परिपत्र सं. 21/2022 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 21/2022
परिपत्र की तिथि
27/10/2022
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/10/2022
परिपत्र सं. 21/2022
एफ.नं. 275/25/2022-आईटी (बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
27 अक्टूबर, 2022
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश
प्रपत्र 26थ में टीडीएस ब्यौरे को इसके प्रारूप में संशोधन और इसकी प्रस्तुति के लिए आवश्यक अनुवर्ती अपडेट के परिणामस्वरूप इसकी समय से प्रस्तुति के कारण हो रही परेशानियों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए प्रपत्र 26थ की प्रस्तुति की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
(कल्पना सिंह)
अपर आयकर आयुक्त (ओएसडी)(आईटी-बजट)
दूरभाष : 23095461
निम्न को प्रति :
1) एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का पीएस
2) सचिव (राजस्व) का पीएस
3) अध्यक्ष (डीटी), समस्त सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
4) समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त
5) समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6) अपर आयकर महानिदेशक (पीआर, पीएंडपी) आवश्यक कार्रवाई के लिए
7) प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), नई दिल्ली, पद्धति के सॉफ्टवेयर में उपयुक्त परिवर्तन के लिए
8) भारतीय चार्टेड अकाउंटेट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
9) आयकर आयुक्त (मीडिया), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
10) डेटाबेस प्रकोष्ठ वेबसाइट www.irsofficersonline.gov.in पर आदेश को अपलोड करने के अनुरोध करने के साथ
11) वेब मैनेजर, राष्ट्रीय वेबसाइट, आईटीडी विस्तृत प्रसार के लिए वेसाइट पर आदेश को अपलोड करने के लिए
(कल्पना सिंह)
अपर आयकर आयुक्त (ओएसडी)(आईटी-बजट)
दूरभाष : 23095461

