परिपत्र सं. 11/2014 : आयकर अधिनियम की धारा 264 के अंतर्गत पारित आदेश - प्रशासनिक पर्यवेक्षण
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 11/2014
परिपत्र की तिथि
16/05/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/05/2014
परिपत्र सं. 11/2014
एफ.सं. 279/विविध/एम-115/2013-आर्इटीेजे
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
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नर्इ दिल्ली, 16 मर्इ, 2014
सेवा में,
समस्त मुख्य आयकर आयुक्त
समस्त आयकर महानिदेशक
महोदय/महोदया,
विषय : आयकर अधिनियम की धारा 264 के अंतर्गत पारित आदेश - प्रशासनिक पर्यवेक्षण- संबंधी
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 264 के अंतर्गत (तत्पश्चात् अधिनियम के तौर पर संदर्भित), आयकर आयुक्त (सीआर्इटी) निर्धारिती द्वारा दिए गए आवेदन पर अथवा अपने ही प्रस्ताव पर, उसे अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा आदेश को संशोधित कर सकते हैं। आयकर आयुक्त, ऐसे आदेश को संशोधित करने से पूर्व, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा पूछताछ अथवा की जाने वाली ऐसी पूछताछ, ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जो निर्धारिती हेतु प्रतिकूल नहीं हैं।
2. आयकर आयुक्त द्वारा निष्पादित अधिनियम की धारा 264 के अंतर्गत सांविधिक कार्य आयकर आयुक्त द्वारा प्रतिवेदित होना आपेक्षित है तथा साथ ही निरीक्षक अधिकारियों द्वारा भी आंकलित होनी हैं। इसलिए, अधिनियम की धार 264 के अंतर्गत पारित आदेश के संबंध में तत्काल संकलित होने के लिए निम्नलिखित निर्देशों को जारी करने का निर्णय लिया गया है।
क) आयकर आयुक्त अधिनियम की धारा 264 के अंतर्गत पारित आदेश का संक्षेपण तैयार करेगा तथा ऐसे आदेश की प्रति के साथ मासिक डीओ पत्रांक में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त को इसकी सूचना देगा
ख) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त किसी अन्य आदेश के संबंध में उसके अवलोकन के साथ उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आयकर आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 264 के अंतर्गत पारित आदेश की संख्या की सूचना देगा।
3. उक्त सूचना को समस्त संबंधितों के ज्ञान में लाया जा सकता है
4. निर्देश के हिन्दी संस्करण का अनुपालन होगा
भवदीय,
(प्रियंका सिंह)
(ओएसडी), आर्इटीजे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
को प्रीति
1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष, समस्त सदस्य
2. निदेशक (पीआर, पीपी एंड ओएल), मयूर भवन, नर्इ दिल्ली सामान्य मेलिंग सूची के अनुसार वितरण के लिए तथा त्रैमासिक बुलेटिन के मुद्रण के लिए
3. एनआर्इसी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए वित्त मंत्रालय
4. अनुवाद के लिए हिन्दी प्रकोष्ठ
5. गार्ड फाइल
(प्रियंका सिंह)
(ओएसडी), आर्इटीजे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

