परिपत्र न. 04/2014 : आर्इटी आर वी को रिटर्न मे न भरना 10.22014. वापसी क्लेम आर्इटी आर वी भरने के लिये समय अवधि मे छूट और क्लेम आर्इटी आर वी भरने के लिये समय अवधि मे छूट और ऐसी रिटर्न का मूल्यांकन
परिपत्र सं.
परिपत्र न. 04/2014
परिपत्र की तिथि
10/02/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/02/2014
परिपत्र न. - 04/2014
भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
कर विभाग,
कर विभाग,
केन्द्रीय बोर्ड ऑफ डार्इरेक्ट टैक्स
विषय : आर्इटी आर वी को रिटर्न मे न भरना 10.22014. वापसी क्लेम आर्इटी आर वी भरने के लिये समय अवधि मे छूट और क्लेम आर्इटी आर वी भरने के लिये समय अवधि मे छूट और ऐसी रिटर्न का मूल्यांकन
1. बोर्ड की नज़्ार मे कर्इ शिकायते आर्इ है जिसमे बहुत सी रिटर्न मूल्यांकन वर्ष 200-9-2010 की जो इलैक्ट्रीकली भरी गर्इ थी बिना डिजिटल हस्ताक्षर के आयकर एक्ट 1961 के अनुरूप वह प्रोसेस नही हुर्इ और ऐसी रिटर्न कानूनी वैद्य नही रही परिपत्र न. 3,2009 सी बी डी टी का तिथि 21.05.09 कथित परिपत्र का अनुच्छेद 9 व 10 के अनुसार आर्इ टी आर वी को सी पी स बैंगलुरू डाक के द्वारा 30 दिन के अंदर और अगर यह आर्इ टी वी समय अवधि के बाद या भरी हो नहीं गर्इ ऐसा माना जाता है कि आर्इ टी आर वी भरी ही नहीं गर्इ। आर्इ टी सी पी सी को समय अवधि मे भेजने के बाद वहाँ पहुँची नहीं इसलिये वैद्य नहीं है। क्योकि आर्इ टी आर वी आप डाक द्वारा भेजी जानी थी, उसको भेजे जाने का कोर्इ सुबूत भी नहीं था।
2. सी बी डी टी ने आर्इ टी आर वी की समय अवधि बढ़ा दी (मूल्यांकन वर्ष 2009-10 के लिये जो इलैक्ट्रानिकली भरी गर्इ थी) 31-12-2010 तक या 120 दिन के अंदर रिटर्न भरने की तिथि से जो भी देरी से हो। सी पी सी ने आर्इ टी आर वी को स्पीड पोस्ट से भेजने की अनुमति दे दी। मूल्यांकन वर्ष 2001-10 के लिये कुछ मामलों मे यही शिकायत दोबारा आर्इ।
3. हालांकि मूल्यांकन वर्ष 2010-11 और 2011-12 मे बहुत समय था पर यह देखा गया है कि इलैक्ट्रानिकली भरी रिटर्न आयकर विभाग के पास पड़ी रहती है आर्इ टी आर वी प्रमाण पत्र की रसीद के लिये सी पी सी मे।
4. इस मामले को देखा गया और करदाताओं की शिकायत वापसी क्लेम के संदर्भ मे केन्द्रीय बोर्ड डाइरेक्ट टैक्सिस ने अपनी ताकत एक्ट की धारा 119(2) के तहत आज़्ामाते हुए आर्इ टी आर वी फार्म भरने की समय अवधि 2009-10, 2010-11, 2011-12 बढ़ा दी 31.32014 तक बढ़ा दी और वापसी क्लेम भी उसी समय अवधि के अंदर जैसा कि एक्ट की धारा 139 मे वर्णित है। कर दाता इस तिथि तक एक प्रतिलिपि हस्ताक्षर की हुर्इ सी पी सी को स्पीड़ पोस्ट से भेज सकते है सी बी डी टी ने भी समय अवधि मे घूट दी एक्ट की धारा 143 (1) के तहत और यह रिटर्न छ: महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए कार्य प्रणाली के अनुसार
5. एक्ट की धारा 244 A(2) लागू होगी ऐसे वापसी पर ब्याज लगाने समय।
6. आयकर विभाग की वेबसार्इट http/incometaxfiling.gov.in/e-filing/services/ITRV Receipt Status.html पर लॉग ऑन करके अपना पैन न डालकर कर दाता देख सकता है कि आर्इ टी आर वी प्राप्त हुर्इ के नही पर अगर आर्इ टी आर समय पर नहीं मिली होगी कोर्इ भी जानकारी उसके बारे मे नहीं दिखार्इ जाएगी और पूरी उक्त प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी।
प्रतिलिपि रोहित गर्ग
उप सचिव भारत सरकार
(पन्ना न. 225/198/2013 आर्इ टी ए 11)
1. सी बी डी टी के अध्यक्ष और सदस्य
2. डी जी आयकर (प्रणाली) निवेदन के साथ कि सभी विभागों
3. सभी मुख्य कमीश्नर/डी जी आयकर)
4. सी आर्इ टी (मीडिया संयोजक) सी बी डी टी को प्रकाशित करने के निवेदन के साथ
5. सी बी डी टी के सभी तकनीकी सेवाओ और अफसरों का
6. मीडिया संयोजक और सी बी डी टी का अधिकारी प्रवक्ता
7. उप निर्देशक इन्सपेकशन नर्इ दिल्ली
8. द इन्सटीयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस ऑफ इण्डिया आर्इ पी इस्टेट, नर्इ दिल्ली
9. सयुक्त सचिव, और कानूनी सलाहकार, कानून और न्याय मंत्रालय, नर्इ दिल्ली
10. मुख्य निर्देशक एन ए डी टी
11. आर्इ टी सी सी विभाग, सी बी डी टी (3 प्रतिलिया)
12. वित्त मंत्रालय कार्यालय वेबसार्इट पर अपलोड करने के लिये
13. डाटाबेस सेल आर्इ आर एस के अफसरों की वेबसार्इट के लिये
14. गार्ड फार्इल
15. उप निर्देशक (पी और पी आर्इ) दिल्ली

