आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 13/2019

परिपत्र की तिथि

24/06/2019

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/06/2019

परिपत्र सं. 13/2019

परिपत्र सं. 13/2019

 

एफ.सं. 173/250/2019-आर्इटीए-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली, 24 जून, 2019

 

 

विषय : सैन्य बलों के विकलांग कर्मी, जिनको ऐसी सेवा के दौरान नुकसान या उसके कारण विकलांगता की वजह से हटाए गए हो, को दी गर्इ विकलांगता पेंशन के सेवा अंश और विकलांगता अंश की छूट

 

आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 297 की उप-धारा 2 के वाक्यांश (I) के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (अब निरसित हो चुकी है) की धारा 60 या 60क की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी और अधिनियम के प्रारंभ होने के तुरंत पहले प्रभावी कोर्इ अधिसूचना उस सीमा तक प्रभावी रहेगा जिसके लिए अधिनियम के अंतर्गत कोर्इ प्रावधान न बनाए गए हों। पहले, अधिसूचना सं. 878 एफ दिनांक 21.03.1922 के द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 60 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पैरा 19 में आदेश दिया गया था कि "महामहिम नौसेना, थल सेना या वायु सेना के उन सदस्यों को दी गर्इ पेंशन जिनको ऐसी सेवा के दौरान नुकसान या उसके कारण शारीरिक विकलांगता की वजह से नौसेना, थल सेना या वायु सेना से हटाया गया हो, को दी गर्इ पेंशन भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त होगी"

2. उपरोक्त के आगे, एफ.सं. 34/3/68-आर्इटी (एआर्इ) में निर्देश सं. 136/1970 दिनांक 14.01.1970 और एफ.सं. 200/51/99-आर्इटीए-I में निर्देश सं. 2/2001 दिनांक 02.07.2001 को यह स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया है कि पूर्ण विकलांगता पेंशन यानी भारतीय सैन्य बलों के विकलांग अधिकारी के "विकलांगता अंश" और "सेवा अंश" आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर को छूट मिलती रहेगी।

3. यह स्पष्ट करने के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं कि छूट केवल सैन्य बलों के विकलांग व्यक्तियों के लिए ही लागू होते हैं या सभी विकलांग सैन्य कर्मियों के लिए (यानी अधिकारी और जवान सहित)। यह भी स्पष्ट करने के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ कि क्या आयकर की छूट केवल ऐसे विकलांग सैन्य बलों के कर्मी के लिए ही उपलब्ध है जो ऐसी सेवा के दौरान नुकसान या उसके कारण विकलांगता की वजह से सेवा से हटाए गए या उनके लिए भी जो किसी प्रकार की विकलांगता के साथ पूरी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।

4. बोर्ड में मामले की जांच की गर्इ। अधिसूचना सं. 878-एफ दिनांक 21.03.1992 उन सैन्य कर्मियों के सभी सदस्यों को आयकर की छूट मुहैया कराती है जिनको ऐसी सेवा ऐसी सेवा के दौरान नुकसान या उसके कारण शारीरिक विकलांगता की वजह से नौसना, थल सेना या वायु सेना से हटाया गया हो। इसलिए उक्त वाक्यांश के अंतर्गत आयकर छूट उन सभी सैन्य कर्मियों (रैंक के बावजूद) के लिए उपलब्ध है जो ऐसी सेवा के दौरान नुकसान या उसके कारण विकलांगता की वजह से सेवा से हटाए गया हो।

5. आगे, ऐसा कर की छूट केवल उन सैन्य कर्मियों के लिए ही उपलब्ध होगी जिनको ऐसी सेवा के दौरान नुकसान या उसके कारण विकलांगता की वजह से सेवा से हटाए गया हो ना कि उन कर्मियों को जो कि सेवानिवृत्ति या अन्यथा सेवानिवृत्त हुए।

 

(राजाराजेश्वरी आर.)

अवर सचिव, भारत सरकार

 

निम्न को प्रति :

 

  1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का पीएस/एमओएस (आर) का ओएसडी

  2. सचिव (राजस्व) का पीपीएस

  3. अध्यक्ष, सदस्य और अवर सविच और उससे ऊपर के रैंक के सीबीडीटी में सभी अन्य अधिकारी

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  5. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी एवं सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

  6. अपर महानिदेशक (पीआर व पीपी), नर्इ दिल्ली

  7. सीबीडीटी का आर्इटीसीसी प्रभाग

  8. डाटा बेस प्रकोष्ठ -www.irsofficersonline.gov.in पर चस्पा करने के लिए

  9. डीआर्इटी (एस)-4/वेब मैनेजर www.incometaxindia.gov.in पर चस्पा करने के लिए

10. गार्ड फाइल

 

अवर सचिव, भारत सरकार