रूप से संगठित और टीडीएस से संबंधित जानकारी की मात्रा बड़ी थी गया था, यह deductor द्वारा दी गई जानकारी के साथ टीडीएस दावों की 100 फीसदी मिलान का कार्य करने के लिए संभव नहीं था. नतीजतन, आयकर विभाग के एक दूसरा सबसे अच्छा विकल्प के रूप में टीडीएस के लिए दावा की अनुमति के लिए एक जोखिम प्रबंधन रणनीति अपनाई. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ, यह जोखिम को नष्ट करने, जिससे वास्तविक समय में शत मिलान प्रति 100 सक्षम होगा जो एक व्यवसाय प्रक्रिया डिजाइन करने के लिए तकनीकी रूप से संभव है. (डॉ. केलकर की अध्यक्षता में) प्रत्यक्ष कर पर टास्क फोर्स की सिफारिश के अनुसार, इस दिशा में पहले कदम के रूप में, कटौती करने को इलेक्ट्रॉनिक (एनएसडीएल) के माध्यम से टीडीएस से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक थे. इस प्रणाली करदाता सूचना नेटवर्क (टिन) के मॉड्यूल में से एक के रूप में जल्दी 2004 में शुरू की गई थी.
(4) इस मॉड्यूल के माध्यम से बहने डेटा की मात्रा और गुणवत्ता में अब तक संतोषजनक से है. डेटा काफी हद तक unverifiable है. deductor द्वारा सूचना दी और निम्न कारणों से गरीब होने के लिए सतत deductee निर्धारिती द्वारा दावा कटौती का मिलान: -
(मैं) गैर अनुपालन, विशेष रूप से सरकार कटौती करने से, टीडीएस के साथ आवश्यकता विवरणी दाखिल करना.
(Ii) कम कटौती करने से उनकी कटौती करने और लापरवाही के देदुक्टीस द्वारा पैन के गैर प्रस्तुत करने के कारण दायर कर रहे हैं कि टीडीएस रिटर्न में पैन नंबर के हवाले से.
प्र.5. एडवांस टैक्स और आत्म मूल्यांकन कर के मामले में विपरीत, टीडीएस जानकारी एक अद्वितीय लेन - देन पहचान संख्या सहन नहीं करता है. नतीजतन, पैन मिलान के लिए केवल आधार बनाता है. उद्धृत हद तक पैन अपर्याप्त या कमी है, यह deductor द्वारा रिपोर्ट टीडीएस की जानकारी के साथ deductee निर्धारिती द्वारा किए गए दावे के मैच के लिए संभव नहीं है. इसलिए, यह टीडीएस के लिए या टीडीएस प्रमाण पत्र के भौतिक सत्यापन के लिए निर्धारिती के साथ वैकल्पिक, इंटरफेस में क्रेडिट की अनुमति के लिए तदर्थ नियम बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है. Deductor और प्रणाली की अखंडता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी संदिग्ध है साथ दावा देदुक्टीस का कोई सुलह के बाद से वहाँ इन दोनों दृष्टिकोणों त्रुटिपूर्ण हैं. टीडीएस और टीसीएस डेटाबेस में सुधार के लिए पिछले चार वर्षों में आयकर विभाग के प्रयासों के वांछित परिणाम नहीं निकला है.
प्र.6. इसके अलावा, सरकार (एक साथ केन्द्र और राज्य दोनों) कर सबसे बड़ा नियोक्ता है और निर्माण अनुबंध पर सबसे बड़ा खर्चा होने का सबसे बड़ा deductor है. मौजूदा प्रक्रिया के तहत केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा कर कटौती पुस्तक हस्तांतरण के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में भुगतान किया जाता है. अन्य कटौती के विपरीत इन विभागों बैंकों में टीडीएस राशि का कोई सीधा भुगतान करने के लिए नहीं है. इसी तरह, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीनस्थ और संलग्न कार्यालयों टीडीएस जानकारी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बड़े पैमाने पर बकाएदारों हैं. इन संगठनों द्वारा जारी भी प्रमाण पत्र अक्सर अस्पष्ट और गरीब गुणवत्ता के हैं. इसलिए, इन अविश्वसनीय हैं. इस लोक शिकायत का एक निरंतर स्रोत रहा है. यह भी करदाता के साथ इंटरफेस के लिए एक अवसर पैदा करता है. इस प्रक्रिया को भी वैध राजस्व विभाग के आश्वासन और अनुपालन लागू नहीं होता है. इसलिए, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के साथ ऐसा कर कटौती और अनुपालन के भुगतान की व्यवस्था का संतोषजनक नहीं है.
प्र.7. केन्द्र सरकार के विपरीत, राज्य सरकार सीधे भारतीय रिजर्व बैंक में अपने सभी कटौती और कटौती के संबंध में टीडीएस राशि का एक समेकित भुगतान करने के लिए आवश्यक है. इस राज्य के महालेखाकार द्वारा किया जाता है. नतीजतन, कटौती, भुगतान और रिपोर्टिंग के बीच कोई संबंध है. इसके अलावा, टीडीएस जानकारी आवश्यकता रिपोर्टिंग के साथ राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन केन्द्र सरकार के मामले में नहीं की तुलना में बेहतर है.
8 ऊपर के प्रकाश में, विभाग टीडीएस दावों की अनुमति के लिए एक जोखिम प्रबंधन रणनीति का दूसरा सबसे अच्छा विकल्प अपनाया. इस रणनीति के तहत, विभाग टीडीएस के लिए क्रेडिट की अनुमति दी गई है लेनदेन पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं, भले ही / deductor द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के साथ सामंजस्य का दावा है. इसके अलावा, विभाग भी कटौती करने पर इस तरह के दावों का सत्यापन ऊपर का पालन का कार्य करने में असमर्थ है अपर्याप्त संसाधनों के कारण खत्म होता है. नतीजतन प्रणाली कमजोर है और धोखाधड़ी और रिसाव की चरम जोखिम को सार्वजनिक राजस्व को उजागर करता है.
9 प्रीपेड करों के लिए ऋण देने में समस्याओं को हल करने की दृष्टि से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रीपेड करों के लिए ऋण देने में विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक उप समूह का गठन किया. उप समूह के अनुसार, प्रीपेड करों का मिलान और सुलह की समस्या इस प्रकार बेमेल के कारण टीडीएस विभिन्न स्रोतों से अलग अलग समय पर अलग से सिस्टम में प्रवेश करने से संबंधित डेटा के तीन सेट में निहित है. इसलिए, उप समूह टीडीएस राशि और टीडीएस रिटर्न (और यह किया जाता है जिसके द्वारा दस्तावेजों) प्राप्त एजेंसी ही है 'समस्या का हल किया जा सकता है की सिफारिश की. ऐसी स्थिति में टीडीएस भुगतान तुरंत आपरेशन दोनों हैंडलिंग एजेंसी द्वारा देदुक्टीस के खातों में जमा किया जा सकता है. ब्रेक अप और देदुक्टीस की पहचान विवरण देते हुए विस्तृत सूची भुगतान के समय पर टीडीएस की समेकित राशि के लिए टीडीएस चालान के साथ बैंक को दिया जाता है, तो उदाहरण के लिए, देदुक्टीस के खातों को एक साथ इस प्रकार नष्ट करने का श्रेय दिया जा सकता है OLTAS में और टीडीएस रिटर्न में चालान डेटा के बीच सुलह के मुद्दों. प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण, यह इस सिफारिश को लागू करने के लिए अब संभव है.
10 उप समूह भी सरकार कटौती करने से काट लिया टीडीएस के लिए ऋण देने के मुद्दे की जांच की और केन्द्र सरकार कटौती भी अन्य कटौती की तरह बैंक खातों में टीडीएस की जमा के अनुशासन में लाया जाना चाहिए की सिफारिश की.
प्र।11. ऊपर कहा गया है, सरकार ने करदाता के साथ कोई इंटरफ़ेस परिकल्पना की गई है, जिसमें रिटर्न की केंद्रीकृत प्रसंस्करण शुरू की है. इसके अलावा, प्रसंस्करण भी एक स्वचालित क्षेत्राधिकार कम तरीके से किया जाना आवश्यक है. इसलिए, यहकेंद्रीकृत रिटर्न प्रोसेसिंग प्रणाली की दक्षता का अनुकूलन करने के रूप में इतनीजगह में एकसहीटीडीएस भुगतान और रिपोर्टिंग सूचना प्रणालीके लिए आवश्यक है.यह भी वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए पहली सबसे अच्छा समाधान करने के लिए ले जाने के लिए जरूरी है. यह सभी हितधारकों के हित में है - सरकार, आयकर विभाग और करदाताओं. इसलिए, बोर्ड अब से, टीडीएस और टीसीएस के लिए दावा की अनुमति दी जाएगी, तय किया है कि केवल अगर
(मैं) राशि deductor / कलेक्टर द्वारा जमा किया गया है;
(Ii) deductee से संबंधित जानकारी deductor / कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया है; और
(Iii) दावा deductor / कलेक्टर द्वारा दी गई जानकारी से मेल खाती है.
प्र.12. उक्त निर्णय का कार्यान्वयन, टीडीएस और टीसीएस भुगतान और रिपोर्टिंग प्रणाली जानकारी को सक्षम करने के लिए एक दृश्य के साथआधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित25मार्च, 2009 कोअधिसूचना सं 858 (ई) बदल दिया गया है.नई टीडीएस और टीसीएस भुगतान और रिपोर्टिंग प्रणाली जानकारी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: -
(मैं) नई प्रणाली (केंद्र और राज्य सरकारों सहित) सभी कटौती करने के लिए सामंजस्य की गई है. इसलिए, गैर सरकारी टैक्स कटौती की तरह,केन्द्र और राज्य सरकार में हर deductor भी बैंक में टीडीएस का सीधा भुगतान करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है.वे अब किताब का समायोजन या समेकित भुगतान करने से टीडीएस और टीसीएस के भुगतान करने की अनुमति दी जाती है. नतीजतन, टीडीएस भुगतान और जानकारी रिपोर्टिंग प्रणाली कटौती भर में एक समान हो जाएगा.
(Ii) 30 शासन और आयकर नियमों के 37 सीए नियम, 1962 के बाद के लिए, प्रदान करने के लिए अन्य बातों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है: -
(क) कर का सभी राशियों अध्याय XVII बी के तहत स्रोत पर काटा गया और अध्याय XVII-बी बी के तहत स्रोत पर एकत्र कर के, सामान्य रूप में,मेंइस महीने के अंत से एक सप्ताह के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाएगाजो कटौती, या संग्रह किया जाता है.इसी तरह, भुगतान के लिए एक ही समय सीमा भी कारण खंड 192 की उप - धारा (1 ए) के तहत आयकर के लिए लागू होगी.
(ख) यह इलेक्ट्रॉनिक भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या किसी अधिकृत बैंक में remitting द्वारा राशि का भुगतान करने के लिए (केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों सहित) सभी कटौती करने के लिए अनिवार्य है.
(ग) यह (केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों सहित) सभी कटौती को इलेक्ट्रॉनिक फार्म नंबर 17 में एक आयकर चालान प्रस्तुत द्वारा भुगतान करने के लिए अनिवार्य है.
(Iii) को इलेक्ट्रॉनिक फार्म नंबर 17 में आयकर चालान प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में, deductor एक साथ या तो आधारित स्क्रीन के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा बनाए रखा करदाता सूचना नेटवर्क (टिन) प्रणाली के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी अपलोड या फाइल अपलोड करें, कटौती यानी से संबंधित तीन बुनियादी जानकारी, पैन, टीडीएस / टीसीएस की deductee और राशि का नाम.
(Iv) केन्द्रीय सरकार के खाते में टीडीएस / टीसीएस और टिन प्रणाली के लिए उपरोक्त के रूप में बुनियादी जानकारी के अपलोड के सफल प्रेषण पर, हर कटौती रिकॉर्ड एक अद्वितीय लेनदेन संख्या (UTN) आवंटित किया जाएगा.
(V) एनएसडीएल deductor के ई - मेल पते उनके साथ उपलब्ध है अगर deductor को UTN फ़ाइल ई मेल करने के लिए एक सुविधा का निर्माण करेगा. इसके अलावा, वे भी UTN फाइल को डाउनलोड करने के लिए deductor के लिए एक सुविधा का निर्माण करेगा.
(Vi) UTN deductee को उसके द्वारा जारी टीडीएस / टीसीएस प्रमाणपत्र पर deductor द्वारा उद्धृत किए जाने की आवश्यकता होगी.
(सात) एनएसडीएल भी deductee द्वारा UTNs की स्वतंत्र देखने की अनुमति के लिए एक सुविधा का निर्माण करेगा.
(आठ) टीडीएस प्रावधानों के deductor द्वारा अनुपालन की निगरानी के लिए आयकर विभाग को सक्षम बनाने की दृष्टि से एक कर कटौती या संग्रह खाता संख्या (टैन) प्राप्त किया है जो (केन्द्र सरकार और राज्य सरकार सहित) हर व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना होगा एक फार्म सं 24C में टीडीएस प्रावधानों के अनुपालन की त्रैमासिक बयान.सभी टैन धारकों पर ध्यान दिए बिना टीडीएस के लिए उत्तरदायी किसी भी भुगतान किया या नहीं किया गया है कि क्या इस प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए यह अनिवार्य है.यह फार्मक्रमशः जुलाई, 15 अक्तूबर, वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों, के संबंध में 15 जनवरीपर या 15वेंसे पहले सुसज्जितहै, और पर या 15 जून से पहलेकी आखिरी तिमाही के बादहो जाएगावित्तीय वर्ष.इस ई फार्मसं 24C http://incometaxindiaefiling.gov.in में सुसज्जित किया गया है.पर्चा 24C प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है जो के संबंध में पहली तिमाही, 30जून वेंपर2009को समाप्त तिमाही है.
(नौ) deductee को UTN प्रस्तुत करने के लिए deductor सक्षम करने के लिए, मौजूदा फॉर्म 16 और पर्चा 16A उचित संशोधित किया गया है.
(एक्स) टीडीएस और अब तक फार्म सं 24Q, फार्म सं 26Q, फार्म सं 27Q और फार्म सं 27EQ में दायर किया जाना आवश्यक टीसीएस की तिमाही रिटर्न अब 15 को या उससे पहले सभी हलकों के लिए दायर किया जाना आवश्यक होगावित्तीय वर्ष जून के बाद वें.प्रभावी ढंग से, तिमाही रिटर्न अब एक वार्षिक रिटर्न द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है.
प्र.13. ऊपर नई प्रणाली के स्रोत या 1 अप्रैल, 2009 को या उसके बाद स्रोत पर एकत्र कर में कटौती की सभी टैक्स के लिए प्रभावी हो जाएगा.हालांकि, किसी भी टीडीएस या टीसीएस 1 अप्रैल, 2009 को या उसके बाद प्रभावित नहीं है लेकिन बाद में 31मई से, 2009 पुराने चालान फार्म का उपयोग करके केन्द्र सरकार की ऋण को चुकाने के लिए जारी करेगा.टीडीएस या 1जून, 2009को या उसके बाद प्रभावित टीसीएसको इलेक्ट्रॉनिक फार्म नंबर 17 में आयकर चालान प्रस्तुत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाना आवश्यक होगा.
प्र.14. टीडीएस या टीसीएस के भुगतान पर प्रभावित या 1अप्रैल, 2009 नहीं बल्कि बाद में 31 मई से, 2009 पुराने चालान फार्म का उपयोग करके केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाता हैके बाद,deductor / कलेक्टर करेगा, फिर भी,जहांजुलाई, 2009 वें से 15 तरह के भुगतान के संबंध में 1 जुलाई, 2009 के बीच किसी भी समय फार्म .17 को भरने के लिए आवश्यक हो.इसलिए, कटौती / संग्रहकर्ता, (एक एक्सेल शीट में) अग्रिम में पर्चा .17 में देदुक्टीस से टीडीएस / टीसीएस का विवरण से संबंधित अनुसूची तैयार है और 15जुलाईसे एक ही फाइल को तैयारियों की हालत में होने की सलाह दी जाती है2009 अप्रैल और मई के महीने में किए गए टीडीएस / टीसीएस लेनदेन से संबंधित UTNs / उत्पन्न देदुक्टीस को आगे भेजने के लिए प्राप्त किया जा सकता है ताकि वह.
प्र.15. इसके अलावा, एक deductor केन्द्र सरकार के खाते में हर जमा फार्म 17 में एक अलग चालान के माध्यम से किया जाता है ताकि वह केन्द्र सरकार की साख को जमा करने के लिए आवश्यक है जो टीडीएस और टीसीएस की कुल राशि विभाजित कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, एक deductor रुपये जमा करने के लिए उत्तरदायी है. 1 लाख, वह रुपये 25000 / के चार भुगतान में मात्रा विभाजित कर सकते हैं - प्रत्येक और चार अलग अलग समय पर फार्म 17 में एक अलग चालान के माध्यम से मात्रा के प्रत्येक जमा.
प्र.16. आकलन वर्ष 2009-10 के लिए No.ITR -8 पर्चा फार्म सं आईटीआर -1 में आयकर रिटर्न निर्धारिती द्वारा किए गए हर टीडीएस या टीसीएस के दावे के लिए प्रासंगिक UTN के हवाले से, दूसरे के बीच की आवश्यकता है, जो अधिसूचित किया गया है. निर्धारिती हर टीडीएस और टीसीएस के दावे के लिए प्रासंगिक UTN उद्धरण और कहा UTN आयकर विभाग के डेटाबेस में UTN के साथ मेल खाता है, तो इसलिए, किसी भी टीडीएस या टीसीएस के दावे के लिए क्रेडिट, दूसरों के बीच में, की अनुमति दी जाएगी. वित्त वर्ष 2007-08 (आकलन वर्ष 2008-09) के संबंध में रिटर्न की प्रोसेसिंग को सक्षम करने और टीडीएस और वित्तीय वर्ष 2008-09 में टीसीएस लेनदेन (आकलन वर्ष 2009 के लिए प्रासंगिक के लिए UTN प्राप्त करने के लिए निर्धारिती को सक्षम करने के लिए एक दृश्य के साथ - 10), निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगा: -
(एक) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यह द्वारा प्राप्त तिमाही रिटर्न की रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2008-09 में हर टीडीएस और टीसीएस लेनदेन रिकॉर्ड, के लिए एक UTN आवंटित करेगा.
(ख) एनएसडीएल deductor के ई - मेल पते उनके साथ उपलब्ध है अगर deductor को UTN फ़ाइल ई मेल करने के लिए एक सुविधा का निर्माण करेगा. इसके अलावा, वे भी UTN फाइल को डाउनलोड करने के लिए deductor के लिए एक सुविधा का निर्माण करेगा.
(ग) UTN के प्राप्त होने पर, deductor deductee को UTN सूचित करेंगे. UTNs deductee को टीडीएस / टीसीएस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले deductor के लिए उपलब्ध हैं जहां मामलों में, deductor प्रमाणपत्र पर UTNs संकेत जाएगा. UTNs टीडीएस / टीसीएस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले deductor के लिए उपलब्ध नहीं हैं हालांकि, अगर deductor, बाद में, UTNs का संकेत सभी टीडीएस / टीसीएस लेनदेन की एक समेकित विवरण भेजना होगा.
(घ) एनएसडीएल भी deductee द्वारा UTNs की स्वतंत्र देखने की अनुमति के लिए एक सुविधा का निर्माण करेगा. नतीजतन, UTNs deductor से deductee द्वारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, भले ही वे सीधे एनएसडीएल डेटाबेस से प्राप्त की और आयकर रिटर्न में टीडीएस और टीसीएस के दावे कर रही है जबकि उद्धृत किया जा सकता है.
प्र.17. जैसा भी मामला हो टीडीएस प्रमाण पत्र अब तक फार्म 16 या फार्म 16 ए में जारी किए जाने की आवश्यकता थी. इसी तरह, टीसीएस प्रमाण पत्र फार्म 27D में जारी किए गए थे. इन रूपों नया फॉर्म 16,अप्रैल, 2009 के1दिनसे प्रभावी फार्म 16A और पर्चा 27D द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है.Deductor / कलेक्टर, अन्य बातों के साथ UTN उद्धृत करने के लिए नए रूपों में, यह अनिवार्य है. प्रमाणपत्रकटौती या 1 अप्रैल, 2009 से पहले बनाया संग्रहके संबंध में जारी किए जाने की आवश्यकता है जहां इसलिए,deductor / कलेक्टर कार्रवाई के निम्नलिखित पाठ्यक्रम के किसी भी गोद ले सकते हैं: -
(क) deductor / कलेक्टर जैसा भी मामला हो यह पिछले 1 अप्रैल, 2009 को अस्तित्व में के रूप में, फॉर्म 16, फॉर्म 16A या पर्चा 27D में कटौती या संग्रह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए और UTNs की एक समेकित विवरण भेज सकते हैं deductee / क्रेता / पट्टेदार आदि, जैसे ही एक ही उसके द्वारा प्राप्त होता है, या
जैसा भी मामला हो, (ख) deductor / कलेक्टर, नया फॉर्म 16, फॉर्म 16A या पर्चा 27D में कटौती या संग्रह का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है.
प्र.18. यह पूर्व अपने प्रतिस्थापन के लिए ही अस्तित्व के रूप में आयकर अधिनियम के नियम 31, सामान्य रूप में, फॉर्म 16 और पर्चा 16A में टीडीएस सर्टिफिकेट कटौती की है, जिसमें इस महीने के अंत से एक महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए, कि प्रदान करता है. इसी तरह, नियम 37D, यह पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए ही अस्तित्व के रूप में, सामान्य रूप में, प्रपत्र 27D में टीसीएस प्रमाण पत्र संग्रह किया जाता है, जिसमें इस महीने के अंत से एक महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए, कि प्रदान करता है. Deductor / कलेक्टर ऊपर पैरा 13 के मद (ख) में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम अपनाने के लिए चुनता है, तो इसलिए,टीडीएस / टीसीएस प्रमाण पत्र एक माह की निर्धारित अवधि से परे जारी नहीं बल्कि बाद में की तुलना में 30 जून, 2009 को किया जा सकता है.
प्र.19. का संबंध है,कटौती या संग्रहके संबंध में टीडीएस / टीसीएस प्रमाण पत्र1 अप्रैल, 2009 को या उसके बाद प्रभावित, यह नए रूपों में प्रमाण पत्र जारी करने और UTN टीडीएस / टीसीएस लेनदेन से संबंधित बोली के लिए अनिवार्य है.
प्र.20. ऊपर कहा गया है, एक नए रूप में 24C टीडीएस / टीसीएस के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए अधिसूचित कर दिया गया है. फार्म का पहला हिस्सा व्यक्तिगत जानकारी और दाखिल स्थिति से संबंधित है. अनुसूची COM-मैं प्रासंगिक तिमाही के पहले महीने में टीडीएस / टीसीएस अनुपालन के विवरण से संबंधित है. इसी तरह प्रासंगिक तिमाही के दूसरे और तीसरे महीने के लिए टीडीएस / टीसीएस अनुपालन का ब्यौरा अनुसूची COM-2 में रिपोर्ट करना होगा और क्रमशः अनुसूची COM-3. (3), उदाहरण के लिए, स्तंभ में अनुभाग 194A के खिलाफ स्तंभ में इस अनुसूची में (1), टैन धारक माह के दौरान भुगतान ब्याज की कुल राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. हमें इस कुल राशि रूपये है कि कल्पना करते हैं. 1 करोड़. इसी प्रविष्टि के स्तंभ (4) में, deductor टीडीएस उत्तरदायी या रुपये से बाहर कटौती करने योग्य था, जिस पर कुल राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. 1 करोड़. अच्छी तरह से जाना जाता है, कोई टीडीएस ब्याज भुगतान रुपये से कम है तो कटौती करने की आवश्यकता है. शुरू किया. अगर रुपये की तुलना में ब्याज भुगतान / क्रेडिट कम की राशि का कुल. 10,000 रुपए है. 30 लाख, तो deductor स्तंभ में रुपये की (4) एक राशि रिपोर्ट करना होगा. 70 लाख (रुपए 1 करोड़ - रुपये 30 लाख.). स्तंभ में (5), deductor जो टैक्स पर कुल राशिस्तंभ (4) की रिपोर्ट में राशि के बाहरनिर्धारित दरसे कटौती की गई है कि काम करना होता है.तत्काल मामले में स्रोत पर कटौती करने की कर की दर (अधिभार और शिक्षा उपकर सहित) 11.33 प्रतिशत है. हालांकि, कई मामलों में ब्याज के प्राप्तकर्ताओं रुपये की सीमा से अधिक. 10,000 / - या तो निर्धारित दर से कम दर पर कर या कटौती की गैर कटौती के लिए प्रस्तुत प्रमाण पत्र. हमें इस तरह के प्राप्तकर्ताओं को चुकाए जाने वाले ब्याज की राशि रुपये है कि कल्पना करते हैं. 15 लाख. इसलिए, निर्धारित दर से टीडीएस के लिए उत्तरदायी ब्याज भुगतान की राशि रूपये होगा. 55 लाख (रुपए 70 लाख - रुपये. 15 लाख), स्तंभ में सूचित किया जाना आवश्यक है जो (5). निर्धारित दर 11.33% है, और निर्धारित दर पर टीडीएस के लिए उत्तरदायी ब्याज की राशि रुपये है के बाद से. 55 लाख, इस तरह के भुगतान पर टीडीएस की राशि रुपये है. 6,23,150 / -. यह राशि स्तंभ में सूचित किया जाना आवश्यक है (6). स्तंभ में (7), deductor रुपये की राशि रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक है. 15 लाख यानी, निर्धारित दर से कम पर टीडीएस के लिए उत्तरदायी ब्याज भुगतान की राशि. हमें लगता है कि 'शून्य' या रुपये की राशि पर कम दर पर टीडीएस. 15 लाख रुपये है. * सेवा के लिए कुल दैनिक लेन - देन सीमा 50,000 रुपये है. यह राशि स्तंभ में सूचित किया जाना आवश्यक होगा (8). रुपए की टीडीएस की कुल राशि. 6,73,150 / - (रुपए 6,23,150 + रु. 50,000) स्तंभ में सूचित किया जाना आवश्यक है (9). ऊपर के उदाहरण पर्चा 24C में प्रकट होता है के रूप में सारणी के रूप में नीचे reproduced है: -
अनुभाग
भुगतान की प्रकृति
खंड के अंतर्गत कुल खर्च या पूंजी खर्च
कुल राशि है जिस पर
टीडीएस / टीसीएस उत्तरदायी या के लिए पात्र था
से बाहर काट लिया या एकत्र किया (3)
कुल राशि
टैक्स काट लिया या एकत्र किया गया था जिस पर
निर्धारित दर पर
के बाहर (4)
उपलब्ध संचिति की राशि अगर वसूली के लिए संदेहजनक माना गया (रु.)
टैक्स काट लिया या एकत्र
पर (5)
कर कम से कम निर्धारित दर से कटौती की जाती है या एकत्र किया गया था, जिस पर कुल राशि का बाहर (6)
उपलब्ध संचिति की राशि अगर वसूली के लिए संदेहजनक माना गया (रु.)
टैक्स काट लिया या एकत्र
पर (7)
कुल
राशि
= (6) (8)
(1) डेरिवेटिव
(2)
(3)
(4) संचार सेवाएं
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
194A
प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा और ब्याज
1,00,00,000
70,00,000
55,00,000
6,23,150
15,00,000 रु
50]000
6,73,150
प्र.21. पर्चा 24C पर ध्यान दिए बिना टीडीएस / टीसीएस लेन - देन तिमाही के दौरान या नहीं प्रभावित किया गया है कि क्या सभी टैन धारकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है. 24C से अनुसूचियों स्तंभ (3) की स्थिति में भुगतान के सभी प्रकृति के लिए शून्य है, deductor / कलेक्टर यह 'शून्यवापसी'का मामला है कि फार्म 24C में स्थिति दाखिल पर अनुभाग में निर्दिष्ट करना चाहिएऔर यह अनुसूचियों को भरने के लिए आवश्यक नहीं होगा.
प्र.22. पर्चा 24C की अनुसूची वेतन में, deductor / कलेक्टर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए टीडीएस / टीसीएस के भुगतान का ब्यौरा इंगित करने के लिए आवश्यक है.
प्र 23 नई टीडीएस और टीसीएस भुगतान और रिपोर्टिंग प्रणाली तेजी से भुगतान, सटीक लेखांकन और कटौती भर में एकरूपता सक्षम हो जाएगा. यह करदाताओं के लिए तेजी से रिफंड सक्रिय करने के करों का भुगतान के लिए सही, जल्दी और पूरा श्रेय सुविधा होगी. यह भी जिससे किराया व्यवहार की मांग के लिए किसी भी अवसर को नष्ट करने, करदाताओं और बिचौलियों के साथ कर प्रशासन के इंटरफेस कम कर देंगे.