परिपत्र सं. 8/2023 : धारा 158कख के प्रावधानों के अंतर्गत स्थगित की गई अपील को दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा हेतु अपवाद में बदलाव
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 8/2023
परिपत्र की तिथि
31/05/2023
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/05/2023
परिपत्र सं. 8/2023
सं. 279/विविध/एम-93/2018-आईटीजे (पीटी.)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
दिनांक 31 मई, 2023
विषय : धारा 158कख के प्रावधानों के अंतर्गत स्थगित की गई अपील को दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा हेतु अपवाद में बदलाव
संदर्भ 1. सीबीडीटी पत्रांक एफ.नं. 279/विविध 142/2007-आईटीजे (पीटी.) दिनांक 20.08.2018
2. सीबीडीटी पत्रांक एफ.नं. 279/विविध/एम-93/2018-आईटीजे (पीटी.) दिनांक 29.09.2022
3. सीबीडीटी पत्रांक एफ.नं. 279/विविध/एम-93/2018-आईटीजे (पीटी.) दिनांक 24.01.2023
बोर्ड, समय-समय पर, ने विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष अपील करने के लिए मौद्रिक सीमा में बदलाव किया है। पिछली बार परिपत्र सं. 17/2019 दिनांक 08.08.2019 के माध्यम से ऐसा बदलाव किया गया था। मौद्रिक सीमा हेतु अपवाद बोर्ड के पत्रांक सं. एफ.नं. 279/विविध 142/2007-आईटीजे (पीटी.) दिनांक 20.08.2018 के अनुसार है और ओएम एफ.नं. 279/विविध/एम-93/2018-आईटीजे (पीटी.) दिनांक 16.09.2019 के द्वारा जारी किया गया।
2. इस संदर्भ में आयकर अधिनियम, 1961 [तत्पश्चात् अधिनियम के तौर पर संदर्भित] में धारा 158कख को शामिल करने के कारण अधिनियम की धारा 158कख के परिदृश्य के अंतर्गत आने वाले मामलों के संदर्भ में लागू होने वाली मौद्रिक सीमा और अपवाद पर पूछताछ हुई। उक्त को संदर्भित करते हुए पत्रांक दिनांक 29.09.2022 को प्रतिस्थापित करते हुए उक्त विषय पर निम्नलिखित दिशानिर्देश एतद्द्वारा जारी किए गए।
3. प्रारंभ में यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील के निलंबन/अपील के आधार पर निर्णय लेने के लिए अधिनियम की धारा 158कख के अंतर्गत बनाए गए कलोजियम हेतु संदर्भ इसके लिए अपवाद सहित मौद्रिक सीमा की सीमा के संदर्भ में बनाए जाऐंगे जैसा उक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट है और अपवाद नीचे पैरा 6 में बताए गए हैं।
4. निम्नलिखित शब्दावली नीचे पैरा 5 के संदर्भ में प्रस्तावित है :
(i) Yo: वर्तमान वर्ष जिसमें की गई अपील विचाराधीन है और
(ii) Yf: वर्ष जिसमें कानूनी प्रश्न पर अंतिम निर्णय अन्य मामले (अन्य मामला अधिनियम की धारा 158कख में किए गए संदर्भ के तौर पर) में राजस्व के पक्ष में प्राप्त हुआ है
5. मौद्रिक सीमा को लागू करने के परिदृश्य
(i) यदि जहां केवल एक ही आधार विवादित है और जहां कर प्रभाव सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक न्यायिक मंच पर अपील दाखिलीकरण की बढ़ाई गई मौद्रिक परिधि के अनुसार मौद्रिक सीमा से अधिक है और धारा 158कख उस पर लागू होती है, अपील धारा 158कख के प्रावधानों को देखते हुए वर्तमान वर्ष (Yo) में स्थगित की जा सकती है। अपील उस वर्ष में की जानी है जिसमें एकसमान कानूनी प्रश्न पर अंतिम निर्णय Yf में राजस्व के पक्ष में प्राप्त होता है।
(ii) उन मामलों में जहां वृहद आधार विवादित हो और जहां सभी विवादित आधार (यानी आधार जिस पर धारा 158कख लागू होता है और अन्यथा) के प्रभावी कुल कर सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक न्यायिक मंच पर अपील दाखिलीकरण की बढ़ाई गई मौद्रिक सीमा से अधिक है और धारा 158कख केवल कुछ ही आधार पर लागू होती है तो अपील के दाखिलीकरण के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार है :
(क) वर्तमान वर्ष (Yo) में,
i. उस आधार पर अपील दाखिलीकरण जिस पर धारा 158कख लागू होता है, उस धारा के प्रावधानों को देखते हुए स्थगित हो सकता है और
i. अपील शेष आधार पर की जा सकती है
(ख) वर्ष जिसमें समान कानूनी प्रश्न पर अंतिम निर्णय Yf में राजस्व के पक्ष में प्राप्त होता है तो अपील उस आधार पर की जानी है जिस पर धारा 158कख लागू होती है, उस समय मौद्रिक सीमा के बावजूद
6. अधिनियम की धारा 158कख के अंतर्गत विलंबित अपील के संदर्भ में, दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जैसा पूर्ववर्ती पारस में निर्दिष्ट है, यह सुनिश्चित किया जाना है कि जब न्यायिक अंतिमता अन्य मामले में राजस्व के पक्ष में प्राप्त होती है तो राजस्व मामले में अपील बढ़ाई गई मौद्रिक सीमा के बावजूद अन्य मामले में निर्णय हेतु अनुवर्ती योग्यता पर विवादित होना चाहिए। इसके अलावा, यदि अन्य मामले में न्यायिक निर्णय राजस्व के पक्ष में न हो और विभाग द्वारा स्वीकृत न हो तो इसके विरूद्ध की गई अपील न्यायिक अंतिमता को प्राप्त करने के लिए बढ़ाई गई मौद्रिक सीमा के बावजूद अन्य मामले में योग्यता पर विवादित हो सकती है।
7. उक्त इस पत्र के जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा और इसे आपके क्षेत्र में कार्यरत सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सकता है।
8. इसे आयकर अधिनियम की धारा 286क के अंतर्गत जारी किया गया है।
(देवकी निरंजन)
डीसीआईटी (ओएसडी), आईटीजे-II, सीबीडीटी
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव और उससे ऊपर के पद के सीबीडीटी में अन्य सभी अधिकारी
2. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त और सभी आयकर महानिदेशक, सभी अधिकारियों के ध्यान में लाने के लिए
3. एडीजी (पीआर, पीएंडपी), मयूर भवन, नई दिल्ली त्रैमासिक कर बुलेटिन में मुद्रण के लिए और सामान्य मेलिंग लिस्टि के अनुसार वितरण के लिए
4. भारतीय नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक
5. एडीजी (सर्तकता), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
6. समस्त आयकर निदेशालय, नई दिल्ली और प्रधान आयकर महानिदेशक (एनएडीटी), नागपुर
7. irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डेटाबेस प्रकोष्ठ
8. एडीजी (पद्धति-IV) विभाग की वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए
9. आईटीसीसी-3 प्रतियां
10. अनुवाद के लिए हिंदी प्रकोष्ठ
11. गार्ड फाइल
(देवकी निरंजन)
डीसीआईटी (ओएसडी), आईटीजे-II, सीबीडीटी

