आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

36

परिपत्र की तिथि

25/10/2016

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/10/2016

परिपत्र सं. 36/2016

परिपत्र सं. 36/2016

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

आर्इटीए II प्रभाग, नार्थ ब्लॉक,

नर्इ दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2016

 

विषय : भूमि अधिग्रहण पुनर्वास तथा पुन:स्थापन अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम) में उचित मुआवजे तथा पारदर्शिता के अधिकार के अंतर्गत अधिगृहित भूमि के लिए भूमि मालिकों द्वारा प्राप्त मुआवेज की करादेयता - संबंधी

 

आयकर अधिनियम, 1961 ('द एक्ट') के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत एक कृषि भूमि जो निर्दिष्ट शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं है, को पूंजीगत परिसंपत्ति के तौर पर नहीं समझा जाता है। इसलिए, ऐसी कृषि भूमि के स्थानांतरण (अनिवार्य अधिग्रहण सहित) से उत्पन्न होने वाली पूंजीगत परिसंपत्ति करयोग्य नहीं है। वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 कुछ शर्तों के पूरा होने के अनुसार निर्दिष्ट शहरी सीमा में स्थित कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण से व्यक्ति अथवा एक एचयूएफ हेतु उत्पन्न पूंजीगत प्राप्ति हेतु निर्दिष्ट छूट मुहैया कराने के लिए 01.04.2005 से अधिनियम मे धारा 10(37) को अंतनिर्विष्ट किया गया है। इसलिए, कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण से प्राप्त मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत करयोग्य नहीं है (निर्दिष्ट शहरी भूमि के लिए कुछ शर्तों के पूरा होने के अनुसार)

2. आरएफसाीटीएलएआरआर अधिनियम जो 1 जनवरी, 2014 से प्रभावी हुआ, धारा 96 में, परस्पर मुहैया कराता है कि आयकर आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अंतर्गत किए गए समझौते (धारा 46 के अंतर्गत किए गए को छोड़कर) अथवा किसी निर्णय पर लागू नहीं होगा। इसलिए , आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अंतर्गत भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्राप्त मुआवजा (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत किए गए को छोड़कर) आयकर के उदग्रहण से मुक्त है।

3. चूंकि आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अंतर्गत आयकर से छूट को मुहैया करने के मामले में कृषि भूमि तथा गैर-कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्राप्त मुआवजे के बीच कोर्इ अंतर नहीं किया गया है, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 96 के अंतर्गत मुहैया करार्इ गर्इ छूट आयकर अधिनियम, 1961 के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत मुहैया करार्इ गर्इ कर संबंधी छूट के मुकाबले अधिक विस्तृत है। इसेमें भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर प्राप्त मुआवजे की करदेयता के मामले में अनिश्चितता को उत्पन्न किया है विशेषकर जो गैर-कृषि भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामले को बोर्ड द्वारा छूट दी जा चुकी है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्णय अथवा समझौते के संबंध में प्राप्त मुआवजा जिसे आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 96 के द्वारा आयकर के उद्ग्रहण से मुक्त किया गया है, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत भी करयोग्य नहीं होगी भले ही आयकर अधिनियम, 1961 मे ऐसे मुआवजे के लिए छूट के विशिष्ट प्रावधान न हों।

4. उक्त को समस्त संबंधितों के ध्यान में लाया जा सकता है।

5. आदेश का हिंदी संस्करण अनुसरित होगा।

 

(रोहित गर्ग)

उप सचिव, भारत सरकार

 

(एफ.नं. 225/88/2016-आर्इटीए. II)

 

निम्न को प्रति :

 

  1. वित्त मंत्री हेतु निजी सचिव/(राजस्व) राज्य मंत्री हेतु निजी सचिव

  2. राजस्व सचिव हेतु प्रधान निजी सचिव

  3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष (सीबीडीटी) तथा समस्त सदस्य

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक

  5. पब्लिक डोमेन पर आदेश को प्रकाशित करने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए वैब मैनेजर

  6. मामले में प्रेस-नोट को जारी करने के अनुरोध के साथ आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी

  7. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समस्त अधिकारी तथा तकनीकी प्रभाग

  8. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का आर्इटीसीसी प्रभाग (3 प्रतियां)

  9. आर्इआरएस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए अतिरिक्त आयकर आयुक्त, डाटाबेस प्रकोष्ठ

10. विभाग के आधिकारिक हैंडल पर प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ अतिरिक्त महानिदेशक (पीआर, पीपी व ओएल)

11. गार्ड फाइल

 

(रोहित गर्ग)

उप सचिव, भारत सरकार