आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 7/2024

परिपत्र की तिथि

25/04/2024

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/04/2024

परिपत्र सं. 7/2024

परिपत्र सं. 7/2024

एफ.नं. 173/25/2024-आईटीए-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल, 2024

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रपत्र सं. 10क/10कख को दाखिल करने की नियत तिथि में विस्तार सम्बंधित

प्रपत्र सं. 10क/10कख को इलैक्ट्रानिक तौर पर दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों को हो रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रपत्र सं. 10क को दाखिल करने की अंतिम तिथि को परिपत्र सं. 12/2021 दिनांक 25.06.2021 द्वारा 31.08.2021 तक, परिपत्र सं. 16/2021 दिनांक 29.08.2021 द्वारा 31.03.2022 तक, परिपत्र सं. 22/2022 दिनांक 01.11.2022 द्वारा 25.11.2022 तक और परिपत्र सं. 6/2023 दिनांक 24.05.2023 द्वारा 30.09.2023 तक आगे बढ़ाई थी और परिपत्र सं. 10कख को दाखिल करने की अंतिम तिथि को परिपत्र सं. 8/2022 दिनांक 31.03.2022 द्वारा 30.09.2022 तक और परिपत्र सं. 6/2023 दिनांक 24.05.2023 द्वारा 30.09.2023 तक आगे बढ़ाई थी।

2. प्रपत्र सं. 10क/10कख को दाखिल करने में देरी की क्षमा के अनुरोध के साथ बोर्ड को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है कि इसे अंतिम विस्तारित तिथि यानी 30.09.2023 तक ऐसे मामलों में प्रस्तुत नही किया जा सका।

3. मामले पर विचार करते हुए, ऐसे मामलों में वास्तविक परेशानियों से बचाने और कम करने के लिए, अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा आवेदन/सूचना इलैक्ट्रानिक तौर पर देने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाता है।

  (i) प्रपत्र सं. 10क, धारा 10 के वाक्यांश (23ग) के पहले परंतुक के वाक्यांश (i) या धारा 12क की उप-धारा (1) के वाक्यांश (कग) के उप-वाक्यांश (i) या अधिनियम की धारा 80छ की उप-धारा (5) के पहले परंतुक के वाक्यांश (i) के अंतर्गत आवेदन के मामले में या अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के पांचवे परंतुक के अंतर्गत सूचना के मामले में 30.06.2024 तक।

  (ii) प्रपत्र सं. 10कख, अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (23ग) के पहले परंतुक के वाक्यांश (iii) या धारा 12क की उप-धारा (1) के वाक्यांश (कग) के उप-वाक्यांश (iii) के अंतर्गत या धारा 80छ की उप-धारा (5) के पहले परंतुक के वाक्यांश (iii) के अंतर्गत आवेदन के मामले में, 30.06.2024 तक।

4. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि नियत तिथि का विस्तार जैसा पैराग्राफ 3(ii) में निर्दिष्ट है अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (23ग) के पहले परंतुक के वाक्यांश (iii) या धारा 12क की उप-धारा (1) के वाक्यांश (कग) के उप-वाक्यांश (iii) या धारा 80छ की उप-धारा (5) के पहले परंतुक के वाक्यांश (iii), जो भी मामला हो, के अंतर्गत सभी लंबित आवेदनों के मामले में भी लागू होंगे। इसलिए, जहां न्यास, संस्थान या फंड ने इस परिपत्र के जारी होने से पर या उससे पहले ही कथित प्रावधानों के अंतर्गत प्रपत्र सं. 10कघ में आवेदन कर दिया हो और जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने इस परिपत्र को जारी करने से पहले एक आदेश पारित न किया हो तो प्रपत्र सं. 10कख में लंबित आवेदन एक वैध आवेदन के तौर पर समझा जा सकता है।

4.1 इसके अलावा, यदि जहां किसी न्यास, संस्थान या फंड ने प्रपत्र सं. 10कख में पहले ही आवेदन किया हो और जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने केवल इस वजह से इस परिपत्र के जारी होने पर या उससे पहले ऐसी निरस्ती संबंधी आदेश पारित कर दिया हो कि आवेदन नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किया गया था या कि आवेदन गलत धारा कोड के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है तो यह पैराग्राफ 3(ii) में दिए गए विस्तारित समय, यानी 30.06.2024 के अंदर प्रपत्र सं. 10कख में नया आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

5. यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई मौजूदा ट्रस्ट, संस्थान या फंड जो ऐसी नियत तिथि के अंदर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए प्रपत्र सं. 10क को दाखिल करने में विफल हुआ है जिसे सीबीडीटी परिपत्र सं. 6/2023 दिनांक 24.05.2023 और बाद में बढ़ाई गई हो, जिसने एक नए न्यास, संस्थान या फंड के तौर पर अंनतिम पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो और प्रपत्र सं. 10कग प्राप्त किया हो, वह उक्त प्रपत्र सं. 10कग को सरेंडर कर सकता है और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए पैराग्राफ 3(i) में दिए गए विस्तारित समय, यानी 30.06.2024, के अंदर प्रपत्र सं. 10क में मौजूदा न्यास, संस्थान या फंड के तौर पर आवेदन कर सकता है।

6. हिंदी संस्करण का अनुसरण किया जाना है

(विकास सिंह)

निदेशक (आईटीए-I)

निम्न को प्रति :

  1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का पीएस/एमओएस (आर) का ओएसडी

  2.राजस्व सचिव का पीएस

  3.अध्यक्ष (सीबीडीटी) व सीबीडीटी के सभी सदस्य

  4.समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक

  5. आयकर महानिदेशक (पद्धति), नई दिल्ली

  6.सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

  7.वेब मैनेजर, आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, विभागीय वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर अनुरोध को अपलोड करने के अनुरोध के साथ

  8. प्रधान आयकर आयुक्त (मीडिया व टीपी), और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी, नई दिल्ली

  9. जेसीआईटी, डाटाबेस प्रकोष्ठ, irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए

10. गार्ड फाइल

निदेशक (आईटीए-I)